हिमाचल प्रदेश में पांच से छह महीने बाद पंचायत चुनाव होने है। राज्य सरकार ने इसके लिए रिजर्वेशन रोस्टर नए सिरे से लगाने का फैसला लिया है। अब तक चुनाव लड़ने के इच्छुक नेता रिजर्वेशन-रोस्टर में रोटेशन के हिसाब से अपने-अपने वार्ड-पंचायत के रिजर्व होने के कयास लगा रहे थे। मगर, सरकार के हालिया फैसले के बाद रोस्टर रोटेट नहीं होगा, बल्कि 2025 को बेस-ईयर मानकर फर्स्ट रोस्टर लगेगा। प्रदेश में इससे पहले साल 2010 में नया आरक्षण रोस्टर लागू किया गया था। साल 2010, 2015 और 2020 का चुनाव उसी रोस्टर के आधार पर करवाया गया। दिसंबर 2025 में होने वाले पंचायत चुनाव में पहले 15 साल बाद आरक्षण रोस्टर फिर बदला जाएगा। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि रिजर्वेशन-रोस्टर को लेकर जो स्थिति 2010 में थी, लगभग वहीं रोस्टर 2025 में भी रहने वाला है। इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिल सकता है। भास्कर एक्सप्लेनर में जाने रिजर्वेशन रोस्टर का मेथड..? रिजर्वेशन को समुदाय विशे, की 5 प्रतिशत आबादी जरूरी वार्ड मेंबर का रोस्टर ऐसे तय होगा? 3500 से ज्यादा चुनाव में होने हैं चुनाव हिमाचल प्रदेश में 3500 से ज्यादा पंचायतें है। इन पंचायतों में प्रधान, उप प्रधान, वार्ड मेंबर, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के लिए चुनाव होने है। यानी प्रत्येक पंचायत में एक व्यक्ति पांच जनप्रतिनिधियों को वोट देगा। उप प्रधान पद पर आरक्षण नहीं उप प्रधान ऐसी सीट है जिस पर आरक्षण रोस्टर लागू नहीं होता। यानी प्रदेश की सभी पंचायतों में उप चुनाव पद पर किसी भी तरह का आरक्षण रोस्टर नहीं लगेगा। इस सीट पर कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। हिमाचल प्रदेश में पांच से छह महीने बाद पंचायत चुनाव होने है। राज्य सरकार ने इसके लिए रिजर्वेशन रोस्टर नए सिरे से लगाने का फैसला लिया है। अब तक चुनाव लड़ने के इच्छुक नेता रिजर्वेशन-रोस्टर में रोटेशन के हिसाब से अपने-अपने वार्ड-पंचायत के रिजर्व होने के कयास लगा रहे थे। मगर, सरकार के हालिया फैसले के बाद रोस्टर रोटेट नहीं होगा, बल्कि 2025 को बेस-ईयर मानकर फर्स्ट रोस्टर लगेगा। प्रदेश में इससे पहले साल 2010 में नया आरक्षण रोस्टर लागू किया गया था। साल 2010, 2015 और 2020 का चुनाव उसी रोस्टर के आधार पर करवाया गया। दिसंबर 2025 में होने वाले पंचायत चुनाव में पहले 15 साल बाद आरक्षण रोस्टर फिर बदला जाएगा। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि रिजर्वेशन-रोस्टर को लेकर जो स्थिति 2010 में थी, लगभग वहीं रोस्टर 2025 में भी रहने वाला है। इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिल सकता है। भास्कर एक्सप्लेनर में जाने रिजर्वेशन रोस्टर का मेथड..? रिजर्वेशन को समुदाय विशे, की 5 प्रतिशत आबादी जरूरी वार्ड मेंबर का रोस्टर ऐसे तय होगा? 3500 से ज्यादा चुनाव में होने हैं चुनाव हिमाचल प्रदेश में 3500 से ज्यादा पंचायतें है। इन पंचायतों में प्रधान, उप प्रधान, वार्ड मेंबर, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के लिए चुनाव होने है। यानी प्रत्येक पंचायत में एक व्यक्ति पांच जनप्रतिनिधियों को वोट देगा। उप प्रधान पद पर आरक्षण नहीं उप प्रधान ऐसी सीट है जिस पर आरक्षण रोस्टर लागू नहीं होता। यानी प्रदेश की सभी पंचायतों में उप चुनाव पद पर किसी भी तरह का आरक्षण रोस्टर नहीं लगेगा। इस सीट पर कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। हिमाचल | दैनिक भास्कर
