हिसार में घर में घुसकर महिला से धक्का मुक्की:नौकरी से निकलवाने की धमकी, फोन पर परिजनों को किया प्रताड़ित

हिसार में घर में घुसकर महिला से धक्का मुक्की:नौकरी से निकलवाने की धमकी, फोन पर परिजनों को किया प्रताड़ित

हिसार जिले के गांव रामायण में एक महिला ने अपने पति व ससुर पर जबरदस्ती घर में घुसकर उसके व उसके परिवार के सदस्यों के साथ धक्का मुक्की करने और जान से मारने की धमकी देने की आरोप लगाए हैं। रास्ते में कहीं भी आते जाते समय उसको परेशान करने और नौकरी से निकलवाने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। हांसी सदर थाना पुलिस ने महिला की शिकायत पर पति व ससुर के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मां और मेरे साथ की हाथापाई हांसी सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में नवीन कुमारी ने बताया कि वह गांव रामायण की रहने वाली और 17 नवंबर की सुबह करीब सवा 11 बजे परिवार के सभी सदस्य रामरती, नवीन, अमित अपने घर पर बैठे हुए थे, तभी कुछ लोग हमारे घर पर आकर जोर जोर से आवाजें लगाने लगे, जिसमें एक मेरे ससुर प्रह्लाद थे। जब हमने बाहर आकर देखना चाहा तो प्रह्लाद ने मेरी मां के साथ हाथापाई शुरू कर दी। उसके बाद मेरे ससुर ने मेरे साथ भी हाथापाई की। धक्का देकर रामरती को गेट की तरफ धकेल दिया। ससुर पहले भी कर चुका वारदात इसके बाद उसके चिल्लाने और शोर सुनकर आसपास के कुछ लोग गली में इकट्ठा हो गए। उनको देख कर वो सभी मौके से भाग गए और ऑटो में बैठकर वहां से चले गए। मेरा पति कृष्ण कुमार व मेरा ससुर प्रह्लाद लगातार कई दिनों से फोन करके मुझे और मेरे परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे। मेरे ससुर ऐसी कई वारदात पहले भी कर चुके हैं। कई बार डायल 112 का लिया सहारा कभी पावर हाऊस पर उसका रास्ता रोकना, कभी साथ में रिक्शा में बैठकर धमकी देना कि तुझे नौकरी से उतरा दूंगा, कभी मेरे भाई को जन से मारने की धमकी दी जा रही है। लगातार हो रही वारदातों से मैं और मेरा परिवार मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। जिससे मैं ना ही ठीक से नौकरी कर पा रही हूं और न ही अपनी बच्ची का पालन पोषण कर पा रही हूं। मैने कई बार डायल 112 का भी सहारा लिया। अनहोनी घटने का प्रशासन होगा जिम्मेदार मेरे भाई मेरे परिवार के साथ हो रही घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, अन्यथा मेरे या मेरे परिवार के साथ कोई अनहोनी घटित होती है। इसका प्रशासन जिम्मेदार होगा। हांसी सदर थाना पुलिस ने नवीन कुमारी की शिकायत पर पति कृष्ण कुमार व ससुर प्रहलाद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 333, 351(2) के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हिसार जिले के गांव रामायण में एक महिला ने अपने पति व ससुर पर जबरदस्ती घर में घुसकर उसके व उसके परिवार के सदस्यों के साथ धक्का मुक्की करने और जान से मारने की धमकी देने की आरोप लगाए हैं। रास्ते में कहीं भी आते जाते समय उसको परेशान करने और नौकरी से निकलवाने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। हांसी सदर थाना पुलिस ने महिला की शिकायत पर पति व ससुर के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मां और मेरे साथ की हाथापाई हांसी सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में नवीन कुमारी ने बताया कि वह गांव रामायण की रहने वाली और 17 नवंबर की सुबह करीब सवा 11 बजे परिवार के सभी सदस्य रामरती, नवीन, अमित अपने घर पर बैठे हुए थे, तभी कुछ लोग हमारे घर पर आकर जोर जोर से आवाजें लगाने लगे, जिसमें एक मेरे ससुर प्रह्लाद थे। जब हमने बाहर आकर देखना चाहा तो प्रह्लाद ने मेरी मां के साथ हाथापाई शुरू कर दी। उसके बाद मेरे ससुर ने मेरे साथ भी हाथापाई की। धक्का देकर रामरती को गेट की तरफ धकेल दिया। ससुर पहले भी कर चुका वारदात इसके बाद उसके चिल्लाने और शोर सुनकर आसपास के कुछ लोग गली में इकट्ठा हो गए। उनको देख कर वो सभी मौके से भाग गए और ऑटो में बैठकर वहां से चले गए। मेरा पति कृष्ण कुमार व मेरा ससुर प्रह्लाद लगातार कई दिनों से फोन करके मुझे और मेरे परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे। मेरे ससुर ऐसी कई वारदात पहले भी कर चुके हैं। कई बार डायल 112 का लिया सहारा कभी पावर हाऊस पर उसका रास्ता रोकना, कभी साथ में रिक्शा में बैठकर धमकी देना कि तुझे नौकरी से उतरा दूंगा, कभी मेरे भाई को जन से मारने की धमकी दी जा रही है। लगातार हो रही वारदातों से मैं और मेरा परिवार मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। जिससे मैं ना ही ठीक से नौकरी कर पा रही हूं और न ही अपनी बच्ची का पालन पोषण कर पा रही हूं। मैने कई बार डायल 112 का भी सहारा लिया। अनहोनी घटने का प्रशासन होगा जिम्मेदार मेरे भाई मेरे परिवार के साथ हो रही घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, अन्यथा मेरे या मेरे परिवार के साथ कोई अनहोनी घटित होती है। इसका प्रशासन जिम्मेदार होगा। हांसी सदर थाना पुलिस ने नवीन कुमारी की शिकायत पर पति कृष्ण कुमार व ससुर प्रहलाद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 333, 351(2) के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।   हरियाणा | दैनिक भास्कर