हरियाणा में ग्रुप सी-डी भर्ती के लिए नए नियम बनेंगे:कैबिनेट में मिलेगी मंजूरी; 3 साल के लिए CET वैध होगी, ओवरएज हुए तो नहीं दे पाएंगे एग्जाम

हरियाणा में ग्रुप सी-डी भर्ती के लिए नए नियम बनेंगे:कैबिनेट में मिलेगी मंजूरी; 3 साल के लिए CET वैध होगी, ओवरएज हुए तो नहीं दे पाएंगे एग्जाम

हरियाणा सरकार ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों की सीधी भर्ती के लिए नियम बनाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता 5 मई को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक से इन नियमों की मंजूरी ली जाएगी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भर्ती नियम बनाने के निर्देश दिए थे। इन निर्देशों की पालना करते हुए और नए सीईटी से पहले इन नियमों को मंजूरी के बाद अधिसूचित किया जाएगा। इन नियमों को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) (भर्ती प्रक्रिया) नियम, 2025 कहा जाएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के जरिए ग्रुप सी और ग्रुप डी के जिन पदों की सीधी भर्ती होनी है। उनके लिए ये नियम बनाए जाएंगे। विभागों को HSSC को देना होगा पूरा ब्योरा सरकार के नियंत्रण वाले सभी विभागों और सरकारी संगठनों के प्रमुख ग्रुप सी के खाली पदों के लिए अपनी मांगें संबंधित सेवा नियमों में दिए गए पात्रता मानदंडों के साथ निर्धारित प्रारूप में हरिवाणा कर्मचारी चयन आयोग को प्रस्तुत करेंगे। हालांकि, ग्रुप डी पदों के लिए मांग मानव संसाधन निदेशालय हरियाणा को भेजी जाएंगी। हरियाणा सरकार के नियंत्रण में विभागों और सरकारी संगठनों से मांग प्राप्त होने पर, भर्ती के लिए खाली पदों को आयोग द्वारा विज्ञापित किया जाएगा। मेरिट के आधार पर बुलाया जाएगा इसके साथ ही विज्ञापित पदों के लिए पाठ्‌यक्रम, कौशल या लिखित परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया तरीका और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता या अनुभव प्राप्त करने की अंतिम तिथि भी दी जाएगी। विज्ञापन जारी होने पर, आयोग सीईटी अंकों, एचटेट योग्यता (जैसा भी मामला हो) की मेरिट सूची के आधार पर पात्र उम्मीदवारों से इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन आमंत्रित करेगा ताकि यह पता चल सके कि उम्मीदवार पद के लिए कौशल और या लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित होने के इच्छुक है या नहीं। ओवरएज होने पर नहीं दे पाएंगे एग्जाम पहले या किसी बाद के प्रयास में किसी आवेदक प्रारा प्राप्त सीईटी अंक सीईटी के परिणाम की घोषणा की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए वैध हैं। यदि वैचता अवधि के दौरान, कोई आवेदक विज्ञापित पद के लिए निर्धारित उपरी आयु सीमा, जिसमें आयु में छूट भी शामिल है, प्राप्त कर लेता है, तो यह लिखित या कौशल परीक्षा में बैठने का हकदार नहीं होगा। आरक्षण की वैधता लास्ट डेट पर तय होगी शैक्षिक योग्यता के संबंध में, उम्मीदवार की डिग्री विज्ञापित पद के लिए आवेदन पत्र जमा करने के लिए निर्धारित कट ऑफ अंतिम तिथि के बाद वैध होगी। यदि एग्जाम के लिए अंतिम परिणाम शैक्षणिक संस्थान द्वारा अंतिम तिथि कटऑफ तिथि से पहले आधिकारिक तरीके से घोषित किया जाता है। आवेदक को दस्तावेजों की जांच के समय ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, आरक्षण के संबंध में, आरक्षण लाभ के लिए प्रमाण पत्र की वैधता विज्ञापन की अंतिम तिथि पर विचार की जाएगी। हरियाणा सरकार ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों की सीधी भर्ती के लिए नियम बनाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता 5 मई को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक से इन नियमों की मंजूरी ली जाएगी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भर्ती नियम बनाने के निर्देश दिए थे। इन निर्देशों की पालना करते हुए और नए सीईटी से पहले इन नियमों को मंजूरी के बाद अधिसूचित किया जाएगा। इन नियमों को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) (भर्ती प्रक्रिया) नियम, 2025 कहा जाएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के जरिए ग्रुप सी और ग्रुप डी के जिन पदों की सीधी भर्ती होनी है। उनके लिए ये नियम बनाए जाएंगे। विभागों को HSSC को देना होगा पूरा ब्योरा सरकार के नियंत्रण वाले सभी विभागों और सरकारी संगठनों के प्रमुख ग्रुप सी के खाली पदों के लिए अपनी मांगें संबंधित सेवा नियमों में दिए गए पात्रता मानदंडों के साथ निर्धारित प्रारूप में हरिवाणा कर्मचारी चयन आयोग को प्रस्तुत करेंगे। हालांकि, ग्रुप डी पदों के लिए मांग मानव संसाधन निदेशालय हरियाणा को भेजी जाएंगी। हरियाणा सरकार के नियंत्रण में विभागों और सरकारी संगठनों से मांग प्राप्त होने पर, भर्ती के लिए खाली पदों को आयोग द्वारा विज्ञापित किया जाएगा। मेरिट के आधार पर बुलाया जाएगा इसके साथ ही विज्ञापित पदों के लिए पाठ्‌यक्रम, कौशल या लिखित परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया तरीका और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता या अनुभव प्राप्त करने की अंतिम तिथि भी दी जाएगी। विज्ञापन जारी होने पर, आयोग सीईटी अंकों, एचटेट योग्यता (जैसा भी मामला हो) की मेरिट सूची के आधार पर पात्र उम्मीदवारों से इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन आमंत्रित करेगा ताकि यह पता चल सके कि उम्मीदवार पद के लिए कौशल और या लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित होने के इच्छुक है या नहीं। ओवरएज होने पर नहीं दे पाएंगे एग्जाम पहले या किसी बाद के प्रयास में किसी आवेदक प्रारा प्राप्त सीईटी अंक सीईटी के परिणाम की घोषणा की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए वैध हैं। यदि वैचता अवधि के दौरान, कोई आवेदक विज्ञापित पद के लिए निर्धारित उपरी आयु सीमा, जिसमें आयु में छूट भी शामिल है, प्राप्त कर लेता है, तो यह लिखित या कौशल परीक्षा में बैठने का हकदार नहीं होगा। आरक्षण की वैधता लास्ट डेट पर तय होगी शैक्षिक योग्यता के संबंध में, उम्मीदवार की डिग्री विज्ञापित पद के लिए आवेदन पत्र जमा करने के लिए निर्धारित कट ऑफ अंतिम तिथि के बाद वैध होगी। यदि एग्जाम के लिए अंतिम परिणाम शैक्षणिक संस्थान द्वारा अंतिम तिथि कटऑफ तिथि से पहले आधिकारिक तरीके से घोषित किया जाता है। आवेदक को दस्तावेजों की जांच के समय ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, आरक्षण के संबंध में, आरक्षण लाभ के लिए प्रमाण पत्र की वैधता विज्ञापन की अंतिम तिथि पर विचार की जाएगी।   हरियाणा | दैनिक भास्कर