हिसार कोर्ट ने यूपी के मेरठ निवासी शान मोहम्मद को हिसार में गोमांस की तस्करी करने के जुर्म में 4 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। शान मोहम्मद को गोपुत्र सेना ने 3 साल पहले गोमांस की तस्करी करते हुए हिसार में पकड़ा था। इस मामले में हरियाणा सरकार द्वारा 2015 में बनाए गए गो संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। दोषी शान मोहम्मद पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि 5 नवंबर 2022 को गोपुत्र सेना से जुड़े महिपाल सोनी ने सिटी थाने में मामला दर्ज कराया था। दरअसल, ढंढूर पुल के पास गोमांस से भरी एक पिकअप गाड़ी पकड़ी गई थी जिसमें भारी मात्रा में गोमांस बरामद हुआ था। इस दौरान पिकअप चालक शान मोहम्मद गाड़ी चला रहा था जबकि गोमांस कारोबारी मौके से भागने में कामयाब हो गए थे। इसके बाद उसके सैंपल लिए गए जिसमें गोमांस की पुष्टि हुई है। वहीं आरोपी शान मोहम्मद ने भी कबूल किया था कि गाड़ी में गोमांस भरा हुआ था। केस दर्ज करने के बाद गो तस्करों ने धमकी दी
गोपुत्र सेना के जिलाध्यक्ष महिपाल सोनी ने बताया कि केस दर्ज होने के बाद मुकदमा वापसी लेने के लिए गो मांस तस्करों द्वारा धमकी भी मिली। लेकिन, इन सबकी परवाह ना करते हुए मृत गोवंश को न्याय दिलाने में कामयाब हुए। गोपुत्र सेना के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सुनील क्रांतिकारी ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी सरकार ने गो सरंक्षण एवं गो संवर्धन एक्ट 2015 बनाया। जिस कारण इस मामले में 4 साल की सजा और ₹30000 का जुर्माना हुआ है। इससे पहले भी 2 मामलों में हमारी टीम को जीत मिली है। इस एक्ट के तहत गो तस्करी पर कुछ अंकुश लगा है। लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा गो तस्करी होती है। गोपुत्र सेना हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद श्योकंद ने इस मुकदमे में कार्ट द्वारा फैसला सुनाने पर कहा कि इससे गोरक्षकों का हौसला बढ़ेगा और गो मांस तस्करों को सबक मिलेगा। हमें कानून पर पूरा भरोसा है और पहले भी था। क्योंकि, अभी भी कुछ मुकदमे चल रहे हैं। हम चाहते हैं जल्द से जल्द उनमें भी सुनवाई हो और आरोपियों को सजा मिले। हिसार कोर्ट ने यूपी के मेरठ निवासी शान मोहम्मद को हिसार में गोमांस की तस्करी करने के जुर्म में 4 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। शान मोहम्मद को गोपुत्र सेना ने 3 साल पहले गोमांस की तस्करी करते हुए हिसार में पकड़ा था। इस मामले में हरियाणा सरकार द्वारा 2015 में बनाए गए गो संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। दोषी शान मोहम्मद पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि 5 नवंबर 2022 को गोपुत्र सेना से जुड़े महिपाल सोनी ने सिटी थाने में मामला दर्ज कराया था। दरअसल, ढंढूर पुल के पास गोमांस से भरी एक पिकअप गाड़ी पकड़ी गई थी जिसमें भारी मात्रा में गोमांस बरामद हुआ था। इस दौरान पिकअप चालक शान मोहम्मद गाड़ी चला रहा था जबकि गोमांस कारोबारी मौके से भागने में कामयाब हो गए थे। इसके बाद उसके सैंपल लिए गए जिसमें गोमांस की पुष्टि हुई है। वहीं आरोपी शान मोहम्मद ने भी कबूल किया था कि गाड़ी में गोमांस भरा हुआ था। केस दर्ज करने के बाद गो तस्करों ने धमकी दी
गोपुत्र सेना के जिलाध्यक्ष महिपाल सोनी ने बताया कि केस दर्ज होने के बाद मुकदमा वापसी लेने के लिए गो मांस तस्करों द्वारा धमकी भी मिली। लेकिन, इन सबकी परवाह ना करते हुए मृत गोवंश को न्याय दिलाने में कामयाब हुए। गोपुत्र सेना के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सुनील क्रांतिकारी ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी सरकार ने गो सरंक्षण एवं गो संवर्धन एक्ट 2015 बनाया। जिस कारण इस मामले में 4 साल की सजा और ₹30000 का जुर्माना हुआ है। इससे पहले भी 2 मामलों में हमारी टीम को जीत मिली है। इस एक्ट के तहत गो तस्करी पर कुछ अंकुश लगा है। लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा गो तस्करी होती है। गोपुत्र सेना हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद श्योकंद ने इस मुकदमे में कार्ट द्वारा फैसला सुनाने पर कहा कि इससे गोरक्षकों का हौसला बढ़ेगा और गो मांस तस्करों को सबक मिलेगा। हमें कानून पर पूरा भरोसा है और पहले भी था। क्योंकि, अभी भी कुछ मुकदमे चल रहे हैं। हम चाहते हैं जल्द से जल्द उनमें भी सुनवाई हो और आरोपियों को सजा मिले। हरियाणा | दैनिक भास्कर
