हरियाणा के चरखी दादरी में मंगलवार को गौमांस मिलने से बवाल हो गया। गौसेवकों ने गांव हंसावास खुर्द में झुग्गियों में रहने वाले कुछ प्रवासी लोगों को गौमांस पकाते हुए पकड़ा है। पूछने पर उन्होंने खुद भी मान लिया कि उन्होंने गाय का मांस पकाया था। इसके बाद गौसेवकों ने सभी आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने 6 आरोपियों को हिरासत में लिया है। इनसे पूछताछ जारी है। साथ ही मामले की जांच के लिए पुलिस ने पके हुए मांस के सैंपल भी जब्त किए हैं, और उन्हें जांच के लिए भेजा है। ये सभी लोग अपने आप को असम का निवासी बता रह हैं। हालांकि, गौसेवकों का कहना है कि जब इनके आधार कार्ड स्कैन किए गए तो वे डिटेक्ट नहीं हुए। झुग्गियों में गौमांस मामले के PHOTOS… पहले गौरक्षकों ने अपने स्तर पर तसल्ली की
गौ रक्षा दल के सदस्य रविंद्र ने बताया है कि झुग्गियों में रहने वाले ये लोग मजदूरी करते हैं। गौ रक्षा दल की टीम को सूचना मिली थी कि ये लोग गौमांस बनाकर खाते हैं। जब टीम ने अपने स्तर पर तसल्ली करनी चाही तो गौ मांस बनाकर खाने की बात सामने आई। इसके बाद टीम के अन्य सदस्य आए और गांव के सरपंच को भी अवगत करवाया। बस अड्डे के पास सतनाली-बाढ़ड़ा सड़क के पास स्थित इन झुग्गियों में जब तलाशी ली गई तो कई बर्तनों में पका हुआ मांस मिला। वहां मौजूद व्यक्ति असरुद्दीन ने पहले इसे भैंस का मांस बताया। जब उनसे गहराई से पूछताछ की गई तो वह पहले वहां से भाग खड़ा हुआ। फिर जब उसे पकड़ लिया गया तो उसने गौमांस पकाने की बात मान ली। 4 बर्तनों में मांस था, एक में गाय का
इसके बाद वहां रहने वाले दूसरे लोगों को बुलाया गया, जो काम पर गए थे। उनसे भी पूछताछ की गई तो उन्होंने 4 बर्तन दिखाए। उन्होंने बताया कि इनमें से एक बर्तन में गौमांस है। उसे 4 दिन पहले पकाया गया था। यह गौमांस वह चरखी दादरी से अब्दुल्ला नाम के व्यक्ति से खरीदकर लाए थे। इस दौरान लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई और हंगामा हुआ। बाद में डायल-112 पर मामले की सूचना दी गई। इसके बाद ERV टीम मौके पर पहुंची। वहीं, सूचना मिलने पर सहायक SHO जयबीर सिंह टीम सहित मौके पर पहुंचे और वहां से प्रवासी 6 लोगों को मांस के साथ थाने ले गई। इनमें जियारुल हक, असरुद्दीन, इमान अली, जाहिरुल, कासीम अली और एक अन्य शामिल है। ये सभी अपने आप को असम के निवासी बता रहे हैं। डॉक्टर ने सैंपल लिए
वहीं, इस दौरान पशु चिकित्सक को मौके पर बुलाकर सैंपल लिए गए। रविंद्र ने बताया कि झुग्गियों में रहने वाले लोगों के पास आधार कार्ड व कागजात हैं, लेकिन पूरा शक है कि वे कागजात फर्जी हैं। वहीं, लोगों ने स्वयं 2 बार गौमांस लाकर खाने की बात कबूली है। झुग्गियों हटाने के लिए बोला
गांव के सरपंच प्रतिनिधि विजय शर्मा और अन्य ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें पहले इस प्रकार की जानकारी नहीं थी। अब मामला संज्ञान में आते ही उक्त लोगों को कल 10 बजे से पहले गांव से झुग्गियों को हटाने के लिए बोल दिया गया है। शीघ्र गांव से झुग्गियों को हटवाया जाएगा। स्पष्ट नहीं, मांस किस चीज का: सहायक SHO
बाढ़ड़ा सहायक SHO जयबीर सिंह ग्रेवाल ने कहा कि सूचना मिलने पर वह टीम सहित मौके पर पहुंचे थे। मौके पर बर्तनों में पका हुआ मांस मिला है। अभी स्पष्ट तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि मांस किस चीज का है। पशु चिकित्सक को बुलाकर सैंपल लिए गए हैं और मामले में कार्रवाई की जा रही है। हरियाणा में बैन है गौमांस की बिक्री
हरियाणा विधानसभा में ‘गोवंश संरक्षण संवर्धन बिल 2015’ के तहत बीफ पर बैन लगाया गया है। इस कानून के तहत राज्य में गौ हत्या के लिए 10 साल के सश्रम कारावास का प्रावधान है। इसके अलावा जुर्माना वसूलने का भी प्रावधान है। हरियाणा सरकार ने किसी भी रूप में गोमांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। हरियाणा के चरखी दादरी में मंगलवार को गौमांस मिलने से बवाल हो गया। गौसेवकों ने गांव हंसावास खुर्द में झुग्गियों में रहने वाले कुछ प्रवासी लोगों को गौमांस पकाते हुए पकड़ा है। पूछने पर उन्होंने खुद भी मान लिया कि उन्होंने गाय का मांस पकाया था। इसके बाद गौसेवकों ने सभी आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने 6 आरोपियों को हिरासत में लिया है। इनसे पूछताछ जारी है। साथ ही मामले की जांच के लिए पुलिस ने पके हुए मांस के सैंपल भी जब्त किए हैं, और उन्हें जांच के लिए भेजा है। ये सभी लोग अपने आप को असम का निवासी बता रह हैं। हालांकि, गौसेवकों का कहना है कि जब इनके आधार कार्ड स्कैन किए गए तो वे डिटेक्ट नहीं हुए। झुग्गियों में गौमांस मामले के PHOTOS… पहले गौरक्षकों ने अपने स्तर पर तसल्ली की
गौ रक्षा दल के सदस्य रविंद्र ने बताया है कि झुग्गियों में रहने वाले ये लोग मजदूरी करते हैं। गौ रक्षा दल की टीम को सूचना मिली थी कि ये लोग गौमांस बनाकर खाते हैं। जब टीम ने अपने स्तर पर तसल्ली करनी चाही तो गौ मांस बनाकर खाने की बात सामने आई। इसके बाद टीम के अन्य सदस्य आए और गांव के सरपंच को भी अवगत करवाया। बस अड्डे के पास सतनाली-बाढ़ड़ा सड़क के पास स्थित इन झुग्गियों में जब तलाशी ली गई तो कई बर्तनों में पका हुआ मांस मिला। वहां मौजूद व्यक्ति असरुद्दीन ने पहले इसे भैंस का मांस बताया। जब उनसे गहराई से पूछताछ की गई तो वह पहले वहां से भाग खड़ा हुआ। फिर जब उसे पकड़ लिया गया तो उसने गौमांस पकाने की बात मान ली। 4 बर्तनों में मांस था, एक में गाय का
इसके बाद वहां रहने वाले दूसरे लोगों को बुलाया गया, जो काम पर गए थे। उनसे भी पूछताछ की गई तो उन्होंने 4 बर्तन दिखाए। उन्होंने बताया कि इनमें से एक बर्तन में गौमांस है। उसे 4 दिन पहले पकाया गया था। यह गौमांस वह चरखी दादरी से अब्दुल्ला नाम के व्यक्ति से खरीदकर लाए थे। इस दौरान लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई और हंगामा हुआ। बाद में डायल-112 पर मामले की सूचना दी गई। इसके बाद ERV टीम मौके पर पहुंची। वहीं, सूचना मिलने पर सहायक SHO जयबीर सिंह टीम सहित मौके पर पहुंचे और वहां से प्रवासी 6 लोगों को मांस के साथ थाने ले गई। इनमें जियारुल हक, असरुद्दीन, इमान अली, जाहिरुल, कासीम अली और एक अन्य शामिल है। ये सभी अपने आप को असम के निवासी बता रहे हैं। डॉक्टर ने सैंपल लिए
वहीं, इस दौरान पशु चिकित्सक को मौके पर बुलाकर सैंपल लिए गए। रविंद्र ने बताया कि झुग्गियों में रहने वाले लोगों के पास आधार कार्ड व कागजात हैं, लेकिन पूरा शक है कि वे कागजात फर्जी हैं। वहीं, लोगों ने स्वयं 2 बार गौमांस लाकर खाने की बात कबूली है। झुग्गियों हटाने के लिए बोला
गांव के सरपंच प्रतिनिधि विजय शर्मा और अन्य ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें पहले इस प्रकार की जानकारी नहीं थी। अब मामला संज्ञान में आते ही उक्त लोगों को कल 10 बजे से पहले गांव से झुग्गियों को हटाने के लिए बोल दिया गया है। शीघ्र गांव से झुग्गियों को हटवाया जाएगा। स्पष्ट नहीं, मांस किस चीज का: सहायक SHO
बाढ़ड़ा सहायक SHO जयबीर सिंह ग्रेवाल ने कहा कि सूचना मिलने पर वह टीम सहित मौके पर पहुंचे थे। मौके पर बर्तनों में पका हुआ मांस मिला है। अभी स्पष्ट तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि मांस किस चीज का है। पशु चिकित्सक को बुलाकर सैंपल लिए गए हैं और मामले में कार्रवाई की जा रही है। हरियाणा में बैन है गौमांस की बिक्री
हरियाणा विधानसभा में ‘गोवंश संरक्षण संवर्धन बिल 2015’ के तहत बीफ पर बैन लगाया गया है। इस कानून के तहत राज्य में गौ हत्या के लिए 10 साल के सश्रम कारावास का प्रावधान है। इसके अलावा जुर्माना वसूलने का भी प्रावधान है। हरियाणा सरकार ने किसी भी रूप में गोमांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। हरियाणा | दैनिक भास्कर