2023 में की थी पत्नी की हत्या, अब गोपालगंज कोर्ट ने पति को दी ये सजा, कहा- ‘बच्चों की जिम्मेदारी…’

2023 में की थी पत्नी की हत्या, अब गोपालगंज कोर्ट ने पति को दी ये सजा, कहा- ‘बच्चों की जिम्मेदारी…’

<p style=”text-align: justify;”><strong>Gopalganj News: </strong><span style=”font-weight: 400;”>गोपालगंज में पत्नी की हत्या के मामले में पति को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मानवेंद्र मिश्र की अदालत ने बीते मंगलवार (25 मार्च, 2025) को उम्रकैद की सजा सुनाई. धारा 302 के तहत अरविंद मिश्रा को आजीवन कारावास के साथ एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा भी दी गई. जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.&nbsp;</span></p>
<p style=”text-align: justify;”><span style=”font-weight: 400;”>मंगलवार को जब फैसला आया तो मौके पर मृतका निक्की देवी के माता-पिता भी कोर्ट में मौजूद थे. फैसले के बाद अरविंद मिश्रा कोर्ट में फफक-फफक कर बच्चों के लिए गिड़गिड़ाने लगा. रोने लगा. इस पर कोर्ट ने कहा कि बच्चों की जिम्मेदारी प्रशासन को दी जाएगी. अभियुक्त के तीन छोटे बच्चे हैं, जिनकी शिक्षा पर पिता के जेल जाने के कारण असर पड़ सकता है.&nbsp;</span></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>’बिहार सरकार की स्पॉन्सरशिप योजना का दिलाएं लाभ'</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><span style=”font-weight: 400;”>कोर्ट ने सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई को निर्देश दिया कि एक माह के अंदर मृतका निक्की देवी और अभियुक्त अरविंद मिश्रा की पुत्री रिया कुमारी एवं पुत्र को बिहार सरकार की स्पॉन्सरशिप योजना (जिसमें प्रत्येक बच्चे को वित्तीय सहायता के रूप में चार हजार रुपये मासिक प्रदान किए जाते हैं) के तहत नामांकित कर तत्काल इस योजना का लाभ प्रदान किया जाए. </span></p>
<p style=”text-align: justify;”><span style=”font-weight: 400;”>कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि योजना का लाभ अधिकतम दो बच्चों को ही मिल सकता है, इसलिए सबसे छोटे बच्चे को बिहार सरकार की परवरिश योजना के तहत शामिल कर उसका लाभ तुरंत दिया जाए. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और डीएम को भी निर्देश दिया गया कि वे न्यायिक आदेश के अनुपालन से संबंधित प्रतिवेदन सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई से प्राप्त करें.</span></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>एक नजर में समझें घटनाक्रम</strong></p>
<ul>
<li style=”text-align: justify;”><span style=”font-weight: 400;”>घटना की तिथि – 04.10.2023</span></li>
<li style=”text-align: justify;”><span style=”font-weight: 400;”>कांड अंकित करने की तिथि – 05.10.2023</span></li>
<li style=”text-align: justify;”><span style=”font-weight: 400;”>पुलिस ने चार्जशीट सौंपी – 20.06.2024</span></li>
<li style=”text-align: justify;”><span style=”font-weight: 400;”>कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया – 06.09.2024</span></li>
<li style=”text-align: justify;”><span style=”font-weight: 400;”>केस कमिट – 02.03.2025</span></li>
<li style=”text-align: justify;”><span style=”font-weight: 400;”>दोषी करार – 24.03.2025</span></li>
<li style=”text-align: justify;”><span style=”font-weight: 400;”>फैसले की तिथि – 25.03.2025</span></li>
</ul>
<p style=”text-align: justify;”><strong>क्या था मामला?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><span style=”font-weight: 400;”>हत्या के पीछे की वजह यह थी कि पत्नी अपने पति के अवैध संबंधों का विरोध कर रही थी. पति ने रास्ते से हटाने के लिए रस्सी से गला घोंटकर पत्नी को मार डाला था. इसके बाद गले में रस्सी डालकर शव को सीलिंग फैन से लटका दिया ताकि आत्महत्या लगे. हालांकि तमाम सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. बता दें कि निक्की की शादी 2009 में कुचायकोट थाना क्षेत्र के इसुआपुर गांव निवासी उमाशंकर मिश्र के पुत्र अरविंद मिश्रा के साथ हुई थी.&nbsp;</span></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यह भी पढ़ें- <a href=”https://www.abplive.com/states/bihar/nitish-kumar-is-going-to-get-big-shock-jdu-veteran-leader-amjad-hassan-will-join-today-prashant-kishor-party-ann-2912040″>Nitish Kumar: CM नीतीश कुमार की पार्टी को बड़ा झटका! आज PK का दामन थामने जा रहा ये दिग्गज नेता</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Gopalganj News: </strong><span style=”font-weight: 400;”>गोपालगंज में पत्नी की हत्या के मामले में पति को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मानवेंद्र मिश्र की अदालत ने बीते मंगलवार (25 मार्च, 2025) को उम्रकैद की सजा सुनाई. धारा 302 के तहत अरविंद मिश्रा को आजीवन कारावास के साथ एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा भी दी गई. जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.&nbsp;</span></p>
<p style=”text-align: justify;”><span style=”font-weight: 400;”>मंगलवार को जब फैसला आया तो मौके पर मृतका निक्की देवी के माता-पिता भी कोर्ट में मौजूद थे. फैसले के बाद अरविंद मिश्रा कोर्ट में फफक-फफक कर बच्चों के लिए गिड़गिड़ाने लगा. रोने लगा. इस पर कोर्ट ने कहा कि बच्चों की जिम्मेदारी प्रशासन को दी जाएगी. अभियुक्त के तीन छोटे बच्चे हैं, जिनकी शिक्षा पर पिता के जेल जाने के कारण असर पड़ सकता है.&nbsp;</span></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>’बिहार सरकार की स्पॉन्सरशिप योजना का दिलाएं लाभ'</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><span style=”font-weight: 400;”>कोर्ट ने सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई को निर्देश दिया कि एक माह के अंदर मृतका निक्की देवी और अभियुक्त अरविंद मिश्रा की पुत्री रिया कुमारी एवं पुत्र को बिहार सरकार की स्पॉन्सरशिप योजना (जिसमें प्रत्येक बच्चे को वित्तीय सहायता के रूप में चार हजार रुपये मासिक प्रदान किए जाते हैं) के तहत नामांकित कर तत्काल इस योजना का लाभ प्रदान किया जाए. </span></p>
<p style=”text-align: justify;”><span style=”font-weight: 400;”>कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि योजना का लाभ अधिकतम दो बच्चों को ही मिल सकता है, इसलिए सबसे छोटे बच्चे को बिहार सरकार की परवरिश योजना के तहत शामिल कर उसका लाभ तुरंत दिया जाए. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और डीएम को भी निर्देश दिया गया कि वे न्यायिक आदेश के अनुपालन से संबंधित प्रतिवेदन सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई से प्राप्त करें.</span></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>एक नजर में समझें घटनाक्रम</strong></p>
<ul>
<li style=”text-align: justify;”><span style=”font-weight: 400;”>घटना की तिथि – 04.10.2023</span></li>
<li style=”text-align: justify;”><span style=”font-weight: 400;”>कांड अंकित करने की तिथि – 05.10.2023</span></li>
<li style=”text-align: justify;”><span style=”font-weight: 400;”>पुलिस ने चार्जशीट सौंपी – 20.06.2024</span></li>
<li style=”text-align: justify;”><span style=”font-weight: 400;”>कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया – 06.09.2024</span></li>
<li style=”text-align: justify;”><span style=”font-weight: 400;”>केस कमिट – 02.03.2025</span></li>
<li style=”text-align: justify;”><span style=”font-weight: 400;”>दोषी करार – 24.03.2025</span></li>
<li style=”text-align: justify;”><span style=”font-weight: 400;”>फैसले की तिथि – 25.03.2025</span></li>
</ul>
<p style=”text-align: justify;”><strong>क्या था मामला?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><span style=”font-weight: 400;”>हत्या के पीछे की वजह यह थी कि पत्नी अपने पति के अवैध संबंधों का विरोध कर रही थी. पति ने रास्ते से हटाने के लिए रस्सी से गला घोंटकर पत्नी को मार डाला था. इसके बाद गले में रस्सी डालकर शव को सीलिंग फैन से लटका दिया ताकि आत्महत्या लगे. हालांकि तमाम सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. बता दें कि निक्की की शादी 2009 में कुचायकोट थाना क्षेत्र के इसुआपुर गांव निवासी उमाशंकर मिश्र के पुत्र अरविंद मिश्रा के साथ हुई थी.&nbsp;</span></p>
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