संभल हिंसा: 10 दिसंबर तक धारा 163 लागू, रैली या धरना समेत इन कामों पर रहेगी रोक

संभल हिंसा: 10 दिसंबर तक धारा 163 लागू, रैली या धरना समेत इन कामों पर रहेगी रोक

<p style=”text-align: justify;”><strong>Sambhal Violence:</strong> उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हिंसा के कई दिन बाद इंटरनेट सेवा शुक्रवार को बहाल कर दी गई. हालांकि डीएम संभल डॉ. राजेंद्र पेंसिया ने देर रात जिले में BNSS की धारा 163 लागू करने का आदेश दे दिया है. इसके लागू होने के बाद अब 5 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है. जिले में धारा 163 आगामी 10 दिसंबर तक लागू की गई है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>डीएम के आदेश के अनुसार, अब कोई भी मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना न तो 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का किसी प्रकार जुलूस निकलेगा, न ही सार्वजनिक स्थानों पर 5 या उससे ज्यादा लोग का समूह बनाया जाएगा. इसके अलावा रैली, धरना प्रदर्शन और घेराव पर भी रोक लगा दी गई है. हालांकि विवाद, शव यात्रा या यूपी सरकार के किसी कार्यक्रम को इससे अलग रखा जाएगा.</p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Sambhal Violence:</strong> उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हिंसा के कई दिन बाद इंटरनेट सेवा शुक्रवार को बहाल कर दी गई. हालांकि डीएम संभल डॉ. राजेंद्र पेंसिया ने देर रात जिले में BNSS की धारा 163 लागू करने का आदेश दे दिया है. इसके लागू होने के बाद अब 5 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है. जिले में धारा 163 आगामी 10 दिसंबर तक लागू की गई है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>डीएम के आदेश के अनुसार, अब कोई भी मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना न तो 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का किसी प्रकार जुलूस निकलेगा, न ही सार्वजनिक स्थानों पर 5 या उससे ज्यादा लोग का समूह बनाया जाएगा. इसके अलावा रैली, धरना प्रदर्शन और घेराव पर भी रोक लगा दी गई है. हालांकि विवाद, शव यात्रा या यूपी सरकार के किसी कार्यक्रम को इससे अलग रखा जाएगा.</p>  उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ‘जब से नई सरकार आई है तब से…’, बांग्लादेश में चिन्मय दास की गिरफ्तारी पर बोलीं कंगना रनौत