सोनीपत के गांव गुहणा में सोलर स्ट्रीट लाइट में घोटाले को लेकर कोर्ट के आदेश पर पूर्व सरपंच समेत चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े का मामला दर्ज किया गया है। मामले में करीब 16.38 लाख रुपए के गबन का आरोप है। सोनीपत में JMIC जैसमीन प्रीत कौर की कोर्ट के आदेश पर थाना मोहाना में पूर्व सरपंच पूनम, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी मनीष मलिक, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी रुपेंद्र मलिक और बालाजी इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर के खिलाफ धारा 406, 409, 420, 467, 468, 471 और 120B के तहत मामला दर्ज किया गया है। ग्रामीण दीपक ने शिकायत की गांव गुहणा निवासी दीपक ने बताया कि 2017 में गांव में 125 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम बालाजी इंटरप्राइजेज को दिया गया। इस काम के लिए न तो कोई कोटेशन लिया गया और न ही किसी विभाग से अनुमति ली गई। सूचना का अधिकार के माध्यम से जब दस्तावेज मांगे तो पता चला कि 8 नवंबर 2017 को 125 और 3 जनवरी 2018 को 40 सोलर लाइट लगाने का दावा किया गया। दीपक ने बताया कि 20 नवंबर 2017 को ग्राम पंचायत ने प्रति लाइट 13 हजार 800 रुपए की दर से कुल 17 लाख 25 हजार 18 रुपए का भुगतान मंजूर किया। इस दौरान जब मेहर सोलर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड से इन लाइटों का रेट पूछा तो उन्होंने 6,400 रुपए प्रति और 5% GST बताया। इस तरह प्रति लाइट में दोगुने से ज्यादा का घोटाला किया गया। जांच में खुलासा
शिकायतकर्ता की RTI पर हरेडा ने जांच की। जांच में केवल 95 लाइटें ही लगी पाई गईं। 30 लाइटों के अलावा 40 अतिरिक्त लाइटों का फर्जी बिल बनाकर 5.52 लाख रुपए का अतिरिक्त गबन किया ग़या। 10.86 लाख और 5.52 लाख रुपए का गबन किया गया। शिकायतकर्ता ने पूर्व सरपंच पर फर्जी मार्कशीट से चुनाव लड़ने का भी आरोप लगाया है। स्कूल रिकॉर्ड में उनकी जन्मतिथि 5 मई 1988, आधार कार्ड में 1 जनवरी 1991, जबकि यूपी बोर्ड की मार्कशीट में 1 जनवरी 1990 दर्ज है। बालाजी इंटरप्राइजेज का पुराना घोटाला बालाजी इंटरप्राइजेज पर इससे पहले भी गांव हसनपुर में इसी तरह के घोटाले का मामला दर्ज है, जिसकी FIR नंबर 126/2020 थाना मुरथल में दर्ज है। शिकायतकर्ता ने कहा कि उन्होंने इस मामले को सीएम विंडो, पुलिस अधीक्षक और उपायुक्त के समक्ष भी उठाया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंततः कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज हुआ। सोनीपत के गांव गुहणा में सोलर स्ट्रीट लाइट में घोटाले को लेकर कोर्ट के आदेश पर पूर्व सरपंच समेत चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े का मामला दर्ज किया गया है। मामले में करीब 16.38 लाख रुपए के गबन का आरोप है। सोनीपत में JMIC जैसमीन प्रीत कौर की कोर्ट के आदेश पर थाना मोहाना में पूर्व सरपंच पूनम, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी मनीष मलिक, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी रुपेंद्र मलिक और बालाजी इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर के खिलाफ धारा 406, 409, 420, 467, 468, 471 और 120B के तहत मामला दर्ज किया गया है। ग्रामीण दीपक ने शिकायत की गांव गुहणा निवासी दीपक ने बताया कि 2017 में गांव में 125 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम बालाजी इंटरप्राइजेज को दिया गया। इस काम के लिए न तो कोई कोटेशन लिया गया और न ही किसी विभाग से अनुमति ली गई। सूचना का अधिकार के माध्यम से जब दस्तावेज मांगे तो पता चला कि 8 नवंबर 2017 को 125 और 3 जनवरी 2018 को 40 सोलर लाइट लगाने का दावा किया गया। दीपक ने बताया कि 20 नवंबर 2017 को ग्राम पंचायत ने प्रति लाइट 13 हजार 800 रुपए की दर से कुल 17 लाख 25 हजार 18 रुपए का भुगतान मंजूर किया। इस दौरान जब मेहर सोलर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड से इन लाइटों का रेट पूछा तो उन्होंने 6,400 रुपए प्रति और 5% GST बताया। इस तरह प्रति लाइट में दोगुने से ज्यादा का घोटाला किया गया। जांच में खुलासा
शिकायतकर्ता की RTI पर हरेडा ने जांच की। जांच में केवल 95 लाइटें ही लगी पाई गईं। 30 लाइटों के अलावा 40 अतिरिक्त लाइटों का फर्जी बिल बनाकर 5.52 लाख रुपए का अतिरिक्त गबन किया ग़या। 10.86 लाख और 5.52 लाख रुपए का गबन किया गया। शिकायतकर्ता ने पूर्व सरपंच पर फर्जी मार्कशीट से चुनाव लड़ने का भी आरोप लगाया है। स्कूल रिकॉर्ड में उनकी जन्मतिथि 5 मई 1988, आधार कार्ड में 1 जनवरी 1991, जबकि यूपी बोर्ड की मार्कशीट में 1 जनवरी 1990 दर्ज है। बालाजी इंटरप्राइजेज का पुराना घोटाला बालाजी इंटरप्राइजेज पर इससे पहले भी गांव हसनपुर में इसी तरह के घोटाले का मामला दर्ज है, जिसकी FIR नंबर 126/2020 थाना मुरथल में दर्ज है। शिकायतकर्ता ने कहा कि उन्होंने इस मामले को सीएम विंडो, पुलिस अधीक्षक और उपायुक्त के समक्ष भी उठाया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंततः कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज हुआ। हरियाणा | दैनिक भास्कर
