हिमाचल के बागवानी मंत्री का मानहानि केस:हाईकोर्ट का 2 पूर्व CM सहित BJP के 9 नेताओं को नोटिस; 4 सप्ताह में देना होगा जवाब

हिमाचल के बागवानी मंत्री का मानहानि केस:हाईकोर्ट का 2 पूर्व CM सहित BJP के 9 नेताओं को नोटिस; 4 सप्ताह में देना होगा जवाब

हिमाचल हाईकोर्ट ने बागवानी एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी द्वारा दायर मानहानि से जुड़े आपराधिक मामले में भारतीय जनता पार्टी के 9 वरिष्ठ नेताओ को नोटिस जारी किए है। कोर्ट ने भाजपा नेताओं से चार सप्ताह के भीतर नोटिस का जवाब देने के आदेश दिए है। न्यायाधीश राकेश कैंथला ने लोअर कोर्ट द्वारा प्रतिवादियों को समन जारी नहीं करने के आदेशों के खिलाफ दायर इस याचिका की सुनवाई के दौरान यह नोटिस जारी किए। कोर्ट ने दो पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और जयराम ठाकुर के अलावा भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल, पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री विपिन सिंह परमार, पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती, पूर्व मंत्री रविंद्र रवि और बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा शामिल है। BJP ने लगाए थे नेगी पर गंभीर आरोप दरअसल, 24 दिसंबर 2016 को बीजेपी नेताओ ने राज्यपाल को एक आरोप पत्र सौंपा था। इस आरोप पत्र में तत्कालीन किन्नौर से कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए थे। इसे लेकर जगत नेगी ने भाजपा के 10 नेताओ के खिलाफ सीजेएम किन्नौर के समक्ष आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत 2017 में मानहानि की शिकायत दाखिल की थी। तत्कालीन सीजेएम ने सिर्फ एक भाजपा नेता तेजवंत नेगी को इस मामले में सम्मन जारी किए था। जगत नेगी ने लोअर कोर्ट के फैसले को दी चुनौती इस मामले में बाकी बचे भाजपा के शीर्ष नेताओ को समन जारी न करने के आदेशों के खिलाफ जगत सिंह नेगी ने हाईकोर्ट का दवाजा खटखटाया है। इस याचिका में भाजपा के शीर्ष नेताओ को हाई कोर्ट ने सम्मन जारी किए है। इस याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने नौ भाजपा नेताओं को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। हिमाचल हाईकोर्ट ने बागवानी एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी द्वारा दायर मानहानि से जुड़े आपराधिक मामले में भारतीय जनता पार्टी के 9 वरिष्ठ नेताओ को नोटिस जारी किए है। कोर्ट ने भाजपा नेताओं से चार सप्ताह के भीतर नोटिस का जवाब देने के आदेश दिए है। न्यायाधीश राकेश कैंथला ने लोअर कोर्ट द्वारा प्रतिवादियों को समन जारी नहीं करने के आदेशों के खिलाफ दायर इस याचिका की सुनवाई के दौरान यह नोटिस जारी किए। कोर्ट ने दो पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और जयराम ठाकुर के अलावा भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल, पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री विपिन सिंह परमार, पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती, पूर्व मंत्री रविंद्र रवि और बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा शामिल है। BJP ने लगाए थे नेगी पर गंभीर आरोप दरअसल, 24 दिसंबर 2016 को बीजेपी नेताओ ने राज्यपाल को एक आरोप पत्र सौंपा था। इस आरोप पत्र में तत्कालीन किन्नौर से कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए थे। इसे लेकर जगत नेगी ने भाजपा के 10 नेताओ के खिलाफ सीजेएम किन्नौर के समक्ष आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत 2017 में मानहानि की शिकायत दाखिल की थी। तत्कालीन सीजेएम ने सिर्फ एक भाजपा नेता तेजवंत नेगी को इस मामले में सम्मन जारी किए था। जगत नेगी ने लोअर कोर्ट के फैसले को दी चुनौती इस मामले में बाकी बचे भाजपा के शीर्ष नेताओ को समन जारी न करने के आदेशों के खिलाफ जगत सिंह नेगी ने हाईकोर्ट का दवाजा खटखटाया है। इस याचिका में भाजपा के शीर्ष नेताओ को हाई कोर्ट ने सम्मन जारी किए है। इस याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने नौ भाजपा नेताओं को भी नोटिस जारी कर दिए हैं।   हिमाचल | दैनिक भास्कर