लखनऊ में सीएम आवास के पास आग लगाने वाली महिला की रविवार इलाज के दौरान मौत हो गई। महिला अपने वकील के उकसावे में उन्नाव से लखनऊ आई। यहां उसके बताए प्लान के मुताबिक 6 अगस्त को खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली थी। इसके बाद महिला को इलाज के लिए सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे KGMU रेफर किया गया। वह 90% जल गई थी। इस मामले में पुलिस ने महिला के वकील सुनील कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। KGMU के PRO डॉ. सुधीर कुमार ने बताया, 40 साल की उन्नाव की रहने वाली महिला को आत्मदाह के प्रयास के बाद 6 अगस्त को भर्ती किया गया था। उन्हें थर्ड डिग्री की बर्न इंजरी थी। जब उन्हें भर्ती किया गया, हालत बहुत गंभीर थी। महिला का उपचार प्लास्टिक सर्जरी विभाग में किया गया। आज सुबह (11 अगस्त) 1 बजकर 10 मिनट पर उनकी मौत हो गई। मौत का कारण सेप्टिक शॉक और मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम है। वकील पर 10 साल की कैद और जुर्माने के तहत होगी कार्रवाई
अंजली जाटव की मौत के बाद अब वकील सुनील कुमार पर BNS के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में कार्रवाई होगी। भारतीय न्याय संहिता की धारा- 108 सामान्य रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए है। इसके मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो जो कोई भी उसे इसके लिए उकसाता है, उसे 10 साल तक की कैद और जुर्माना लगाया जा सकता है। यह धारा आत्महत्या के लिए उकसाने के सभी मामलों पर लागू होती है। अब पढ़िए पूरा घटनाक्रम पुलिस वाले बचाने के लिए दौड़े, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए
6 अगस्त को अंजली जाटव उन्नाव से जनता दरबार के लिए लखनऊ आई थी। सीएम आवास के पास आकर उसने गोद में लिए बच्चे को सड़क किनारे रख दिया। फिर बैग से पेट्रोल की बोतल निकाली। खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। आसपास के पुलिसकर्मी जब तक कुछ समझ पाते, अंजली बुरी तरह जलने लगी। पुलिसकर्मी बचाने के लिए दौड़े, लेकिन आग इतनी तेज थी कि हिम्मत नहीं जुटा पाए। बमुश्किल पानी डालकर आग बुझाई। तब तक वह काफी जल चुकी थी। आग बुझते ही अंजली खुद को बचाने की गुहार लगाने लगी। वह बार-बार अपने बच्चे की तरफ देख रही थी। पुलिस अपनी गाड़ी से उसे सिविल अस्पताल ले गई। तब अंजली के पास से एक एप्लिकेशन भी मिली थी। इसमें उसने उन्नाव के दरोगा राजेश यादव का नाम लिखा था। इसमें आरोप था कि वह रिश्वत लेकर ससुराल वालों पर एक्शन नहीं ले रहा। पति देशराज भी बहुत परेशान करता है। अब महिला की उन्नाव थाने में दी गई FIR पढ़िए…
महिला ने 2 अगस्त को पुरवा कोतवाली में FIR दर्ज कराई। इसमें कहा- 30 जुलाई की शाम 4 बजे मैं बच्चे के साथ मायके से ससुराल पहुंची। मुझे देखकर सास रामकुमारी, देवरानी शालिनी, भांजे निर्मल ने गालियां दीं। मुझे घर में घुसने नहीं दिया। विरोध करने पर बुरी तरह से लाठी-डंडों से पीटा। देवरानी ने बैग छीन लिया। उसमें 4 हजार रुपए थे। सास ने मंगलसूत्र छीन लिया। भांजे ने मोबाइल ले लिया। धमकी देते हुए कहा- अपने घरवालों से 1 लाख रुपए और मोटरसाइकिल लेकर आओ, नहीं तो जान से मार देंगे। 30 जुलाई से अधिकारियों के चक्कर लगा रही हूं, लेकिन FIR दर्ज नहीं हुई। इसलिए रिपोर्ट दर्ज करने की कृपा करें। पढ़ें किस तरह से वकील ने महिला को आत्मदाह के लिए उकसाया था वकील ने कहा- लखनऊ जाओ, सीएम आवास के पास आग लगा लो, CO-SO औकात में आ जाएंगे उन्नाव के एक वकील ने महिला को लखनऊ में सीएम हाउस के पास आत्मदाह करने के लिए उकसाया था। 5 दिन से इसकी प्लानिंग चल रही थी। महिला को उन्नाव से पेट्रोल दिलाया गया था। उसके मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग से इसका खुलासा हुआ। पुलिस ने FIR दर्ज कर बुधवार रात वकील को गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार को कोर्ट ने उसे 14 दिन के लिए जेल भेज दिया। यहां पढ़ें पूरी खबर लखनऊ में सीएम आवास के पास आग लगाने वाली महिला की रविवार इलाज के दौरान मौत हो गई। महिला अपने वकील के उकसावे में उन्नाव से लखनऊ आई। यहां उसके बताए प्लान के मुताबिक 6 अगस्त को खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली थी। इसके बाद महिला को इलाज के लिए सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे KGMU रेफर किया गया। वह 90% जल गई थी। इस मामले में पुलिस ने महिला के वकील सुनील कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। KGMU के PRO डॉ. सुधीर कुमार ने बताया, 40 साल की उन्नाव की रहने वाली महिला को आत्मदाह के प्रयास के बाद 6 अगस्त को भर्ती किया गया था। उन्हें थर्ड डिग्री की बर्न इंजरी थी। जब उन्हें भर्ती किया गया, हालत बहुत गंभीर थी। महिला का उपचार प्लास्टिक सर्जरी विभाग में किया गया। आज सुबह (11 अगस्त) 1 बजकर 10 मिनट पर उनकी मौत हो गई। मौत का कारण सेप्टिक शॉक और मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम है। वकील पर 10 साल की कैद और जुर्माने के तहत होगी कार्रवाई
अंजली जाटव की मौत के बाद अब वकील सुनील कुमार पर BNS के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में कार्रवाई होगी। भारतीय न्याय संहिता की धारा- 108 सामान्य रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए है। इसके मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो जो कोई भी उसे इसके लिए उकसाता है, उसे 10 साल तक की कैद और जुर्माना लगाया जा सकता है। यह धारा आत्महत्या के लिए उकसाने के सभी मामलों पर लागू होती है। अब पढ़िए पूरा घटनाक्रम पुलिस वाले बचाने के लिए दौड़े, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए
6 अगस्त को अंजली जाटव उन्नाव से जनता दरबार के लिए लखनऊ आई थी। सीएम आवास के पास आकर उसने गोद में लिए बच्चे को सड़क किनारे रख दिया। फिर बैग से पेट्रोल की बोतल निकाली। खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। आसपास के पुलिसकर्मी जब तक कुछ समझ पाते, अंजली बुरी तरह जलने लगी। पुलिसकर्मी बचाने के लिए दौड़े, लेकिन आग इतनी तेज थी कि हिम्मत नहीं जुटा पाए। बमुश्किल पानी डालकर आग बुझाई। तब तक वह काफी जल चुकी थी। आग बुझते ही अंजली खुद को बचाने की गुहार लगाने लगी। वह बार-बार अपने बच्चे की तरफ देख रही थी। पुलिस अपनी गाड़ी से उसे सिविल अस्पताल ले गई। तब अंजली के पास से एक एप्लिकेशन भी मिली थी। इसमें उसने उन्नाव के दरोगा राजेश यादव का नाम लिखा था। इसमें आरोप था कि वह रिश्वत लेकर ससुराल वालों पर एक्शन नहीं ले रहा। पति देशराज भी बहुत परेशान करता है। अब महिला की उन्नाव थाने में दी गई FIR पढ़िए…
महिला ने 2 अगस्त को पुरवा कोतवाली में FIR दर्ज कराई। इसमें कहा- 30 जुलाई की शाम 4 बजे मैं बच्चे के साथ मायके से ससुराल पहुंची। मुझे देखकर सास रामकुमारी, देवरानी शालिनी, भांजे निर्मल ने गालियां दीं। मुझे घर में घुसने नहीं दिया। विरोध करने पर बुरी तरह से लाठी-डंडों से पीटा। देवरानी ने बैग छीन लिया। उसमें 4 हजार रुपए थे। सास ने मंगलसूत्र छीन लिया। भांजे ने मोबाइल ले लिया। धमकी देते हुए कहा- अपने घरवालों से 1 लाख रुपए और मोटरसाइकिल लेकर आओ, नहीं तो जान से मार देंगे। 30 जुलाई से अधिकारियों के चक्कर लगा रही हूं, लेकिन FIR दर्ज नहीं हुई। इसलिए रिपोर्ट दर्ज करने की कृपा करें। पढ़ें किस तरह से वकील ने महिला को आत्मदाह के लिए उकसाया था वकील ने कहा- लखनऊ जाओ, सीएम आवास के पास आग लगा लो, CO-SO औकात में आ जाएंगे उन्नाव के एक वकील ने महिला को लखनऊ में सीएम हाउस के पास आत्मदाह करने के लिए उकसाया था। 5 दिन से इसकी प्लानिंग चल रही थी। महिला को उन्नाव से पेट्रोल दिलाया गया था। उसके मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग से इसका खुलासा हुआ। पुलिस ने FIR दर्ज कर बुधवार रात वकील को गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार को कोर्ट ने उसे 14 दिन के लिए जेल भेज दिया। यहां पढ़ें पूरी खबर उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर