हिमाचल हाईकोर्ट से एचपीटीडीसी को राहत:फिलहाल बंद नहीं होंगे होटल, सशर्त खोलने की मंजूरी, कर्मचारियों ने बांटी मिठाई

हिमाचल हाईकोर्ट से एचपीटीडीसी को राहत:फिलहाल बंद नहीं होंगे होटल, सशर्त खोलने की मंजूरी, कर्मचारियों ने बांटी मिठाई

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की डबल बैंच ने पर्यटन विकास निगम को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट के सिंगल बैंच ने घाटे में चल रहे हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के 18 होटलों को बंद करने का फैसला सुनाया था] जिसे डबल बैंच ने सोमवार को सुनवाई के दौरान पलट दिया। इनमें से 9 होटलों को पहले ही 31 मार्च तक संचालन की सशर्त छूट दे चुका है। अब बाकी बचे 9 होटलों को भी खोलने की मंजूरी दी गई। हाईकोर्ट की डबल बैंच के इस फैसले का बाद हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटल कुणाल के कर्मचारियों ने राहत की सांस ली और लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया। खानपान विभाग के मुखिया एवं कैप्टन शशि पल शर्मा ने हाई कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए एचपीटीडीसी प्रबंधन से कोर्ट के निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के साथ ही सुविधाओं में भी इजाफा करने पर ध्यान देना होगा। बता दें कि, बीते शुक्रवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने पर्यटन निगम को थोड़ी राहत जरूर दी थी और 9 होटल को मार्च 2025 तक सशर्त खुले रखने के लिए कहा था, जिसे एचपीटीडीसी प्रबंधन द्वारा कोर्ट में एफिडेविट देने के बाद बदल दिया। जस्टिस विवेक ठाकुर और जस्टिस राकेश कैंथला की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान यह रोक लगाई है। इन 9 होटलों को खुला रखने के दिए आदेश कुणाल धर्मशाला, कश्मीर हाउस धर्मशाला, गीतांजलि डलहौजी, बाघल दाड़लाघाट, एप्पल ब्लॉसम फागू, गिरिगंगा खड़ापत्थर, सरवरी कुल्लू, हिडिंबा कॉटेज मनाली और शिवालिक परवाणू। इन होटलों को बंद करने का सुनाया था फैसला बीते बुधवार को हाईकोर्ट ने एचपीटीडीसी के पैलेस होटल चायल, होटल गीतांजलि डलहौजी, होटल बाघल दाड़लाघाट, होटल धौलाधार धर्मशाला, होटल कुनाल धर्मशाला, होटल कश्मीर हाउस धर्मशाला, होटल एप्पल ब्लॉस्म फागू शिमला, होटल चंद्रभागा, केलंग होटल देवदार खजियार, होटल गिरिगंगा खड़ापत्थर शिमला, होटल मेघदूत क्यारीघाट, होटल सरवरी कुल्लू, होटल लॉग हट्स मनाली, होटल हिडिंबा कॉटेज मनाली, होटल कुंजुम मनाली, होटल भागसू मैक्लोडगंज, होटल दि नग्गर कैसल कुल्लू और होटल शिवालिक परवाणू को बंद रखने का फैसला सुनाया था। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की डबल बैंच ने पर्यटन विकास निगम को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट के सिंगल बैंच ने घाटे में चल रहे हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के 18 होटलों को बंद करने का फैसला सुनाया था] जिसे डबल बैंच ने सोमवार को सुनवाई के दौरान पलट दिया। इनमें से 9 होटलों को पहले ही 31 मार्च तक संचालन की सशर्त छूट दे चुका है। अब बाकी बचे 9 होटलों को भी खोलने की मंजूरी दी गई। हाईकोर्ट की डबल बैंच के इस फैसले का बाद हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटल कुणाल के कर्मचारियों ने राहत की सांस ली और लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया। खानपान विभाग के मुखिया एवं कैप्टन शशि पल शर्मा ने हाई कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए एचपीटीडीसी प्रबंधन से कोर्ट के निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के साथ ही सुविधाओं में भी इजाफा करने पर ध्यान देना होगा। बता दें कि, बीते शुक्रवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने पर्यटन निगम को थोड़ी राहत जरूर दी थी और 9 होटल को मार्च 2025 तक सशर्त खुले रखने के लिए कहा था, जिसे एचपीटीडीसी प्रबंधन द्वारा कोर्ट में एफिडेविट देने के बाद बदल दिया। जस्टिस विवेक ठाकुर और जस्टिस राकेश कैंथला की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान यह रोक लगाई है। इन 9 होटलों को खुला रखने के दिए आदेश कुणाल धर्मशाला, कश्मीर हाउस धर्मशाला, गीतांजलि डलहौजी, बाघल दाड़लाघाट, एप्पल ब्लॉसम फागू, गिरिगंगा खड़ापत्थर, सरवरी कुल्लू, हिडिंबा कॉटेज मनाली और शिवालिक परवाणू। इन होटलों को बंद करने का सुनाया था फैसला बीते बुधवार को हाईकोर्ट ने एचपीटीडीसी के पैलेस होटल चायल, होटल गीतांजलि डलहौजी, होटल बाघल दाड़लाघाट, होटल धौलाधार धर्मशाला, होटल कुनाल धर्मशाला, होटल कश्मीर हाउस धर्मशाला, होटल एप्पल ब्लॉस्म फागू शिमला, होटल चंद्रभागा, केलंग होटल देवदार खजियार, होटल गिरिगंगा खड़ापत्थर शिमला, होटल मेघदूत क्यारीघाट, होटल सरवरी कुल्लू, होटल लॉग हट्स मनाली, होटल हिडिंबा कॉटेज मनाली, होटल कुंजुम मनाली, होटल भागसू मैक्लोडगंज, होटल दि नग्गर कैसल कुल्लू और होटल शिवालिक परवाणू को बंद रखने का फैसला सुनाया था।   हिमाचल | दैनिक भास्कर