<p style=”text-align: justify;”><strong>UP News Today:</strong> दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की अंतरिम जमानत मेडिकल के आधार पर एक महीने के लिए बढ़ा दी है. इससे पहले कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को मेडिकल के आधार पर इलाज के लिए 10 दिन की अंतरिम जमानत दी थी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>फिलहाल पूर्व बीजेपी विधायक सेंगर की दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत को 20 जनवरी 2025 तक बढ़ा दिया है. कोर्ट अंतरिम जमानत बढ़ाने के आदेश देते हुए कहा था कि अब इसके आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सेंगर ने दिया बीमारी का हवाला</strong><br />हाईकोर्ट की तरफ से ये एक्सटेंशन बीते 5 दिसंबर को उसकी सजा के अस्थायी निलंबन के बाद दिया गया है. हालांकि, कुलदीप सेंगर ने आंख की सर्जरी और सर्जरी के बाद की जटिलताओं का हवाला देते हुए 5 महीने की अंतरिम जमानत मांगी थी. </p>
<p style=”text-align: justify;”>जिस पर अदालत ने कहा कि जिस अवधि के लिए निलंबन की मांग की जा रही है, वह लंबी है. कुलदीप सिंह सेंगर को मोतियाबिंद, शौच के दौरान खून रिसने की परेशानी और अंडकोष में दर्द से उबरने में सक्षम बनाने के लिए एक महीने की अंतरिम जमानत मिली है. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>इन शर्तों पर मिली जमानत</strong><br />जस्टिस प्रतिभा सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की बेंच ने ये अंतरिम जमानत कुछ सख्त शर्तों के साथ दी है. जैसे जमानत के दौरान कुलदीप सिंह सेंगर दिल्ली सफदरजंग इलाके के एक घर में रहेंगे, जिसकी सूचना CBI के एक अधिकारी को दी जाएगी. </p>
<p style=”text-align: justify;”>इस दौरान कुलदीप सिंह सेंगर आवास से बाहर सिर्फ एम्स में अपना इलाज कराने के लिए ही जाएंगे. कुलदीप सिंह सेंगर के घर के बाहर दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल तैनात रहेगा और वे एक बार में 2 से ज्यादा व्यक्तियों से मुलाकात नहीं करेंगे. </p>
<p style=”text-align: justify;”>इसके अलावा कोर्ट की इजाजत के बिना सेंगर ना ही दिल्ली छोड़ेंगे और ना ही अपने रहने की जगह. सीबीआई के एक अधिकारी सेंगर के साथ हर रोज संपर्क में रहेंगे. सेंगर को अपना संपर्क सूत्र भी सीबीआई को देना होगा. इसके अलावा सेंगर को एक नर्स रखने की भी इजाजत होगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>CBI ने जमानत का किया विरोध</strong><br />हालांकि इस मामले में सीबीआई और उन्नाव पीड़िता के वकीलों ने कुलदीप सिंह सेंगर के अंतरिम जमानत के विस्तार दिए जाने का विरोध किया था. सीबीआई और उन्नाव पीड़िता के वकीलों ने कोर्ट के सामने मामले की गंभीरता का हवाला दिया था. दिल्ली हाईकोर्ट में अब मामले की सुनवाई 27 जनवरी 2025 को होगी. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें: <a title=”रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की सालगिरह पर अयोध्या में होगा जश्न, लेकिन 22 जनवरी नहीं होगी तारीख” href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/ramlala-pran-pratistha-anniversary-will-organise-grand-program-in-ayodhya-ram-mandir-ann-2848285″>रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की सालगिरह पर अयोध्या में होगा जश्न, लेकिन 22 जनवरी नहीं होगी तारीख</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>UP News Today:</strong> दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की अंतरिम जमानत मेडिकल के आधार पर एक महीने के लिए बढ़ा दी है. इससे पहले कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को मेडिकल के आधार पर इलाज के लिए 10 दिन की अंतरिम जमानत दी थी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>फिलहाल पूर्व बीजेपी विधायक सेंगर की दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत को 20 जनवरी 2025 तक बढ़ा दिया है. कोर्ट अंतरिम जमानत बढ़ाने के आदेश देते हुए कहा था कि अब इसके आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सेंगर ने दिया बीमारी का हवाला</strong><br />हाईकोर्ट की तरफ से ये एक्सटेंशन बीते 5 दिसंबर को उसकी सजा के अस्थायी निलंबन के बाद दिया गया है. हालांकि, कुलदीप सेंगर ने आंख की सर्जरी और सर्जरी के बाद की जटिलताओं का हवाला देते हुए 5 महीने की अंतरिम जमानत मांगी थी. </p>
<p style=”text-align: justify;”>जिस पर अदालत ने कहा कि जिस अवधि के लिए निलंबन की मांग की जा रही है, वह लंबी है. कुलदीप सिंह सेंगर को मोतियाबिंद, शौच के दौरान खून रिसने की परेशानी और अंडकोष में दर्द से उबरने में सक्षम बनाने के लिए एक महीने की अंतरिम जमानत मिली है. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>इन शर्तों पर मिली जमानत</strong><br />जस्टिस प्रतिभा सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की बेंच ने ये अंतरिम जमानत कुछ सख्त शर्तों के साथ दी है. जैसे जमानत के दौरान कुलदीप सिंह सेंगर दिल्ली सफदरजंग इलाके के एक घर में रहेंगे, जिसकी सूचना CBI के एक अधिकारी को दी जाएगी. </p>
<p style=”text-align: justify;”>इस दौरान कुलदीप सिंह सेंगर आवास से बाहर सिर्फ एम्स में अपना इलाज कराने के लिए ही जाएंगे. कुलदीप सिंह सेंगर के घर के बाहर दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल तैनात रहेगा और वे एक बार में 2 से ज्यादा व्यक्तियों से मुलाकात नहीं करेंगे. </p>
<p style=”text-align: justify;”>इसके अलावा कोर्ट की इजाजत के बिना सेंगर ना ही दिल्ली छोड़ेंगे और ना ही अपने रहने की जगह. सीबीआई के एक अधिकारी सेंगर के साथ हर रोज संपर्क में रहेंगे. सेंगर को अपना संपर्क सूत्र भी सीबीआई को देना होगा. इसके अलावा सेंगर को एक नर्स रखने की भी इजाजत होगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>CBI ने जमानत का किया विरोध</strong><br />हालांकि इस मामले में सीबीआई और उन्नाव पीड़िता के वकीलों ने कुलदीप सिंह सेंगर के अंतरिम जमानत के विस्तार दिए जाने का विरोध किया था. सीबीआई और उन्नाव पीड़िता के वकीलों ने कोर्ट के सामने मामले की गंभीरता का हवाला दिया था. दिल्ली हाईकोर्ट में अब मामले की सुनवाई 27 जनवरी 2025 को होगी. </p>
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