हरियाणा के सोनीपत जिले में जीटी रोड स्थित गुप्ति धाम गन्नौर में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का अभिनंदन समारोह में स्वागत किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली अभिनन्दन सम्मान समारोह में पहुंचे। सीएम सैनी ने जैन धर्म के झंडे का ध्वजारोहण किया है। इस अवसर पर सीएम नायब सिंह सैनी ने राष्ट्र संत डॉ. गुप्ति सागर गुरुदेव से आशीर्वाद लिया। इस मौके पर जैन समाज के भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। हरियाणा के सोनीपत जिले में जीटी रोड स्थित गुप्ति धाम गन्नौर में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का अभिनंदन समारोह में स्वागत किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली अभिनन्दन सम्मान समारोह में पहुंचे। सीएम सैनी ने जैन धर्म के झंडे का ध्वजारोहण किया है। इस अवसर पर सीएम नायब सिंह सैनी ने राष्ट्र संत डॉ. गुप्ति सागर गुरुदेव से आशीर्वाद लिया। इस मौके पर जैन समाज के भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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पानीपत में दर्ज रेप के 50 प्रतिशत केस फर्जी:RTI में हुआ खुलासा; SP बोले- अब झूठे लोगों पर होगी कार्रवाई
पानीपत में दर्ज रेप के 50 प्रतिशत केस फर्जी:RTI में हुआ खुलासा; SP बोले- अब झूठे लोगों पर होगी कार्रवाई हरियाणा के पानीपत में दर्ज रेप के मुकदमे लगभग आधे झूठे पाए गए है। ये चौकाने वाला खुलासा RTI में हुआ है। देश में बनने वाला हर कानून नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए बनाया जाता है। ताकि हर पीड़ित को इंसाफ और उसका हक मिल सके। महिलाओं के साथ होने वाले तमाम तरह के अपराधों से उन्हें बचाने के लिए उन्हें कई कानूनी कवच दिए गए हैं। इससे उनकी स्थिति पहले से मजबूत भी हुई है और कई महिलाओं को काफी मदद भी मिली है। लेकिन कुछ लोग अपने फायदे के लिए कानून का दुरुपयोग कर रहे है। इनके अंदर की खामियां का लोगों ने पैसे कमाने का जरिया बना लिया है। पानीपत में साल 2024 महिलाओं द्वारा दर्ज करवाए गए 100 से ज्यादा मुकदमों में से 50% मुकदमे झूठे पाए गए। जिनको पुलिस द्वारा कैंसिल करना पड़ा। जिस पर पानीपत के एसपी लोकेंद्र सिंह ने कड़ा संज्ञान लिया है और पुलिस थानों में सख्त निर्देश दिए हैं कि झूठे मुकदमे दर्ज करवाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। ब्लैकमेल करने वालों पर होगी कार्रवाई- एसपी एसपी लोकेंद्र सिंह ने कहा है कि जो लोग झूठे मुकदमे दर्ज करवाकर ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन का खेल खेलते है, उन लोगों को बक्शा नहीं जाएगा। दरअसल महिलाओं की अक्सर आवाज उठाने वाली और उन्हें न्याय दिलाने वाली शहर की समाज सेविका सविता आर्य ने इस संदर्भ में पुलिस विभाग में एक आरटीआई लगाई थी। जिसमें पाया गया कि थानों में महिलाओं द्वारा दर्ज करवाए गए करीब 110 मुकदमों में से 50 मुकदमे झूठे पाए गए। जिन्हें पुलिस को कैंसिल करना पड़ा। सविता आर्य ने कहा कि जिस प्रकार रेप करने वालों को कड़ी सजा मिलती है, उसी प्रकार जो महिलाएं रेप और पॉक्सो एक्ट के झूठे मुकदमे दर्ज करवाती उन्हें भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अभी और आएंगे आंकड़े झूठे मुकदमों की वजह से सच में पीड़ित महिलाएं न्याय से वंचित रह जाती है। उन्होंने कहा कि कुछ महिलाओं ने अपने गैंग बना रखे हैं जो पुरुषों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवा देती हैं और फिर पैसों की सांठ गांठ करके समझौता पेश कर देती है। सविता आर्य ने कहा कि उन्होंने वह आंकड़ा भी आरटीआई के माध्यम से मांगा है, जिसमें एक ही महिला ने एक से अधिक मुकदमे गृह जिले या अन्य जिलों में दर्ज करवाए है।
करनाल पहुंचे राज्यपाल बंडारू दत्तोत्रेय:बच्चों के साथ बिताया समय, बोले- हरियाणा एक-हरियाणवी एक की भावना को बढ़ावा दे रही सरकार
करनाल पहुंचे राज्यपाल बंडारू दत्तोत्रेय:बच्चों के साथ बिताया समय, बोले- हरियाणा एक-हरियाणवी एक की भावना को बढ़ावा दे रही सरकार हरियाणा के करनाल में बाल दिवस के मौके पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने करनाल स्थित श्रवण एवं वाणी निशक्तजन कल्याण केंद्र का दौरा किया। राज्यपाल का स्वागत गार्ड ऑफ ऑनर से हुआ। उनके आगमन पर कार्यक्रम में विशेष उत्साह देखा गया। इस दौरान केंद्र के बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं, जिनका राज्यपाल और अन्य अतिथियों ने भरपूर आनंद लिया। कार्यक्रम में बच्चों की कला और उत्साह की सराहना करते हुए राज्यपाल ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बाल दिवस पर पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि राज्यपाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बाल दिवस, पंडित जवाहर लाल नेहरू की स्मृति में मनाया जाता है, जो बच्चों से बेहद प्यार करते थे। इस दिन का उद्देश्य बच्चों के अधिकारों और उनकी विशेषताओं को सम्मान देना है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देते हुए बाल दिवस की महत्ता पर प्रकाश डाला। मूक-बधिर बच्चों के लिए कौशल विकास राज्यपाल ने श्रवण एवं वाणी निशक्तजन केंद्र में मूक-बधिर बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चल रहे कौशल विकास कार्यक्रमों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का प्रशिक्षण बच्चों को रोजगार के अवसर प्रदान करने में सहायक होगा, जिससे वे समाज का एक अहम हिस्सा बन सकें। सांकेतिक भाषा पहल की सराहना हरियाणा में सांकेतिक भाषा के विकास की चर्चा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि इस क्षेत्र में हरियाणा ने अहम कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई शिक्षा नीति में सांकेतिक भाषा को मान्यता देने की सराहना करते हुए उन्होंने इसे एक महत्वपूर्ण पहल बताया। उन्होंने कहा कि हर किसी को सांकेतिक भाषा को सीखना चाहिए ताकि मूक-बधिर समाज के साथ हमारी बेहतर संवाद स्थापित हो सके। दिव्यांगों के लिए राज्य सरकार का विशेष सहयोग राज्यपाल ने हरियाणा सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए किए जा रहे कार्यों पर भी बात की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार 18 वर्ष से अधिक उम्र के मूक-बधिर लोगों को 2500 रुपए मासिक पेंशन प्रदान कर रही है और उनके रोजगार के लिए भी प्रयासरत है। सरकार के इन प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इससे दिव्यांगजन आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगे। सामाजिक संस्थाओं से अपील राज्यपाल ने अपने संबोधन में सामाजिक संस्थाओं से दिव्यांगजन केंद्रों को प्रोत्साहन देने की अपील की। उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग को दिव्यांगजनों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए, ताकि उन्हें बेहतर जीवन और रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकें। भाजपा सरकार के जनादेश का प्रतिरूप अंत में राज्यपाल ने विधानसभा में अपने भाषण का उल्लेख करते हुए कहा कि यह जनता द्वारा भाजपा सरकार को दिए गए जनादेश का प्रतिरूप है। उन्होंने कहा कि सरकार पिछड़े वर्गों, एससी/एसटी, महिलाओं और किसानों के हित में कार्य कर रही है और ‘हरियाणा एक- हरियाणवी एक’ की भावना को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है।
पानीपत में दुष्कर्मी को 2 माह में दूसरी सजा:रेप-हत्या के प्रयास में 20 साल की जेल; पीड़िता की बहन से दुष्कर्म की कोशिश में हुई थी 10 साल कैद
पानीपत में दुष्कर्मी को 2 माह में दूसरी सजा:रेप-हत्या के प्रयास में 20 साल की जेल; पीड़िता की बहन से दुष्कर्म की कोशिश में हुई थी 10 साल कैद हरियाणा के बापौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में पौने दो साल पहले आठ साल की बच्ची से रेप कर उसकी हत्या का प्रयास करने वाले दोषी को अदालत ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर अदालत ने 95 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को तीन साल की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। दोषी ने इस घटना से तीन साल पहले इसी बच्ची की बड़ी बहन के साथ भी दुष्कर्म का प्रयास किया था। जिसमें मामले में दोषी को जून माह में 10 साल की सजा सुनाई गई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश सुखप्रीत सिंह अदालत ने पौने दो साल चली मामले की सुनाई के बाद दुष्कर्म व जान से मारने के प्रयास मामले में अपना फैसला सुनाया है। चिह्नित अपराध की श्रेणी में थी वारदात पीड़ित की ओर से केस का संचालन करने वाले डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी कुलदीप ढुल ने बताया कि यह अपराध चिह्नित अपराध की श्रेणी में आता है। 29 अक्तूबर को बापौली पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था। वह तीन बेटियों का पिता है। 29 अक्तूबर सुबह वह खेत में चला गया था। उसकी आठ साल की बेटी स्कूल चली गई थी। उसे दोपहर को उसके पड़ोसी ने फोन कर तुरंत घर बुलाया। जब वह घर आया तो उसे उसकी बेटी खून से लथपथ हालत में मिली। उसकी हालत काफी खराब थी। उसने बताया कि उसके पड़ोसी राजेश उर्फ डेला ने तालाब के किनारे झाड़ियों में उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसका गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
पत्नी की मौत के बाद प्रवृत्ति दुष्कर्मी बनी दोषी राजेश ने पुलिस पूछताछ में बताया था कि वह उसकी पत्नी की दो साल पहले मौत हो गई थी। इसलिए उसकी प्रवृत्ति दुष्कर्मी की बन गई थी। 29 अक्तूबर 2022 की दोपहर को वह तालाब पर घूम रहा था। उसके यहां उसके पड़ोसी की आठ साल की बच्ची अकेली खड़ी दिखी। वह उसको दुकान से चीज दिलाने का झांसा देकर झाड़ियों में ले गया था। यहां उसने उसके साथ रेप किया । वह इस बारे में किसी को न बता दे, इसलिए उसने यहां पड़े एक कपड़े से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या का प्रयास किया था। वह उसे मरी समझकर वहां से फरार हो गया था। उसने तीन साल पहले 2019 में इसी बच्ची की बड़ी बहन के साथ भी झाड़ियों में दुष्कर्म का प्रयास किया था, लेकिन उसके शोर मचाने पर वह उसे छोड़कर फरार हो गया था। अब अदालत ने उसे 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। ये भी पढ़ें… पानीपत में रेप के दोषी को 10 साल की सजा:8 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला, बड़ी बहन से भी छेड़छाड़ हरियाणा के पानीपत जिले के बापौली में दो साल पहले 11 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने, जान से मारने की धमकी देने के दोषी को सजा सुनाई गई है। ADA कुलदीप ढुल ने बताया कि दोषी राजेश उर्फ डेला को न्यायधीश ASJ सुखप्रीत सिंह की फास्ट्रैक कोर्ट ने 10 साल की सजा, 50 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। पूरी खबर पढ़ें…