सिरसा जिले के गांव चौटाला में पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला की मंगलवार को शोक सभा स्थल पर सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। दरअसल शोक सभा स्थल पर ड्रोन उड़ाने वाले एक युवक को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। पुलिस युवक को गाड़ी में बैठाकर साथ ले गई है। युवक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 5 किलोमीटर दायरे में इन कार्यों पर थी रोक बता दें कि जिलाधीश लक्षित सरीन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 और ड्रोन नियमावली 2021 के तहत आदेश जारी कर नगर परिषद सिरसा के 5 किलोमीटर के दायरे और गांव चौटाला के आसपास के क्षेत्र में ड्रोन, ग्लाइडर, रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट, फ्लाइंग कैमरा, कवर्ड चोपर, हवाई कवरेज के लिए हेली कैम उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया हुआ है। सीएम सैनी की सुरक्षा को लेकर दिए थे आदेश ये आदेश हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और अन्य वीवीआईपी के 31 दिसंबर को प्रस्तावित दौरा कार्यक्रम के मद्दे नजर सुरक्षा की दृष्टि से जारी किए गए थे। ड्रोन नियमावली 2021 के तहत निर्धारित क्षेत्र को अस्थाई रेड जोन घोषित किया गया था। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों व पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसी आदेश के चलते पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया है। सिरसा जिले के गांव चौटाला में पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला की मंगलवार को शोक सभा स्थल पर सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। दरअसल शोक सभा स्थल पर ड्रोन उड़ाने वाले एक युवक को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। पुलिस युवक को गाड़ी में बैठाकर साथ ले गई है। युवक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 5 किलोमीटर दायरे में इन कार्यों पर थी रोक बता दें कि जिलाधीश लक्षित सरीन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 और ड्रोन नियमावली 2021 के तहत आदेश जारी कर नगर परिषद सिरसा के 5 किलोमीटर के दायरे और गांव चौटाला के आसपास के क्षेत्र में ड्रोन, ग्लाइडर, रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट, फ्लाइंग कैमरा, कवर्ड चोपर, हवाई कवरेज के लिए हेली कैम उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया हुआ है। सीएम सैनी की सुरक्षा को लेकर दिए थे आदेश ये आदेश हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और अन्य वीवीआईपी के 31 दिसंबर को प्रस्तावित दौरा कार्यक्रम के मद्दे नजर सुरक्षा की दृष्टि से जारी किए गए थे। ड्रोन नियमावली 2021 के तहत निर्धारित क्षेत्र को अस्थाई रेड जोन घोषित किया गया था। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों व पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसी आदेश के चलते पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया है। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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