हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम पर हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान धर्म के नाम पर वोट मांगने के आरोप पर अब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में 13 मई को अगली सुनवाई होगी। 1 मई को इस केस में कोर्ट में बहस होनी थी, लेकिन खेल मंत्री गौरव गौतम के वकील ने कोर्ट में पहुंचकर बहस के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। जिस पर कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की तारीख 13 मई तय की है। 28 मार्च को इस केस में खेल मंत्री गौरव गौतम के वकील विजय कुमार जिंदल ने जवाब दाखिल किया था। इसके बाद 3 अप्रैल को कोर्ट में दोनों पक्षों को बहस के लिए बुलाया था। जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में बहस की तारीख 8 अप्रैल रख दी थी। लेकिन खेल मंत्री के वकील के कोर्ट में नहीं पहुंचने से तारीख को 1 मई कर दिया गया था। जिसके बाद अब फिर से तारीख बढ़ा दी गई है और 13 मई को इस मामले में सुनवाई की जाएगी। क्या है पूरा मामला खेल मंत्री गौरव गौतम के खिलाफ कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि गौरव गौतम ने विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान जनसभा में धर्म के नाम पर वोट मांगकर भ्रष्ट आचरण किया। पूर्व मंत्री दलाल की याचिका में आरोप है कि गौतम ने चुनावी समर्थन हासिल करने के इरादे से अपने चुनाव अभियान को धार्मिक भावनाओं से जोड़कर और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित कर वोट मांगे हैं। यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। दलाल ने अपनी याचिका में कहा कि गौरव गौतम ने गलत तरीके से लोगों को बहकावे में लेकर चुनाव जीता है। ऐसे में याचिकाकर्ता को तत्काल राहत देते हुए न्याय मिलना चाहिए। अब तक केस में क्या-क्या हुआ हरियाणा में सितंबर में विधानसभा चुनाव होने के बाद पूर्व मंत्री करण दलाल ने हाईकोर्ट में खेल मंत्री गौरव गौतम पर विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान धर्म के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसके बाद हाईकोर्ट में खेल मंत्री को 14 दिसंबर 2024 को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस भेजा गया। इस नोटिस का जवाब मंत्री को 6 जनवरी 2025 तक दाखिल करना था। लेकिन मंत्री गौरव गौतम की तरफ से नोटिस का जवाब नहीं दिया गया। 28 मार्च को खेल मंत्री ने जवाब दाखिल किया हाईकोर्ट के जस्टिस पुरी ने खेल मंत्री को जवाब दाखिल करने के लिए 28 मार्च का समय दिया था । इसके बाद 28 मार्च को खेल मंत्री के वकील विजय कुमार जिंदल ने कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया था। जवाब दाखिल करने के बाद केस में बहस के लिए 3 अप्रैल की तारीख कोर्ट की तरफ से दी गई थी । 3 अप्रैल से बढ़ाकर 8 अप्रैल हुई थी तारीख हाईकोर्ट में 3 अप्रैल को बहस नहीं हो सकी, जिसके बाद कोर्ट के द्वारा बहस के लिए 8 अप्रैल की तारीख तय की गई थी। लेकिन 8 अप्रैल को खेल मंत्री के वकील विजय कुमार जिंदल कोर्ट नहीं पहुंचे। जिसके चलते एक बार फिर से बहस के लिए नई तारीख 1 मई तय कर दी गई थी । अब 13 मई को होगी सुनवाई पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में इस केस को लेकर खेल मंत्री के वकील ने बहस के लिए कोर्ट से अतिरिक्त समय मांगा है। जिसके चलते 1 मई को होने वाली बहस टल गई । अब इस मामले में 13 मई को बहस की जाएगी। हालांकि गौरव गौतम ने वकील ने कोर्ट में जवाब दाखिल कर दलाल द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को पहले ही निराधार बताया है। दलाल बोले- न्याय के लिए लड़ाई जारी करण सिंह दलाल ने बातचीत के दौरान कहा कि खेल मंत्री के खिलाफ उन्होंने पर्याप्त सबूत कोर्ट को दिए हैं। खेल मंत्री के पास बचाव का कोई रास्ता नहीं बचा है। इसलिए वह बहस से बच रहे हैं। कोर्ट की तरफ से अब 13 मई को बहस के लिए तारीख दी गई है। उनको न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है। उनको न्याय जरूर मिलेगा। साल 2024 में सिंतबर में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़कर विधायक बने खेल मंत्री गौरव गौतम ने कांग्रेस के उम्मीदवार करण सिंह दलाल को 33 हजार वोटों से हरा दिया था। हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम पर हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान धर्म के नाम पर वोट मांगने के आरोप पर अब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में 13 मई को अगली सुनवाई होगी। 1 मई को इस केस में कोर्ट में बहस होनी थी, लेकिन खेल मंत्री गौरव गौतम के वकील ने कोर्ट में पहुंचकर बहस के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। जिस पर कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की तारीख 13 मई तय की है। 28 मार्च को इस केस में खेल मंत्री गौरव गौतम के वकील विजय कुमार जिंदल ने जवाब दाखिल किया था। इसके बाद 3 अप्रैल को कोर्ट में दोनों पक्षों को बहस के लिए बुलाया था। जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में बहस की तारीख 8 अप्रैल रख दी थी। लेकिन खेल मंत्री के वकील के कोर्ट में नहीं पहुंचने से तारीख को 1 मई कर दिया गया था। जिसके बाद अब फिर से तारीख बढ़ा दी गई है और 13 मई को इस मामले में सुनवाई की जाएगी। क्या है पूरा मामला खेल मंत्री गौरव गौतम के खिलाफ कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि गौरव गौतम ने विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान जनसभा में धर्म के नाम पर वोट मांगकर भ्रष्ट आचरण किया। पूर्व मंत्री दलाल की याचिका में आरोप है कि गौतम ने चुनावी समर्थन हासिल करने के इरादे से अपने चुनाव अभियान को धार्मिक भावनाओं से जोड़कर और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित कर वोट मांगे हैं। यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। दलाल ने अपनी याचिका में कहा कि गौरव गौतम ने गलत तरीके से लोगों को बहकावे में लेकर चुनाव जीता है। ऐसे में याचिकाकर्ता को तत्काल राहत देते हुए न्याय मिलना चाहिए। अब तक केस में क्या-क्या हुआ हरियाणा में सितंबर में विधानसभा चुनाव होने के बाद पूर्व मंत्री करण दलाल ने हाईकोर्ट में खेल मंत्री गौरव गौतम पर विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान धर्म के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसके बाद हाईकोर्ट में खेल मंत्री को 14 दिसंबर 2024 को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस भेजा गया। इस नोटिस का जवाब मंत्री को 6 जनवरी 2025 तक दाखिल करना था। लेकिन मंत्री गौरव गौतम की तरफ से नोटिस का जवाब नहीं दिया गया। 28 मार्च को खेल मंत्री ने जवाब दाखिल किया हाईकोर्ट के जस्टिस पुरी ने खेल मंत्री को जवाब दाखिल करने के लिए 28 मार्च का समय दिया था । इसके बाद 28 मार्च को खेल मंत्री के वकील विजय कुमार जिंदल ने कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया था। जवाब दाखिल करने के बाद केस में बहस के लिए 3 अप्रैल की तारीख कोर्ट की तरफ से दी गई थी । 3 अप्रैल से बढ़ाकर 8 अप्रैल हुई थी तारीख हाईकोर्ट में 3 अप्रैल को बहस नहीं हो सकी, जिसके बाद कोर्ट के द्वारा बहस के लिए 8 अप्रैल की तारीख तय की गई थी। लेकिन 8 अप्रैल को खेल मंत्री के वकील विजय कुमार जिंदल कोर्ट नहीं पहुंचे। जिसके चलते एक बार फिर से बहस के लिए नई तारीख 1 मई तय कर दी गई थी । अब 13 मई को होगी सुनवाई पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में इस केस को लेकर खेल मंत्री के वकील ने बहस के लिए कोर्ट से अतिरिक्त समय मांगा है। जिसके चलते 1 मई को होने वाली बहस टल गई । अब इस मामले में 13 मई को बहस की जाएगी। हालांकि गौरव गौतम ने वकील ने कोर्ट में जवाब दाखिल कर दलाल द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को पहले ही निराधार बताया है। दलाल बोले- न्याय के लिए लड़ाई जारी करण सिंह दलाल ने बातचीत के दौरान कहा कि खेल मंत्री के खिलाफ उन्होंने पर्याप्त सबूत कोर्ट को दिए हैं। खेल मंत्री के पास बचाव का कोई रास्ता नहीं बचा है। इसलिए वह बहस से बच रहे हैं। कोर्ट की तरफ से अब 13 मई को बहस के लिए तारीख दी गई है। उनको न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है। उनको न्याय जरूर मिलेगा। साल 2024 में सिंतबर में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़कर विधायक बने खेल मंत्री गौरव गौतम ने कांग्रेस के उम्मीदवार करण सिंह दलाल को 33 हजार वोटों से हरा दिया था। हरियाणा | दैनिक भास्कर
