<p style=”text-align: justify;”><strong>Himachal Pradesh News:</strong> हिमाचल प्रदेश में जल्द ही सभी टैक्सी चालकों के लिए अपनी गाड़ियों में गार्बेज बैग रखना अनिवार्य कर दिया जाएगा. राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह नई व्यवस्था लागू करने जा रही है. </p>
<p style=”text-align: justify;”>हिमाचल प्रदेश पर्यावरण, विज्ञान एवं तकनीकी विभाग इस संबंध में नियम तैयार कर रहा है, जिसे जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>नियमों को तय करने के बाद जारी होगी अभिसूचना </strong><br />इस अधिसूचना के जारी होने के बाद प्रदेश में सभी टैक्सी चालकों को अपनी गाड़ियों में गार्बेज बैग रखना जरूरी होगा. नियम का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा. हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि जुर्माने की राशि कितनी होगी. इस संबंध में पूरी जानकारी अधिसूचना जारी होने के बाद सामने आएगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>जल्द ही विभाग की ओर से इस संबंध में नियम तय किए जाएंगे और इसकी अधिसूचना जारी होगी. इसकी पुष्टि पर्यावरण, विज्ञान एवं तकनीकी विभाग के निदेशक दुनी चंद राणा ने की है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>हिमाचल में हर साल आते हैं करोड़ों सैलानी </strong><br />हिमाचल प्रदेश एक प्रमुख पर्यटन राज्य है, जहां हर साल लाखों देशी और विदेशी पर्यटक घूमने आते हैं. पिछले साल ही प्रदेश में 1.5 करोड़ से अधिक पर्यटक पहुंचे थे. इनमें से कई लोग बाहरी राज्यों से अपनी टैक्सी लेकर आते हैं, जबकि कुछ स्थानीय टैक्सियां किराये पर लेते हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इस नियम को सख्ती से लागू करने की जिम्मेदारी आरटीओ और अन्य संबंधित अधिकारियों को दी जा सकती है. देश के कई शहरों में पहले से ही यह व्यवस्था लागू है. अब हिमाचल प्रदेश सरकार इस दिशा में कदम बढ़ा रही है, ताकि प्रदेश को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाया जा सके.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>टैक्सी चालकों ने किया पहल का स्वागत </strong><br />शिमला के टैक्सी संचालकों ने सरकार की इस पहल का स्वागत किया है. ऑल हिमाचल कमर्शियल व्हीकल यूनियन के चेयरमैन राजेन्द्र कुमार के मुताबिक, इससे हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों में स्वच्छता व्यवस्था को बनाए रखने में मदद मिलेगी. उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि हिमाचल में बाहर से आने वाले प्राइवेट नंबर के वाहनों के लिए भी इस व्यवस्था को अनिवार्य किया जाए.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने कहा कि शिमला में जो टैक्सियां चलती हैं, उनमें से ज्यादातर पहले से ही कूड़े के लिए छोटे गार्बेज बैग लगाए गए हैं, ताकि टैक्सी में बैठने वाले पर्यटक सड़कों पर कचरा न फैलाएं. वे अपने स्तर पर सैलानियों और स्थानीय लोगों को कूड़ा न फैलाने के लिए भी जागरूक करते हैं. हालांकि अगर इस संबंध में नियम बन जाएगा, तो यहां और भी बेहतर होगा. इससे राज्य की सुंदरता में कूड़े के रूप में लगने वाला दाग नज़र नहीं आएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें: <a title=”हिमाचल के शिमला, चंबा और कुल्लू में बारिश के साथ बर्फबारी का अलर्ट, इस दिन मेहरबान हो सकता है मौसम” href=”https://www.abplive.com/photo-gallery/states/himachal-pradesh-snowfall-in-shimla-chamba-lahaul-spiti-kinnaur-kullu-kangra-mandi-himachal-pradesh-weather-in-february-ann-2874467″ target=”_self”>हिमाचल के शिमला, चंबा और कुल्लू में बारिश के साथ बर्फबारी का अलर्ट, इस दिन मेहरबान हो सकता है मौसम</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Himachal Pradesh News:</strong> हिमाचल प्रदेश में जल्द ही सभी टैक्सी चालकों के लिए अपनी गाड़ियों में गार्बेज बैग रखना अनिवार्य कर दिया जाएगा. राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह नई व्यवस्था लागू करने जा रही है. </p>
<p style=”text-align: justify;”>हिमाचल प्रदेश पर्यावरण, विज्ञान एवं तकनीकी विभाग इस संबंध में नियम तैयार कर रहा है, जिसे जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>नियमों को तय करने के बाद जारी होगी अभिसूचना </strong><br />इस अधिसूचना के जारी होने के बाद प्रदेश में सभी टैक्सी चालकों को अपनी गाड़ियों में गार्बेज बैग रखना जरूरी होगा. नियम का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा. हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि जुर्माने की राशि कितनी होगी. इस संबंध में पूरी जानकारी अधिसूचना जारी होने के बाद सामने आएगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>जल्द ही विभाग की ओर से इस संबंध में नियम तय किए जाएंगे और इसकी अधिसूचना जारी होगी. इसकी पुष्टि पर्यावरण, विज्ञान एवं तकनीकी विभाग के निदेशक दुनी चंद राणा ने की है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>हिमाचल में हर साल आते हैं करोड़ों सैलानी </strong><br />हिमाचल प्रदेश एक प्रमुख पर्यटन राज्य है, जहां हर साल लाखों देशी और विदेशी पर्यटक घूमने आते हैं. पिछले साल ही प्रदेश में 1.5 करोड़ से अधिक पर्यटक पहुंचे थे. इनमें से कई लोग बाहरी राज्यों से अपनी टैक्सी लेकर आते हैं, जबकि कुछ स्थानीय टैक्सियां किराये पर लेते हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इस नियम को सख्ती से लागू करने की जिम्मेदारी आरटीओ और अन्य संबंधित अधिकारियों को दी जा सकती है. देश के कई शहरों में पहले से ही यह व्यवस्था लागू है. अब हिमाचल प्रदेश सरकार इस दिशा में कदम बढ़ा रही है, ताकि प्रदेश को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाया जा सके.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>टैक्सी चालकों ने किया पहल का स्वागत </strong><br />शिमला के टैक्सी संचालकों ने सरकार की इस पहल का स्वागत किया है. ऑल हिमाचल कमर्शियल व्हीकल यूनियन के चेयरमैन राजेन्द्र कुमार के मुताबिक, इससे हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों में स्वच्छता व्यवस्था को बनाए रखने में मदद मिलेगी. उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि हिमाचल में बाहर से आने वाले प्राइवेट नंबर के वाहनों के लिए भी इस व्यवस्था को अनिवार्य किया जाए.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने कहा कि शिमला में जो टैक्सियां चलती हैं, उनमें से ज्यादातर पहले से ही कूड़े के लिए छोटे गार्बेज बैग लगाए गए हैं, ताकि टैक्सी में बैठने वाले पर्यटक सड़कों पर कचरा न फैलाएं. वे अपने स्तर पर सैलानियों और स्थानीय लोगों को कूड़ा न फैलाने के लिए भी जागरूक करते हैं. हालांकि अगर इस संबंध में नियम बन जाएगा, तो यहां और भी बेहतर होगा. इससे राज्य की सुंदरता में कूड़े के रूप में लगने वाला दाग नज़र नहीं आएगा.</p>
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