सोनीपत के मुरथल में एक सब्जी विक्रेता के परिवार पर पड़ोसियों ने जानलेवा हमला कर दिया। नाली के विवाद को लेकर शुरू हुए झगड़े में आरोपियों ने तलवार और लाठी-डंडों से हमला कर तीन लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस के अनुसार, घटना 23 जनवरी की शाम की है। पीड़ित विक्की ने बताया कि वह सब्जी की गाड़ी चलाता है। शाम करीब 6 बजे जब वह सो कर उठा, तब उसका दोस्त ध्रुव उसके घर आया हुआ था। इसी दौरान पड़ोसी जयकिशन की पत्नी ने विक्की की पत्नी सरला से नाली को लेकर झगड़ा शुरू कर दिया। जब विक्की अपनी पत्नी को घर के अंदर ले गया, तभी जयकिशन के बेटे रवि, सन्नी, अनिल और महेंद्र के बेटे नवीन व वीरेंद्र लाठी-डंडे लेकर घर में घुस आए। सन्नी के हाथ में तलवार थी। आरोपियों ने विक्की और उसकी पत्नी पर हमला कर दिया। बीच-बचाव करने आए ध्रुव पर भी हमला किया गया। पीड़ितों ने डायल 112 पर कॉल की। पुलिस की सायरन की आवाज सुनकर आरोपी परिवार को खत्म करने की धमकी देकर फरार हो गए। घायल ध्रुव को पहले सरकारी अस्पताल सोनीपत ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सोनीपत के मुरथल में एक सब्जी विक्रेता के परिवार पर पड़ोसियों ने जानलेवा हमला कर दिया। नाली के विवाद को लेकर शुरू हुए झगड़े में आरोपियों ने तलवार और लाठी-डंडों से हमला कर तीन लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस के अनुसार, घटना 23 जनवरी की शाम की है। पीड़ित विक्की ने बताया कि वह सब्जी की गाड़ी चलाता है। शाम करीब 6 बजे जब वह सो कर उठा, तब उसका दोस्त ध्रुव उसके घर आया हुआ था। इसी दौरान पड़ोसी जयकिशन की पत्नी ने विक्की की पत्नी सरला से नाली को लेकर झगड़ा शुरू कर दिया। जब विक्की अपनी पत्नी को घर के अंदर ले गया, तभी जयकिशन के बेटे रवि, सन्नी, अनिल और महेंद्र के बेटे नवीन व वीरेंद्र लाठी-डंडे लेकर घर में घुस आए। सन्नी के हाथ में तलवार थी। आरोपियों ने विक्की और उसकी पत्नी पर हमला कर दिया। बीच-बचाव करने आए ध्रुव पर भी हमला किया गया। पीड़ितों ने डायल 112 पर कॉल की। पुलिस की सायरन की आवाज सुनकर आरोपी परिवार को खत्म करने की धमकी देकर फरार हो गए। घायल ध्रुव को पहले सरकारी अस्पताल सोनीपत ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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हरियाणा विधानसभा में उपसचिव की नियुक्ति पर HC की रोक:सचिवालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा; 7 जून को निकली थी वैकेंसी
हरियाणा विधानसभा में उपसचिव की नियुक्ति पर HC की रोक:सचिवालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा; 7 जून को निकली थी वैकेंसी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा विधानसभा में 7 जून को निकाले गए विज्ञापन के आधार पर उप सचिव के पद पर होने वाली नियुक्ति पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के जस्टिस अमन चौधरी ने कंवर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए हैं। याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस चौधरी ने हरियाणा विधानसभा सचिवालय को नोटिस जारी कर इस मुद्दे पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर तक स्थगित करते हुए कहा कि अगली सुनवाई की तारीख तक चयन को अंतिम रूप नहीं दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता कंवर सिंह वर्तमान में 19 मई 2016 से हरियाणा राज्य विधानसभा में अवर सचिव के रूप में कार्यरत हैं। याचिका में ये दावा याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि यह पद पदोन्नति के माध्यम से भरा जाना चाहिए था, न कि सीधी भर्ती के माध्यम से। याचिकाकर्ता के वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि हरियाणा विधानसभा सचिवालय सेवा नियम, 1981 में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि कार्यालय के भीतर योग्य, अनुभवी व्यक्ति की अनुपलब्धता के मामले में, विभिन्न श्रेणियों के पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा। याचिकाकर्ता ने ये दी हैं दलीलें याचिकाकर्ता के पास अवर सचिव के पद पर 8 वर्ष से अधिक का अनुभव है और वह न केवल स्नातक है, बल्कि उसके पास कानून की डिग्री है तथा तीन वर्ष से अधिक का अनुभव है, जो नियमों की आवश्यकता के अनुरूप है। याचिकाकर्ता के अनुसार, हालांकि उससे वरिष्ठ एक व्यक्ति है, लेकिन वह 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होने वाला है, इसलिए उसने विज्ञापन को चुनौती नहीं देने का फैसला किया है। याचिका के अनुसार उसने इस तथ्य के कारण याचिका दायर की है कि उप सचिव का केवल एक पद उपलब्ध है, जिसे सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाना है और उसका कार्यकाल वर्ष 2030 तक बचा हुआ है। ये लगाए आरोप याचिकाकर्ता कंवर सिंह याचिका में और भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने खुद स्पीकर के स्तर पर इस तरह के मुद्दे पर निर्णय लिए जाने का हवाला दिया, जिसमें एक कर्मचारी के पात्र होने के बावजूद सीधी भर्ती का सहारा लिया गया था और अभ्यावेदन किए जाने पर उसे पदोन्नति दी गई थी। इस समय हरियाणा विधानसभा में पंचकूला से विधायक ज्ञानचंद गुप्ता स्पीकर के पद पर हैं।
हरियाणा पुलिस के ट्रेंड डॉग का बेड़ा बढ़ा:27 नए प्रशिक्षित डॉग शामिल हुए; 10 महीनों में 24 केस सुलझाए, गांजा-हेरोइन तक पकड़वा चुके
हरियाणा पुलिस के ट्रेंड डॉग का बेड़ा बढ़ा:27 नए प्रशिक्षित डॉग शामिल हुए; 10 महीनों में 24 केस सुलझाए, गांजा-हेरोइन तक पकड़वा चुके अपराध नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए हरियाणा पुलिस द्वारा क्षमता निर्माण को लेकर सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर के निर्देशानुसार डॉग स्क्वायड में तैनात डॉग की संख्या को 36 से बढ़ाकर 63 किया गया है। संख्या बढ़ाने के साथ ही डॉग्स को उच्च कोटि का प्रशिक्षण भी दिया गया है ताकि अपराध पर नियंत्रण किया जा सके एवं अपराधियों को पकड़ा जा सके। जनवरी 2024 से लेकर 31 अक्टूबर 2024 तक हरियाणा पुलिस के डॉग स्क्वायड की 24 मुकदद्मों को सुलझाने में मदद मिली है। इस अवधि के दौरान डॉग स्कवायड की मदद से 24 किलो 450 ग्राम गांजा, 17.18 ग्राम हेरोइन, 42.45 ग्राम स्मैक, 10 किलो 572 ग्राम डोडा पोस्त तथा 62 ग्राम चरस की रिकवरी की गई है। 3 कैटेगरी की डॉग हैं हरियाणा पुलिस में शामिल 1. पुलिस महानिदेशक (DGP) शत्रुजीत कपूर ने बताया कि हरियाणा पुलिस में वर्तमान में तीन तरह के डॉग्स को तैनात किया गया है। इन डॉग्स को इनकी खुबियों के मुताबिक अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है। पहले तरह के डॉग को ट्रैकर डॉग्स कहा जाता है, जो चोरी, मर्डर इत्यादि के मामलों में अनुसंधान अधिकारी (IO) की मदद करते हैं। इस तरह के डॉग्स राज्य अपराध शाखा के पास है जोकि लैब्राडोर नस्ल के होते हैं। 2. दूसरे प्रकार के डॉग एक्सप्लोसिव डॉग्स के नाम से जाने जाते हैं जो वीआईपी सुरक्षा तथा संदिग्ध स्थानों पर बम आदि की चेकिंग के लिए प्रयोग होते हैं। ये डॉग्स सीआईडी के पास होते हैं। इनमें भी लैब्राडोर नस्ल के डॉग्स प्रयोग किए जाते हैं। 3. तीसरी प्रकार के डॉग नारकोटिक्स डॉग्स होते हैं। ये डॉग्स मादक पदार्थों को जमीन, मकान, बिल्डिंग, व्हीकल आदि से सूंघ कर उनके बारे में इशारा करते है। पुलिस में अभी 63 ट्रेंड डॉग डीजीपी ने बताया कि वर्तमान में हरियाणा पुलिस के पास 63 डॉग्स है जिसमें से पांच डॉग्स हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में तथा 58 डॉग्स हरियाणा के सभी जिलों में तैनात है। इन सभी डॉग्स पर एक-एक डॉग हैंडलर तथा असिस्टेंट डॉग हैंडलर तैनात किया गया है। हरियाणा पुलिस के बेड़े में बेल्जियम शेफर्ड, जर्मन शेफर्ड तथा लैब्राडोर तीन प्रजाति के डॉग शामिल है। इन डॉग्स के खान पान तथा रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जाता है। 6 महीनें की होती है ट्रेनिंग पुलिस महानिदेशक ने बताया कि नारकोटिक्स डॉग्स को 3 माह से 6 माह तक की आयु में विभिन्न फर्मों से खरीदा जाता है। तत्पश्चात् इनका मेडिकल चेकअप करवाकर 6 माह के नारकोटिक कोर्स करवाया जाता हैं। यहां इन्हें 6 महीने की और ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद इन डॉग्स को जिलों में भेजा जाता है। नारकोटिक्स डॉग तकरीबन 10 या 11 साल के बाद रिटायर हो जाते है जिसमें रिटायर्ड डॉग्स को नियम अनुसार सबसे पहले डॉग हैंडलर तथा उसके बाद असिस्टेंट डॉग हैंडलर को अपने साथ घर ले जाने का ऑफर दिया जाता है अगर ये दोनों नहीं लेते तो इन्हें किसी एनजीओ या संस्था को दिया जाता है। इन सभी डॉग्स का प्रशिक्षण एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के अनुसार होता है। इसके अलावा डॉग स्क्वायड द्वारा 26 जनवरी तथा 15 अगस्त पर डॉग शो भी किया जाता है। क्या बोले डीजीपी पुलिस महानिदेशक ने कहा कि अपराध नियंत्रण में डॉग स्क्वायड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। डॉग स्क्वायड की मदद से कई महत्वपूर्ण मामलों को सुलझाने में मदद मिली है। हरियाणा पुलिस द्वारा इन डॉग्स को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देने के साथ साथ इनकी मूलभूत सुविधाओं का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है। इन डॉग्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम को विशेष रूप से डिजाइन किया जाता है ताकि अपराधियों की पहचान कर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके।
हरियाणा में 14 साल बाद सरकारी कर्मचारियों को राहत:मकान बनाने के लिए 25 लाख एडवांस मिलेगा, बेटा-बेटी की शादी के लिए लोन ले सकेंगे
हरियाणा में 14 साल बाद सरकारी कर्मचारियों को राहत:मकान बनाने के लिए 25 लाख एडवांस मिलेगा, बेटा-बेटी की शादी के लिए लोन ले सकेंगे हरियाणा सरकार ने 14 साल बाद सरकारी कर्मचारियों को एडवांस और लोन को लेकर बड़ी राहत दी है। प्रदेश सरकार ने मकान के निर्माण, विवाह, वाहन और कंप्यूटर खरीदने के लिए एडवांस और लोन की सीमा में बढ़ोतरी की है। इससे पहले 22 नवंबर 2010 को तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में यह बढ़ोतरी हुई थी। सरकार के इस फैसले से सरकारी कर्मचारी अब मकान बनाने के लिए 25 लाख रुपए तक एडवांस ले सकेंगे। पहले 20 लाख रुपए मिलते थे। बेटे-बेटी की शादी के लिए 3 लाख रुपए का लोन मिल सकेगा। वाहन और कंप्यूटर खरीदने के लिए भी लोन की राशि में बढ़ोतरी की गई है। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने एडवांस राशि में बढ़ोतरी को लेकर सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार, मंडल आयुक्तों, DC व उपमंडल अधिकारी (नागरिक) को निर्देश जारी कर दिए हैं। जानिए, कब कितना एडवांस और लोन मिलेगा… मकान-प्लॉट के लिए ऐसे मिलेगा एडवांस सरकारी कर्मचारी को उसकी पूरी सेवा अवधि में 25 लाख रुपए तक केवल एक बार एडवांस मिलेगा। गृह आवास भत्ता केवल एक व्यक्ति (पति या पत्नी) को दिया जाएगा। ब्याज दर जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) के बराबर होगी। मकान खरीद के लिए 34 महीने का मूल वेतन या अधिकतम 25 लाख रुपए में जो भी कम होगा, वह दिया जाएगा। घर बनाने के लिए एडवांस की कुल मंजूर राशि का 60 प्रतिशत अर्थात किसी भी वेतन मैट्रिक्स में 20 महीने का मूल वेतन और अधिकतम 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद शेष 10 लाख रुपए उसी भूखंड पर घर के निर्माण के लिए दिए जाएंगे। बेटे-बेटी की शादी के लिए 3 लाख मिलेंगे सरकारी कर्मचारी अपने बेटे-बेटी या बहन सहित किसी अन्य आश्रित के विवाह के लिए 10 माह का मूल वेतन और अधिकतम 3 लाख रुपए एडवांस ले सकेंगे। यह राशि पूरी सेवा के दौरान केवल 2 बार मिल सकेगी। ब्याज दर जीपीएफ के बराबर होगी। दूसरा एडवांस राज्य सरकार द्वारा प्रथम विवाह एडवांस के लिए निर्धारित ब्याज दर पर उपलब्ध होगा। कार लोन के लिए ये होंगे नियम 45 हजार रुपए और उससे अधिक का संशोधित वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारी इस एडवांस के लिए पात्र होंगे। ऐसे कर्मचारियों को कार खरीदने के लिए 15 माह का मूल वेतन, जिसकी अधिकतम सीमा साढ़े 6 लाख रुपए या मोटर कार की वास्तविक कीमत का 85%, जो भी कम हो, लोन मिलेगा। प्रथम लोन पर ब्याज दर जीपीएफ के बराबर तथा दूसरी बार लोन लेने पर 2% अधिक तथा तीसरी बार लोन लेने पर 4% अधिक होगी। दूसरा एवं तीसरा लोन पिछले लोन का नो ड्यूज सर्टिफिकेट (NDC) जारी होने के बाद ही दिया जाएगा। कंप्यूटर और साइकिल भी खरीद सकेंगे कंप्यूटर और लैपटॉप खरीदने के लिए 50 हजार रुपए लोन लिया जा सकेगा। दूसरा एवं तीसरा लोन पिछले लोन की NDC जारी होने के बाद ही प्रदान किया जाएगा। ब्याज दर सामान्य भविष्य निधि के बराबर होगी। साइकिल खरीद के लिए 4 हजार रुपए या साइकिल की वास्तविक कीमत, जो भी कम हो, लोन दिया जाएगा। ब्याज दर सामान्य भविष्य निधि के बराबर होगी। दूसरा और तीसरा एडवांस राज्य सरकार द्वारा प्रथम साइकिल एडवांस के लिए निर्धारित ब्याज दर पर उपलब्ध होगा।