<p style=”text-align: justify;”><strong>DM Shashank Shubhankar Action:</strong> बिहार के नालंदा में डीएम शशांक शुभंकर ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की है, यहां राजस्व के काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक पर एक्शन लिया गया है. कार्रवाई का आदेश जारी होने के बाद जिले के अन्य कर्मचारियों में हड़कंप मचा गया है. डीएम शशांक शुभंकर ने लिपिक सुनीता कुमारी, विकास कुमार, आनंद कुमार, संजीव कुमार सिन्हा समेत सात लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>एक महिला लिपिक की प्रोन्नति रोकी</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>जिले के परबलपुर अंचल कार्यालय की लिपिक सुनीता कुमारी के खिलाफ 3 वर्षों तक प्रोन्नति रोकने का आदेश दिया है, उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने अतिक्रमण वाद को अपनी कार्यावधि में किसी भी सीओ के समक्ष नहीं रखा था. वहीं परबलपुर सम्प्रति अंचल कार्यालय सिलाव के तत्कालीन लिपिक विकास कुमार के खिलाफ भी तीन वर्षों तक प्रोन्नति नहीं देने का आदेश जारी किया गया है. </p>
<p style=”text-align: justify;”>हिलसा लिपिक अनुमंडल कार्यालय के आनंद कुमार पर बिना अनुमति के अनाधिकृत रूप से कार्यालय व मुख्यालय में अनुपस्थित रहने, स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देने,चल-अचल संपत्ति एवं दायित्वों का विवरणी जमा नहीं करने आदि के आरोप में इनके विरुद्ध 3 वर्ष तक प्रोन्नति रोकने का दंड अधिरोपित किया गया है. </p>
<p style=”text-align: justify;”>परवलपुर अंचल कार्यालय के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी संजीव कुमार सिन्हा के जरिए परिमार्जन के तहत पूर्व में कायम जमाबंदी में विसंगति होने पर सुधार किया जाना था, परंतु संबंधित राजस्व कर्मचारी के जरिए बिना दस्तावेज एवं भौतिक सत्यापन किए ही अस्वीकृत की अनुशंसा किए जाने के कारण संजीव कुमार सिन्हा के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत एक वेतन वृद्धि का दंड अधिरोपित किया गया है. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>तीन कर्मचारियों के खिलाफ प्रपत्र जारी</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>हिलसा अंचल कार्यालय के राजस्व कर्मचारी मोहम्मद आजम के जरिए बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 एवं बिहार भूमि दाखिल खारिज नियमावली 2012 के प्रावधानों के प्रतिकूल याचिका की अस्वीकृत दाखिल खारिज को दोबारा याचिका प्रस्तुत किए जाने पर उनके विरुद्ध प्रपत्र ” क ” गठन की अनुशंसा की गई है. इसी लापरवाही के तहत करायपरशुराय अंचल कार्यालय के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी विरेश कुमार चौधरी और तत्कालीन राजस्व कर्मचारी शैलेंद्र कुमार के विरुद्ध भी प्रपत्र ‘क’ गठन की अनुशंसा की गई है. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ेंः <a href=”https://www.abplive.com/states/bihar/bike-caught-fire-after-being-hit-by-a-truck-in-gaya-bihar-2-burnt-alive-1-injured-2833287″>Gaya Accident: गया में ट्रक के टकराई बाइक में लगी आग, 2 युवक जिंदा जले, 1 बुरी तरह झुलसा</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>DM Shashank Shubhankar Action:</strong> बिहार के नालंदा में डीएम शशांक शुभंकर ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की है, यहां राजस्व के काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक पर एक्शन लिया गया है. कार्रवाई का आदेश जारी होने के बाद जिले के अन्य कर्मचारियों में हड़कंप मचा गया है. डीएम शशांक शुभंकर ने लिपिक सुनीता कुमारी, विकास कुमार, आनंद कुमार, संजीव कुमार सिन्हा समेत सात लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>एक महिला लिपिक की प्रोन्नति रोकी</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>जिले के परबलपुर अंचल कार्यालय की लिपिक सुनीता कुमारी के खिलाफ 3 वर्षों तक प्रोन्नति रोकने का आदेश दिया है, उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने अतिक्रमण वाद को अपनी कार्यावधि में किसी भी सीओ के समक्ष नहीं रखा था. वहीं परबलपुर सम्प्रति अंचल कार्यालय सिलाव के तत्कालीन लिपिक विकास कुमार के खिलाफ भी तीन वर्षों तक प्रोन्नति नहीं देने का आदेश जारी किया गया है. </p>
<p style=”text-align: justify;”>हिलसा लिपिक अनुमंडल कार्यालय के आनंद कुमार पर बिना अनुमति के अनाधिकृत रूप से कार्यालय व मुख्यालय में अनुपस्थित रहने, स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देने,चल-अचल संपत्ति एवं दायित्वों का विवरणी जमा नहीं करने आदि के आरोप में इनके विरुद्ध 3 वर्ष तक प्रोन्नति रोकने का दंड अधिरोपित किया गया है. </p>
<p style=”text-align: justify;”>परवलपुर अंचल कार्यालय के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी संजीव कुमार सिन्हा के जरिए परिमार्जन के तहत पूर्व में कायम जमाबंदी में विसंगति होने पर सुधार किया जाना था, परंतु संबंधित राजस्व कर्मचारी के जरिए बिना दस्तावेज एवं भौतिक सत्यापन किए ही अस्वीकृत की अनुशंसा किए जाने के कारण संजीव कुमार सिन्हा के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत एक वेतन वृद्धि का दंड अधिरोपित किया गया है. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>तीन कर्मचारियों के खिलाफ प्रपत्र जारी</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>हिलसा अंचल कार्यालय के राजस्व कर्मचारी मोहम्मद आजम के जरिए बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 एवं बिहार भूमि दाखिल खारिज नियमावली 2012 के प्रावधानों के प्रतिकूल याचिका की अस्वीकृत दाखिल खारिज को दोबारा याचिका प्रस्तुत किए जाने पर उनके विरुद्ध प्रपत्र ” क ” गठन की अनुशंसा की गई है. इसी लापरवाही के तहत करायपरशुराय अंचल कार्यालय के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी विरेश कुमार चौधरी और तत्कालीन राजस्व कर्मचारी शैलेंद्र कुमार के विरुद्ध भी प्रपत्र ‘क’ गठन की अनुशंसा की गई है. </p>
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