हरियाणा सरकार ने SE को दोबारा सस्पेंड किया:हाईकोर्ट ने मंत्री विज के आदेश पर रोक लगाई थी; ढांडा ने कहा था- बख्शेंगे नहीं

हरियाणा सरकार ने SE को दोबारा सस्पेंड किया:हाईकोर्ट ने मंत्री विज के आदेश पर रोक लगाई थी; ढांडा ने कहा था- बख्शेंगे नहीं

हरियाणा के जींद में बिजली निगम के सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर (SE) हरि दत्त को दोबारा सस्पेंड कर दिया गया है। हिसार DHBVNL के मैनेजिंग डायरेक्टर की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। इस बार आदेश में निलंबन के कारण को दर्शाया भी गया है। लिखा गया है कि SE पर यह कार्रवाई समय पर कार्य पूरे न करने और कार्यों का पर्यवेक्षण न करने के आरोप लगने पर की जा रही है। इससे पहले निलंबन का कारण न बताने के चलते पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल को दिए आदेश में SE के निलंबन को रद्द कर दिया था। वहीं, नया आदेश जारी होने से पहले कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा था, “अदालतों को भी थोड़ा समझना चाहिए। हम कोर्ट को कोई ज्ञान नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर कोई मामला हुआ है, तो उसकी पूरी जानकारी कोर्ट को होनी चाहिए। उसके बाद ही निर्णय लिया जाना चाहिए।” निलंबन के नए आदेश की कॉपी… बुधवार को रोहतक पहुंचे महिपाल ढांडा ने कहा, “SE को सस्पेंड करने के मामले में कोर्ट ने कहा है कि सरकार, यदि चाहे तो अगला कदम उठा सकती है। किसी अधिकारी या कर्मचारी ने किसी विधायक या मंत्री का फोन नहीं उठाया या बात नहीं सुनी तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। जो इग्नोर करने की परिपाटी (प्रथा) अधिकारियों ने बना रखी है, वह अब नहीं चलेगी। जिस अधिकारी पर एक्शन हुआ है, उसको डिपार्ट मेंटली ठीक करना होगा। कोर्ट का सहारा लेकर यह न सोचे कि कोई कुछ नहीं कर सकता। उसे डिपार्ट मेंटली अपना वर्जन देना होगा।” सिलसिलेवार मंत्री महिपाल ढांडा और SE हरि दत्त का विवाद जानिए… किसानों की समस्या के लिए ढांडा ने SE को फोन किया था
शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जींद में जिला परिवेदना समिति के अध्यक्ष हैं। इस कारण से वह करीब 6 दिन पहले जींद दौरे पर गए थे। जहां किसानों की समस्याएं होने पर उन्होंने SE हरि दत्त को फोन किया था, लेकिन SE ने फोन नहीं उठाया। इससे मंत्री ढांडा नाराज हुए। उन्हें बिजली विभाग के SE की पहले भी इस तरह की शिकायतें मिली थीं। इसलिए, उन्होंने SE की शिकायत ऊर्जा एवं श्रम मंत्री अनिल विज से की। पिछले बुधवार को चंडीगढ़ में मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में बिजली निगम के अधिकारियों की बैठक थी। इस बैठक में यह मामला उठाया गया। इस पर ऊर्जा मंत्री ने SE के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। विज के आदेश के कुछ ही देर बाद हिसार DHBVNL अधीक्षक अभियंता की तरफ से हरि दत्त के सस्पेंशन ऑर्डर जारी कर दिए गए। हरियाणा सरकार ने कोर्ट में यह दलील दी
इसके बाद SE ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस मामले में सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार की तरफ से दलील दी गई कि सस्पेंड अधिकारी की डिवीजन में बहुत कम रिकवरी रही थी। इस कारण से उसे सस्पेंड किया गया है। बताया गया कि अधिकारी के खिलाफ विभाग चार्जशीट की तैयारी कर रहा है। हाईकोर्ट ने दलील खारिज कर आदेश रद्द किया
इस पर हाईकोर्ट ने यह कहते हुए दलीलों को खारिज कर दिया कि यह आदेश बिना किसी तर्क के और तकनीकी रूप से निरस्त किए जाने योग्य है। प्रतिवादी यानी सरकार को कानून के अनुसार नया आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्रता है। कोर्ट के आदेश की कॉपी… हरियाणा के जींद में बिजली निगम के सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर (SE) हरि दत्त को दोबारा सस्पेंड कर दिया गया है। हिसार DHBVNL के मैनेजिंग डायरेक्टर की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। इस बार आदेश में निलंबन के कारण को दर्शाया भी गया है। लिखा गया है कि SE पर यह कार्रवाई समय पर कार्य पूरे न करने और कार्यों का पर्यवेक्षण न करने के आरोप लगने पर की जा रही है। इससे पहले निलंबन का कारण न बताने के चलते पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल को दिए आदेश में SE के निलंबन को रद्द कर दिया था। वहीं, नया आदेश जारी होने से पहले कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा था, “अदालतों को भी थोड़ा समझना चाहिए। हम कोर्ट को कोई ज्ञान नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर कोई मामला हुआ है, तो उसकी पूरी जानकारी कोर्ट को होनी चाहिए। उसके बाद ही निर्णय लिया जाना चाहिए।” निलंबन के नए आदेश की कॉपी… बुधवार को रोहतक पहुंचे महिपाल ढांडा ने कहा, “SE को सस्पेंड करने के मामले में कोर्ट ने कहा है कि सरकार, यदि चाहे तो अगला कदम उठा सकती है। किसी अधिकारी या कर्मचारी ने किसी विधायक या मंत्री का फोन नहीं उठाया या बात नहीं सुनी तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। जो इग्नोर करने की परिपाटी (प्रथा) अधिकारियों ने बना रखी है, वह अब नहीं चलेगी। जिस अधिकारी पर एक्शन हुआ है, उसको डिपार्ट मेंटली ठीक करना होगा। कोर्ट का सहारा लेकर यह न सोचे कि कोई कुछ नहीं कर सकता। उसे डिपार्ट मेंटली अपना वर्जन देना होगा।” सिलसिलेवार मंत्री महिपाल ढांडा और SE हरि दत्त का विवाद जानिए… किसानों की समस्या के लिए ढांडा ने SE को फोन किया था
शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जींद में जिला परिवेदना समिति के अध्यक्ष हैं। इस कारण से वह करीब 6 दिन पहले जींद दौरे पर गए थे। जहां किसानों की समस्याएं होने पर उन्होंने SE हरि दत्त को फोन किया था, लेकिन SE ने फोन नहीं उठाया। इससे मंत्री ढांडा नाराज हुए। उन्हें बिजली विभाग के SE की पहले भी इस तरह की शिकायतें मिली थीं। इसलिए, उन्होंने SE की शिकायत ऊर्जा एवं श्रम मंत्री अनिल विज से की। पिछले बुधवार को चंडीगढ़ में मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में बिजली निगम के अधिकारियों की बैठक थी। इस बैठक में यह मामला उठाया गया। इस पर ऊर्जा मंत्री ने SE के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। विज के आदेश के कुछ ही देर बाद हिसार DHBVNL अधीक्षक अभियंता की तरफ से हरि दत्त के सस्पेंशन ऑर्डर जारी कर दिए गए। हरियाणा सरकार ने कोर्ट में यह दलील दी
इसके बाद SE ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस मामले में सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार की तरफ से दलील दी गई कि सस्पेंड अधिकारी की डिवीजन में बहुत कम रिकवरी रही थी। इस कारण से उसे सस्पेंड किया गया है। बताया गया कि अधिकारी के खिलाफ विभाग चार्जशीट की तैयारी कर रहा है। हाईकोर्ट ने दलील खारिज कर आदेश रद्द किया
इस पर हाईकोर्ट ने यह कहते हुए दलीलों को खारिज कर दिया कि यह आदेश बिना किसी तर्क के और तकनीकी रूप से निरस्त किए जाने योग्य है। प्रतिवादी यानी सरकार को कानून के अनुसार नया आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्रता है। कोर्ट के आदेश की कॉपी…   हरियाणा | दैनिक भास्कर