हिमाचल में लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल होगी:विधानसभा में आज पेश होगा संशोधन विधेयक; एक्ट में अभी विवाह की उम्र 18 साल

हिमाचल में लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल होगी:विधानसभा में आज पेश होगा संशोधन विधेयक; एक्ट में अभी विवाह की उम्र 18 साल

हिमाचल प्रदेश में लड़कियों के विवाह की उम्र 21 साल करने की तैयारी है। विधानसभा के मानसून सत्र में आज बाल विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2024) पारित किया जाएगा। संशोधन विधेयक पास होने के बाद औपचारिकताएं पूरी होते ही यह कानून का रूप ले लेगा। देश समेत प्रदेश में अभी लड़कियों को शादी की उम्र 18 साल है। राज्य सरकार इसमें 3 साल का इजाफा करना चाह रही है। इसके संशोधित ड्राफ्ट को कैबिनेट पहले ही मंजूरी दे चुकी है। सोशल जस्टिस मिनिस्टर धनीराम शांडिल ने बताया कि शादी की उम्र बढ़ने से लड़कियों को जीवन में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। अभी कुछ लोग लड़कियों की छोटी उम्र में शादी कर देते है। इससे बच्चियां पढ़ाई नहीं कर पाती और जीवन में आगे नहीं बढ़ पाती। सरकार चाहती है कि शादी की उम्र बढ़ाकर उन्हें कुपोषण से बचाया जाए, क्योंकि जल्दी शादी के कारण मां बनने से उनके स्वास्थ्य पर कई बार बुरा असर पड़ता है। जल्दी शादी के कारण कई महिलाएं अपने करियर में भी आगे नहीं बढ़ पाती है। केंद्र सरकार लोकसभा में विधेयक पेश कर चुकी केंद्र सरकार भी लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का निर्णय ले चुकी है। इसे लेकर दिसंबर 2021 में लोकसभा में विधेयक पेश किया जा चुका है। अभी यह संसदीय समिति के सामने विचाराधीन है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 15 अगस्त 2020 को बेटियों की शादी की उम्र 21 साल करने की बात कही थी। एक्ट में अभी शादी की उम्र 18 साल भारत में अभी लड़कों की शादी की उम्र 21 साल है, जबकि लड़कियों की 18 वर्ष है। इससे पहले हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में विवाह की उम्र लड़कों के लिए 18 साल और लड़कियों के लिए 15 साल थी। साल 1978 में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल और लड़कों की 21 साल की गई। अब लड़कियों की उम्र बढ़ाकर 21 साल करने की तैयारी है। हिमाचल प्रदेश में लड़कियों के विवाह की उम्र 21 साल करने की तैयारी है। विधानसभा के मानसून सत्र में आज बाल विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2024) पारित किया जाएगा। संशोधन विधेयक पास होने के बाद औपचारिकताएं पूरी होते ही यह कानून का रूप ले लेगा। देश समेत प्रदेश में अभी लड़कियों को शादी की उम्र 18 साल है। राज्य सरकार इसमें 3 साल का इजाफा करना चाह रही है। इसके संशोधित ड्राफ्ट को कैबिनेट पहले ही मंजूरी दे चुकी है। सोशल जस्टिस मिनिस्टर धनीराम शांडिल ने बताया कि शादी की उम्र बढ़ने से लड़कियों को जीवन में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। अभी कुछ लोग लड़कियों की छोटी उम्र में शादी कर देते है। इससे बच्चियां पढ़ाई नहीं कर पाती और जीवन में आगे नहीं बढ़ पाती। सरकार चाहती है कि शादी की उम्र बढ़ाकर उन्हें कुपोषण से बचाया जाए, क्योंकि जल्दी शादी के कारण मां बनने से उनके स्वास्थ्य पर कई बार बुरा असर पड़ता है। जल्दी शादी के कारण कई महिलाएं अपने करियर में भी आगे नहीं बढ़ पाती है। केंद्र सरकार लोकसभा में विधेयक पेश कर चुकी केंद्र सरकार भी लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का निर्णय ले चुकी है। इसे लेकर दिसंबर 2021 में लोकसभा में विधेयक पेश किया जा चुका है। अभी यह संसदीय समिति के सामने विचाराधीन है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 15 अगस्त 2020 को बेटियों की शादी की उम्र 21 साल करने की बात कही थी। एक्ट में अभी शादी की उम्र 18 साल भारत में अभी लड़कों की शादी की उम्र 21 साल है, जबकि लड़कियों की 18 वर्ष है। इससे पहले हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में विवाह की उम्र लड़कों के लिए 18 साल और लड़कियों के लिए 15 साल थी। साल 1978 में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल और लड़कों की 21 साल की गई। अब लड़कियों की उम्र बढ़ाकर 21 साल करने की तैयारी है।   हिमाचल | दैनिक भास्कर