दिसंबर में झगड़ा रहित इंतकालों के लिए लगेंगे कैंप:पंजाब सरकार का फैसला, तय टाइम के बाद पेंडिंग केस मिलने अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

दिसंबर में झगड़ा रहित इंतकालों के लिए लगेंगे कैंप:पंजाब सरकार का फैसला, तय टाइम के बाद पेंडिंग केस मिलने अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

पंजाब में झगड़ा रहित इंतकालों के निपटारे के लिए सरकार ने दिसंबर माह में विशेष कैंप लगाने के आदेश जारी किए है। कैंप सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों की अगुआई में चलेंगे। वहीं, आदेश में साफ किया है गया कि 31 दिसंबर के बाद कोई भी झगड़ा रहित इंतकाल जो कि 45 दिन की समय अवधि से अधिक पेडिंग मिलता है, तो उसे लेकर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी भी तहसील और सब डिवीजन में इंतकाल पेंडिंग पाया जाता है, तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आदेश की कॉपी एक साल से लंबित पड़े हैं इंतकाल सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि झगड़ा रहित इंतकाल का फैसला अधिक से अधिक 45 दिनों में करना होता है। लेकिन सरकार के ध्यान में आया है कि इंतकाल 45 दिनों से ज्यादा समय से लंबित पड़े हैं। कुछ इंतकाल तो एक साल से अधिक समय से लंबित पड़े हैं। आदेश में लिखा गया है कि यह चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बडे़ गांवों और कस्बों में लगेंगे कैंप सरकार ने आदेश में कहा है कि इंतकालों के लिए बड़े गांवों और कस्बों में कैंप लगेंगे। वहीं, डीसी इन कैंपों को लेकर अधिकारियों से दो रिव्यू मीटिंग करेंगे। एक मीटिंग 15 दिसंबर और दूसरी मीटिंग 30 दिसंबर को होगी। वहीं, 31 दिसंबर के बाद 45 दिनों की समय सीमा से अधिक कोई झगड़ा रहित इंतकाल किसी तहसील, सब तहसील में पेंडिंग पाया जाता है तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। पंजाब में झगड़ा रहित इंतकालों के निपटारे के लिए सरकार ने दिसंबर माह में विशेष कैंप लगाने के आदेश जारी किए है। कैंप सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों की अगुआई में चलेंगे। वहीं, आदेश में साफ किया है गया कि 31 दिसंबर के बाद कोई भी झगड़ा रहित इंतकाल जो कि 45 दिन की समय अवधि से अधिक पेडिंग मिलता है, तो उसे लेकर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी भी तहसील और सब डिवीजन में इंतकाल पेंडिंग पाया जाता है, तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आदेश की कॉपी एक साल से लंबित पड़े हैं इंतकाल सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि झगड़ा रहित इंतकाल का फैसला अधिक से अधिक 45 दिनों में करना होता है। लेकिन सरकार के ध्यान में आया है कि इंतकाल 45 दिनों से ज्यादा समय से लंबित पड़े हैं। कुछ इंतकाल तो एक साल से अधिक समय से लंबित पड़े हैं। आदेश में लिखा गया है कि यह चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बडे़ गांवों और कस्बों में लगेंगे कैंप सरकार ने आदेश में कहा है कि इंतकालों के लिए बड़े गांवों और कस्बों में कैंप लगेंगे। वहीं, डीसी इन कैंपों को लेकर अधिकारियों से दो रिव्यू मीटिंग करेंगे। एक मीटिंग 15 दिसंबर और दूसरी मीटिंग 30 दिसंबर को होगी। वहीं, 31 दिसंबर के बाद 45 दिनों की समय सीमा से अधिक कोई झगड़ा रहित इंतकाल किसी तहसील, सब तहसील में पेंडिंग पाया जाता है तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई होगी।   पंजाब | दैनिक भास्कर