धर्मशाला में हेरोइन तस्करी करने वाले दो आरोपियों को पुलिस स्टेशन डमटाल ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के नाम भारत उर्फ तम्मा और उसका छोटा भाई खन्ना हैं। इन आरोपियों से पुलिस ने इनके गांव छन्नी तहसील इंदौरा जिला कांगड़ा के रिहायशी मकान में छापामारी करके 91.4 ग्राम हीरोईन व 38,000 रुपए बरामद किए। दोनों आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21, 29 के तहत गिरफ्तार किया है। आरोपी भारत और खन्ना दोनों शातिर और अभ्यस्थ अपराधी है, जिन पर अन्य मामले भी पंजीकृत है। आरोपियों के खिलाफ कांगड़ा जिले में पहले से एनडीपीएस एक्ट के तहत चार अलग-अलग मामले दर्ज हैं। भारत के खिलाफ इंदौरा पुलिस स्टेशन में 28 सितंबर 2018 एफआईआर एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और एमवी एक्ट 181,196 के तहत 6.69 ग्राम हेरोइन बरामद की थी। 7 मार्च 2020 एफआईआर एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत पठानकोट पुलिस स्टेशन में दर्ज है। खन्ना के खिलाफ एफआईआर एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत डमटाल पुलिस में 9.56 ग्राम हेरोइन बरामद। 24 मार्च 2018 एफआईआर संख्या एनडीपीएस एक्ट की धारा 20, 21 के तहत इंदौरा 5.44 ग्राम हेरोइन बरामद की थी। धर्मशाला में हेरोइन तस्करी करने वाले दो आरोपियों को पुलिस स्टेशन डमटाल ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के नाम भारत उर्फ तम्मा और उसका छोटा भाई खन्ना हैं। इन आरोपियों से पुलिस ने इनके गांव छन्नी तहसील इंदौरा जिला कांगड़ा के रिहायशी मकान में छापामारी करके 91.4 ग्राम हीरोईन व 38,000 रुपए बरामद किए। दोनों आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21, 29 के तहत गिरफ्तार किया है। आरोपी भारत और खन्ना दोनों शातिर और अभ्यस्थ अपराधी है, जिन पर अन्य मामले भी पंजीकृत है। आरोपियों के खिलाफ कांगड़ा जिले में पहले से एनडीपीएस एक्ट के तहत चार अलग-अलग मामले दर्ज हैं। भारत के खिलाफ इंदौरा पुलिस स्टेशन में 28 सितंबर 2018 एफआईआर एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और एमवी एक्ट 181,196 के तहत 6.69 ग्राम हेरोइन बरामद की थी। 7 मार्च 2020 एफआईआर एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत पठानकोट पुलिस स्टेशन में दर्ज है। खन्ना के खिलाफ एफआईआर एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत डमटाल पुलिस में 9.56 ग्राम हेरोइन बरामद। 24 मार्च 2018 एफआईआर संख्या एनडीपीएस एक्ट की धारा 20, 21 के तहत इंदौरा 5.44 ग्राम हेरोइन बरामद की थी। हिमाचल | दैनिक भास्कर
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