सहारनपुर कोर्ट ने हत्या के मामले में दो सगे भाइयों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों अभियुक्त भाइयों पर 2.60 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है। अभियुक्तों से वसूले गए अर्थदंड का आधा हिस्सा पीड़ित पक्ष को बतौर प्रतिकार दिया जाएगा। अपर सत्र न्यायाधीश प्रकाश तिवारी की कोर्ट ने 6 साल पुराने में पत्रावली पर आए साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के बाद फैसला सुनाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीपक सैनी ने बताया कि थाना कुतुबशेर के मोहल्ला धोबीवाला के रहने वाले अकरम ने 22 जून 2018 को मुकदमा दर्ज कराया था। कहा था कि वादी लकड़ी पर नक्काशी का काम करता हैं। आरोपी नईम उससे काम कराता था। नईम पर मजदूरी के 20 हजार रुपए थे। अकरम ने कई बार रुपए मांगे। नईम ने ईद के बाद रुपए देने को कहा। 22 जून 2018 को अकरम मजदूरी के नईम से रुपए लेने गया था। नईम ने उससे गाली-गलौच कर दी। अकरम ने अपने भाई बिलाल को बुलाया। कुछ ही देर में नईम का भाई अनीस भी वहां आ गया। अनीस ने बिलाल को पकड़ा और नईम ने बिलाल के पेट में छुरा घोंप दिया। बिलाल की मौत हो गई। पुलिस ने हत्या व गंभीर चोट पहुंचाने जैसी धाराओं में मामला दर्ज किया। साथ ही आयुद्ध अधिनियम में भी रिपोर्ट लिखी। दोनों पक्षों की बहस सुनने तथा पत्रावली पर आए साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश प्रकाश तिवारी ने नईम व अनीस को हत्या का दोषी करार दिया है। अनीस को आयुध अधिनियम में भी दोषी ठहराया गया। सहारनपुर कोर्ट ने हत्या के मामले में दो सगे भाइयों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों अभियुक्त भाइयों पर 2.60 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है। अभियुक्तों से वसूले गए अर्थदंड का आधा हिस्सा पीड़ित पक्ष को बतौर प्रतिकार दिया जाएगा। अपर सत्र न्यायाधीश प्रकाश तिवारी की कोर्ट ने 6 साल पुराने में पत्रावली पर आए साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के बाद फैसला सुनाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीपक सैनी ने बताया कि थाना कुतुबशेर के मोहल्ला धोबीवाला के रहने वाले अकरम ने 22 जून 2018 को मुकदमा दर्ज कराया था। कहा था कि वादी लकड़ी पर नक्काशी का काम करता हैं। आरोपी नईम उससे काम कराता था। नईम पर मजदूरी के 20 हजार रुपए थे। अकरम ने कई बार रुपए मांगे। नईम ने ईद के बाद रुपए देने को कहा। 22 जून 2018 को अकरम मजदूरी के नईम से रुपए लेने गया था। नईम ने उससे गाली-गलौच कर दी। अकरम ने अपने भाई बिलाल को बुलाया। कुछ ही देर में नईम का भाई अनीस भी वहां आ गया। अनीस ने बिलाल को पकड़ा और नईम ने बिलाल के पेट में छुरा घोंप दिया। बिलाल की मौत हो गई। पुलिस ने हत्या व गंभीर चोट पहुंचाने जैसी धाराओं में मामला दर्ज किया। साथ ही आयुद्ध अधिनियम में भी रिपोर्ट लिखी। दोनों पक्षों की बहस सुनने तथा पत्रावली पर आए साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश प्रकाश तिवारी ने नईम व अनीस को हत्या का दोषी करार दिया है। अनीस को आयुध अधिनियम में भी दोषी ठहराया गया। उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर
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Delhi: दिल्ली के मयूर विहार में मां-बेटे की नाले में गिरने से मौत पर सियासी घमासान, AAP के आरोपों पर BJP का जवाब <p style=”text-align: justify;”><strong>Delhi Latest News:</strong> बीते दिनों मयूर विहार इलाके में बारिश के बाद हुए जल भराव के कारण एक 22 वर्षीय महिला अपने दो वर्षीय बच्चे समेत फिसल कर नाले में गिर गयी, जिस कारण उनकी मौत हो गयी थी. अब इस मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तन गयी है. जहां आम आदमी पार्टी सरकार के नेता इसे डीडीए के अधिकार क्षेत्र में आने वाला नाला बता कर उपराज्यपाल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी इसे मेयर और एमसीडी को बचाने की शर्मनाक कोशिश करार देते हुए आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के खिलाफ हमलवार बनी हुई है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह शर्मनाक है कि दिल्ली के मेयर और एमसीडी, जिनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले मयूर विहार नाले में बुधवार रात एक महिला और उसके बच्चे की डूबने से मृत्यु हो गई थी, को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि नाला डीडीए के अंतर्गत आता है और इसके लिए वे दिल्ली के उपराज्यपाल पर लापरवाही का झूठा आरोप लगा रहे हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>मयूर विहार नाला एमसीडी के अधीन</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने कहा कि, मां और बच्चे की डूबने से मृत्यु होना दुःखद है, लेकिन इन मौतों का राजनीतिक प्रचार के लिए उपयोग करना निंदनीय है. यह दुखद है कि प्रशासनिक स्पष्टीकरण के बावजूद कि 1350 मीटर के नाले में से 1000 मीटर से अधिक का क्षेत्र एमसीडी के अंतर्गत आता है, आप नेता डीडीए और दिल्ली के उपराज्यपाल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>AAP नेता कर रहे झूठा प्रचार</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि दिल्ली के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आप नेता, मां और बच्चे की दुखद मौतों का दुरुपयोग करके झूठा प्रचार कर रहे हैं और इस अमानवीय राजनीति के लिए “आप” नेताओं को कभी माफ नहीं करेंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”><a title=”Delhi: दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले BJP ने खोला मोर्चा, 250 से ज्यादा बस्तियों में विस्तार अभियान आज” href=”https://www.abplive.com/states/delhi-ncr/bjp-opens-front-before-delhi-assembly-elections-2025-expansion-campaign-in-settlements-colonies-today-2752945″ target=”_blank” rel=”noopener”>Delhi: दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले BJP ने खोला मोर्चा, 250 से ज्यादा बस्तियों में विस्तार अभियान आज</a></p>
ग्रेटर नोएडा में मंदिर की घंटी बजाने से प्रदूषण:पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भेजा नोटिस, लोग बोले- हद है… विरोध पर आदेश वापस लिया
ग्रेटर नोएडा में मंदिर की घंटी बजाने से प्रदूषण:पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भेजा नोटिस, लोग बोले- हद है… विरोध पर आदेश वापस लिया ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में मंदिर की घंटी बजाने पर यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नोटिस भेजा है। ध्वनि प्रदूषण का हवाला देकर नोटिस भेजी गई। लोगों ने कहा हद कर दी… सोशल मीडिया पर विरोध जताया। मंदिर की घंटी धीमी बजाने के आदेश को बुधवार देर रात वापस ले लिया गया। सोसाइटी के लोगों के विरोध के बाद पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने पहले जारी किया आदेश को वापस ले लिया। मामला ग्रेटर नोएडा के गौड़ सौंदर्यम सोसाइटी का है। यहां दो टावरों के बीच कॉमन एरिया में ‘हरे रामा हरे कृष्णा’ मंदिर बना है। यहां रोजाना सोसाइटी के लोग पूजा करने जाते है। मंदिर में एक घंटी लगी है। पूजा के समय लोग घंटी बजाते है, लेकिन घंटी की तेज आवाज से सोसाइटी के एक लोग को परेशानी हो रही थी। इसकी शिकायत मुदित बंसल नाम की मेल आईडी से यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को की गई। जांच में आवाज 72 डेसिबल मिली, 55 से कम चाहिए
30 जुलाई को शिकायत मिली, फिर 5 अगस्त को जांच हुई तो घंटी की आवाज मानकों से अधिक मिली। आवाज 72 डेसिबल थी, जबकि 55 डेसिबल से कम होनी चाहिए। जांच अफसरों ने बताया कि कई बार निगरानी करने के बाद अपार्टमेंट ऑनर एसोसिएशन (AOA) को नोटिस जारी कर आवाज कम करने का आग्रह किया गया है। इसके बाद भी वैसी की स्थिति थी। फिर नोटिस जारी किया गया। नोटिस में कहा गया है कि मंदिर की घंटी की आवाज दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल से अधिक हो रही है। AOA की अपील- घंटी धीरे और कम समय तक बजाएं
AOA के पदाधिकारियों का कहना है कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पत्र के बाद सोसाइटी के वॉट्सऐप ग्रुप और बोर्ड पर एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई। लोगों से अनुरोध किया गया है कि वे घंटी को धीरे बजाएं और ज्यादा देर तक न बजाएं। मंदिर में पूजा के दौरान घंटी को धीमी आवाज पर बजाने की अपील की। क्षेत्रीय अधिकारी बोले- विरोध के बाद आदेश वापस ले लिया
नोटिस भेजने पर यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी डीके गुप्ता ने कहा- गौड़ सौंदर्यम सोसाइटी के कुछ निवासियों ने मंदिर की घंटी की तेज आवाज की शिकायत की थी। जांच की तो घंटी की आवाज मानकों से अधिक मिली। जिस पर AOA को ध्वनि प्रदूषण के मानकों का पालन करने का नोटिस जारी किया गया। लोगों के विरोध के बाद आदेश को वापस ले लिया है। नोटिस पर लोगों ने नाराजगी जताई
नोटिस की कॉपी वायरल होने पर लोगों ने नाराजगी जताई। यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का नोटिस बुधवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। लोगों का कहना है कि विभाग प्रदूषण पर नियंत्रण करने में नाकाम साबित हो रहा है। फैक्ट्रियों आदि के प्रदूषण की जगह मंदिर की घंटी पर नोटिस जारी कर रहा है, जो गलत हैं। मंदिर की घंटी से ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है। X पर अखिलेश तिवारी ने लिखा- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हद कर दी… लगता है कि नोएडा को प्रदूषण मुक्त कर दिया है। इनको तो सम्मानित किया जाना चाहिए। क्योंकि साहब ने मंदिर में घंटी बजाने पर पाबंदी लगाई है। ये भी पढ़ें:- यूपी पुलिस भर्ती…पेपर प्रिंट से रिजल्ट तक 4 एजेंसियां, पहली बार हर कमरे में CCTV यूपी पुलिस सिपाही भर्ती में गड़बड़ी रोकने के लिए योगी सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रश्नपत्र से लेकर केंद्र की सुरक्षा में एसटीएफ-जिला पुलिस तैनात रहेगी। पहली बार परीक्षा केंद्र के हर रूम में सीसीटीवी से निगरानी होगी। हर सेंटर पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट होगा। मजिस्ट्रेट गजेटेड अधिकारी होगा। पेपर लीक रोकने के लिए 1541 अपराधियों की निगरानी की जा रही है। इनमें ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभासपा से विधायक बेदीराम भी शामिल हैं। पेपर प्रिंट से लेकर रिजल्ट बनाने तक की जिम्मेदारी पहली बार चार एजेंसियों को दी गई है। पढ़ें पूरी खबर…