<p style=”text-align: justify;”><strong>Patna High Court Ordered:</strong> बीपीएससी मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आयोग को कहा कि 30 जनवरी तक पिटीशनर का जो आरोप है, उसके अगेंस्ट काउंटर एफिडेविट फ़ाइल कीजिए. काउंटर सरकार और आयोग को फ़ाइल करना है, जैसा कि कई जगह पर जैमर नहीं था, जो आरोप पिटीशनर की तरफ से लगे हैं, उस पर अब काउंटर एफिडेविट मांगा गया है. हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया है कि फिलहाल परीक्षा के रिजल्ट पर रोक नहीं लगेगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>हालांकि आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर आयोग की जीत भविष्य में होती है तो आयोग से जो रिजल्ट जारी होगा, उसको मान्य रखा जाएगा और अगर पिटीशनर की जीत होती है तो जो रिजल्ट आयोग से दिया गया है, उसे रद्द कर दिया जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>वहीं, याचिकाकर्ता के वकील अशोक दुबे ने कहा कि यह स्वागत योग्य फैसला है. पटना हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि 30 जनवरी तक बिहार सरकार और BPSC को काउंटर एफिडेविट फाइल करना है. याचिकाकर्ताओं के जरिए जो भी आरोप धांधली, अनियमितता का आरोप लगाया गया उस पर काउंटर एफिडेविट फाइल करना है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>बता दें कि BPSC अभ्यर्थियों ने 70वीं पीटी परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए जांच, परीक्षा रद्द करने और Re exam की मांग करते हुए याचिका डाली गई थी. इसी पर पटना हाईकोर्ट ने आज आदेश दिया है. 13 दिसंबर को BPSC 70वीं पीटी परीक्षा पूरे बिहार में हुई थी. 912 सेंटर बनाये गये थे. 4 लाख 83 हजार अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे.</p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Patna High Court Ordered:</strong> बीपीएससी मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आयोग को कहा कि 30 जनवरी तक पिटीशनर का जो आरोप है, उसके अगेंस्ट काउंटर एफिडेविट फ़ाइल कीजिए. काउंटर सरकार और आयोग को फ़ाइल करना है, जैसा कि कई जगह पर जैमर नहीं था, जो आरोप पिटीशनर की तरफ से लगे हैं, उस पर अब काउंटर एफिडेविट मांगा गया है. हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया है कि फिलहाल परीक्षा के रिजल्ट पर रोक नहीं लगेगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>हालांकि आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर आयोग की जीत भविष्य में होती है तो आयोग से जो रिजल्ट जारी होगा, उसको मान्य रखा जाएगा और अगर पिटीशनर की जीत होती है तो जो रिजल्ट आयोग से दिया गया है, उसे रद्द कर दिया जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>वहीं, याचिकाकर्ता के वकील अशोक दुबे ने कहा कि यह स्वागत योग्य फैसला है. पटना हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि 30 जनवरी तक बिहार सरकार और BPSC को काउंटर एफिडेविट फाइल करना है. याचिकाकर्ताओं के जरिए जो भी आरोप धांधली, अनियमितता का आरोप लगाया गया उस पर काउंटर एफिडेविट फाइल करना है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>बता दें कि BPSC अभ्यर्थियों ने 70वीं पीटी परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए जांच, परीक्षा रद्द करने और Re exam की मांग करते हुए याचिका डाली गई थी. इसी पर पटना हाईकोर्ट ने आज आदेश दिया है. 13 दिसंबर को BPSC 70वीं पीटी परीक्षा पूरे बिहार में हुई थी. 912 सेंटर बनाये गये थे. 4 लाख 83 हजार अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे.</p> बिहार दुहाई डिपो में बारिश के पानी को भूगर्भ में पहुंचाने की स्मार्ट पहल, 66 लाख लीटर मिलेगा साफ पानी