पंजाब में आज नगर निगम चुनावों की घोषणा की जा सकती है। राज्य चुनाव आयुक्त राज कमल चौधरी ने आज दोपहर चंडीगढ़ मेकं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पंजाब भवन चंडीगढ़ रखी गई है। गौरतलब है कि 3 दिसंबर को पंजाब सरकार ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में जानकारी सांझा की थी कि निकाय चुनावों को लेकर 8 दिसंबर को घोषणा कर दी जाएगी। पंजाब राज्य चुनाव आयुक्त राज कमल चौधरी दोपहर तकरीबन 11.30 बजे निकाय चुनावों से संबंधित तारीखों की घोषणा करेंगे। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चला मामला पंजाब में 5 नगर निगम और 43 नगर परिषद के चुनाव को लेकर लंबी जंग चली। यह लड़ाई पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गई। 11 नवंबर को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को कुल 10 सप्ताह में चुनाव करवाने को कहा था। शीर्ष अदालत ने 15 दिनों में चुनाव की नोटिफिकेशन और अगले 8 हफ्तों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए थे। राज्य सरकार की तरफ से 6 नवंबर को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। उस आदेश में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए 10 दिन में चुनाव की नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश दिए थे। साथ ही कहा था कि अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर 50 हजार जुर्माना लगेगा, साथ ही अवमानना का केस चलेगा। वहीं, 21 नवंबर को सरकार ने हाईकोर्ट में बताया था कि 25 नवंबर तक चुनाव की नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। इसके बाद हाईकोर्ट ने केस का निटपारा कर दिया था। शहीदी जोड़ मेले के दौरान चुनाव न करवाने की मांग पंजाब के सभी राजनीतिक दल निर्वाचन आयोग से मांग कर चुके है कि दिसंबर अंत में चुनाव न करवाए जाए, क्योंकि इस महीने के आखिर में शहीदी दिवस होता है। इस माह से लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी होती हैं। ऐसे में सभी चीजों का ध्यान रखा जाए। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी इस बारे में निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा गया था। पंजाब में आज नगर निगम चुनावों की घोषणा की जा सकती है। राज्य चुनाव आयुक्त राज कमल चौधरी ने आज दोपहर चंडीगढ़ मेकं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पंजाब भवन चंडीगढ़ रखी गई है। गौरतलब है कि 3 दिसंबर को पंजाब सरकार ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में जानकारी सांझा की थी कि निकाय चुनावों को लेकर 8 दिसंबर को घोषणा कर दी जाएगी। पंजाब राज्य चुनाव आयुक्त राज कमल चौधरी दोपहर तकरीबन 11.30 बजे निकाय चुनावों से संबंधित तारीखों की घोषणा करेंगे। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चला मामला पंजाब में 5 नगर निगम और 43 नगर परिषद के चुनाव को लेकर लंबी जंग चली। यह लड़ाई पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गई। 11 नवंबर को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को कुल 10 सप्ताह में चुनाव करवाने को कहा था। शीर्ष अदालत ने 15 दिनों में चुनाव की नोटिफिकेशन और अगले 8 हफ्तों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए थे। राज्य सरकार की तरफ से 6 नवंबर को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। उस आदेश में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए 10 दिन में चुनाव की नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश दिए थे। साथ ही कहा था कि अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर 50 हजार जुर्माना लगेगा, साथ ही अवमानना का केस चलेगा। वहीं, 21 नवंबर को सरकार ने हाईकोर्ट में बताया था कि 25 नवंबर तक चुनाव की नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। इसके बाद हाईकोर्ट ने केस का निटपारा कर दिया था। शहीदी जोड़ मेले के दौरान चुनाव न करवाने की मांग पंजाब के सभी राजनीतिक दल निर्वाचन आयोग से मांग कर चुके है कि दिसंबर अंत में चुनाव न करवाए जाए, क्योंकि इस महीने के आखिर में शहीदी दिवस होता है। इस माह से लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी होती हैं। ऐसे में सभी चीजों का ध्यान रखा जाए। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी इस बारे में निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा गया था। पंजाब | दैनिक भास्कर
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