<p style=”text-align: justify;”><strong>Madhya Pradesh News:</strong> देश को आजादी दिलाने वाले स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों की स्मृति में 30 जनवरी 2025 को 2 मिनट के लिए मौन धारण किया जाएगा. इसे लेकर मध्य प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है. इसके अलावा सार्वजनिक उपक्रम के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थाओं में भी इस आदेश का पालन कराए जाने को कहा गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>मध्य प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव सचिंद्र राव की ओर से आदेश जारी किया गया है. यह आदेश मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टर, समस्त विभागों के प्रमुख और संभाग आयुक्त के नाम जारी किया गया है. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>एमपी सरकार के आदेश में क्या कहा गया?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>आदेश में लिखा गया है कि हर साल 30 जनवरी को सुबह 11:00 बजे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने जीवन का बलिदान देने वालों के लिए 2 मिनट का मौन रखा जाता है. इस संबंध में पूर्व में भी गाइडलाइन जारी हो चुकी है. 30 जनवरी को 11:00 बजे मौन रखकर काम या गतिविधि रोकी जाना चाहिए. इसके अलावा अगर संभव हो तो 2 मिनट के मौन की अवधि शुरू होने और समाप्त होने पर सूचना के रूप में सायरन का उपयोग किया जाना चाहिए. अगर सायरन ना हो तो अन्य सिग्नल के साथ मौन धारण कराया जाना चाहिए.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>शहीद दिवस पर आम लोगों को जोड़ने का भी निर्देश</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>एमपी में मोहन यादव सरकार के सामान्य प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों में स्पष्ट रूप से जिक्र किया गया है कि आम जनता को भी शहीदों की स्मृति दिवस से जोड़ा जाना चाहिए. शहीद दिवस को उचित गंभीरता के साथ मनाया जाना चाहिए. इसके लिए हम लोगों का इस ओर ध्यान केंद्रित किया जाना जरूरी है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>शैक्षणिक संस्थाओं के लिए भी आदेश</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>आदेश में ये भी जिक्र किया गया है कि शहीद दिवस मनाने के संबंध में नियंत्रणाधीन सभी शैक्षणिक संस्थाओं और सार्वजनिक उपक्रम को निर्देश जारी किए जाने चाहिए ताकि पूरा आयोजन गंभीरता के साथ मनाया जा सके. इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय एकता के बारे में वार्ता, भाषण के माध्यम से जानकारी दी जानी चाहिए.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें:</strong></p>
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<p style=”text-align: justify;”>मध्य प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव सचिंद्र राव की ओर से आदेश जारी किया गया है. यह आदेश मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टर, समस्त विभागों के प्रमुख और संभाग आयुक्त के नाम जारी किया गया है. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>एमपी सरकार के आदेश में क्या कहा गया?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>आदेश में लिखा गया है कि हर साल 30 जनवरी को सुबह 11:00 बजे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने जीवन का बलिदान देने वालों के लिए 2 मिनट का मौन रखा जाता है. इस संबंध में पूर्व में भी गाइडलाइन जारी हो चुकी है. 30 जनवरी को 11:00 बजे मौन रखकर काम या गतिविधि रोकी जाना चाहिए. इसके अलावा अगर संभव हो तो 2 मिनट के मौन की अवधि शुरू होने और समाप्त होने पर सूचना के रूप में सायरन का उपयोग किया जाना चाहिए. अगर सायरन ना हो तो अन्य सिग्नल के साथ मौन धारण कराया जाना चाहिए.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>शहीद दिवस पर आम लोगों को जोड़ने का भी निर्देश</strong></p>
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<p style=”text-align: justify;”><strong>शैक्षणिक संस्थाओं के लिए भी आदेश</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>आदेश में ये भी जिक्र किया गया है कि शहीद दिवस मनाने के संबंध में नियंत्रणाधीन सभी शैक्षणिक संस्थाओं और सार्वजनिक उपक्रम को निर्देश जारी किए जाने चाहिए ताकि पूरा आयोजन गंभीरता के साथ मनाया जा सके. इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय एकता के बारे में वार्ता, भाषण के माध्यम से जानकारी दी जानी चाहिए.</p>
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