हरियाणा के सोनीपत में कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा को गालियां देने के मामले में गोहाना के एक व्यक्ति के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज हुआ है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को आधार बना कर डीएसपी बरवाला को शिकायत दी गई थी। बरवाला से शिकायत यहां गोहाना पुलिस को फॉरवर्ड की गई थी। पुलिस मामले में छानबीन कर रही है। जानकारी के अनुसार श्री गुरू रविदास सभा बरवाला के पदाधिकारियों की ओर से दी गई शिकायत क्रमांक नंबर 403 DAK/G दिनांक 26/09/2024 में वीरेंद्र कुमार व अन्य ने कहा कि कल उनको एक चैनल से वीडियो प्राप्त हुई है। इसमें एक व्यक्ति कांग्रेस की वरिष्ठ नेता व सांसद कुमारी सैलजा को लेकर गंदी गंदी गालियां दे रहा है। इससे पूरे समाज मे रोष है। उन्होंने कहा कि इस वीडियो मे दिख रहे व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। गोहाना सदर थाना के ASI संजय कुमार के अनुसार श्री गुरू रविदास सभा बरवाला की ओर से एक पत्र डाक द्वारा पुलिस को मिला है। पुलिस ने मामले में राय के लिए इस पत्र को ADA सोनीपत को भेजा था। एडीए की ओर से 19 अक्टूबर को बताया गया कि वीडियो रिकॉर्डिंग का अवलोकन करने के बाद, उनकी यह राय है कि प्रथम दृष्ट्या यह संज्ञेय अपराध है। एडीए की ओर से बताया गया कि माननीय कोर्ट के निर्णय के वीडियो में ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य शीर्षक है, इसलिए धारा 296 बीएनएस और 67 आईटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की जाए। पुलिस ने अब इस मामले में शनिवार को थाना सदर गोहाना में धारा 296 BNS व 67 IT ACT के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस अब वीडियो में कुमारी सैलजा के बारे में अपशब्द बोल रहे व्यक्ति की पहचान के प्रयास में लगी है। हरियाणा के सोनीपत में कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा को गालियां देने के मामले में गोहाना के एक व्यक्ति के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज हुआ है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को आधार बना कर डीएसपी बरवाला को शिकायत दी गई थी। बरवाला से शिकायत यहां गोहाना पुलिस को फॉरवर्ड की गई थी। पुलिस मामले में छानबीन कर रही है। जानकारी के अनुसार श्री गुरू रविदास सभा बरवाला के पदाधिकारियों की ओर से दी गई शिकायत क्रमांक नंबर 403 DAK/G दिनांक 26/09/2024 में वीरेंद्र कुमार व अन्य ने कहा कि कल उनको एक चैनल से वीडियो प्राप्त हुई है। इसमें एक व्यक्ति कांग्रेस की वरिष्ठ नेता व सांसद कुमारी सैलजा को लेकर गंदी गंदी गालियां दे रहा है। इससे पूरे समाज मे रोष है। उन्होंने कहा कि इस वीडियो मे दिख रहे व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। गोहाना सदर थाना के ASI संजय कुमार के अनुसार श्री गुरू रविदास सभा बरवाला की ओर से एक पत्र डाक द्वारा पुलिस को मिला है। पुलिस ने मामले में राय के लिए इस पत्र को ADA सोनीपत को भेजा था। एडीए की ओर से 19 अक्टूबर को बताया गया कि वीडियो रिकॉर्डिंग का अवलोकन करने के बाद, उनकी यह राय है कि प्रथम दृष्ट्या यह संज्ञेय अपराध है। एडीए की ओर से बताया गया कि माननीय कोर्ट के निर्णय के वीडियो में ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य शीर्षक है, इसलिए धारा 296 बीएनएस और 67 आईटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की जाए। पुलिस ने अब इस मामले में शनिवार को थाना सदर गोहाना में धारा 296 BNS व 67 IT ACT के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस अब वीडियो में कुमारी सैलजा के बारे में अपशब्द बोल रहे व्यक्ति की पहचान के प्रयास में लगी है। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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