हरियाणा में डेडलाइन से पहले लागू होंगे 3 क्रिमिनल लॉ:CM सैनी की अमित शाह संग हुई मीटिंग, मार्च तक का समय मिला

हरियाणा में डेडलाइन से पहले लागू होंगे 3 क्रिमिनल लॉ:CM सैनी की अमित शाह संग हुई मीटिंग, मार्च तक का समय मिला

हरियाणा में फरवरी 2025 तक 3 आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दिए गए टास्क को हरियाणा सरकार एक महीने में पूरा करेगी। इन कानूनों को लागू करने के लिए केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में दिल्ली में सीएम नायब सैनी के साथ बैठक में मार्च तक का समय दिया था। अब पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) शत्रुजीत कपूर ने मार्च से पहले फरवरी में ही तीनों कानूनों को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। डीजीपी ने इसके लिए रविवार को छुट्टी वाले दिन बैठक भी की। इस बैठक में कपूर ने तीनों नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन, हिंसक अपराध नियंत्रण और नशामुक्ति को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस बैठक में प्रदेश के पुलिस अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। तीनों क्रिमिनल लॉ को लेकर डीजीपी ने ये दिए टिप्स… 1. गांवों में विजिट करेंगे DSP उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि एसएचओ तथा डीएसपी गांवों में विजिट करते रहे और चौपाल में लोगों से बातचीत करें इससे उन्हें काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी और कई मुद्दों के बारे में पता लगेगा जिससे उन्हें अपने क्षेत्र को नशामुक्त करने में सुविधा होगी। मीटिंग में कपूर ने 3 नए कानूनो को प्रभावी तरीके से लागू करने को लेकर भी अधिकारियों से चर्चा की। कपूर ने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा नए कानूनो को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए हरियाणा को एक मॉडल के रूप में विकसित करने का लक्ष्य दिया गया है। 2. 28 फरवरी तक की डेड लाइन डीजीपी ने स्पष्ट कहा कि निर्धारित लक्ष्य अनुसार 28 फरवरी तक इन कानूनों को हरियाणा में पूरी तरह से लागू करना है। उन्होंने बैठक में अधिकारियों को इसे लागू करने के लिए इस्तेमाल होने वाली ई-साक्ष्य एप्प व इसके इस्तेमाल करने बारे में विस्तार से बताया गया। उन्होंने कहा कि ई-साक्ष्य एक बहुत अच्छी ऐप है जिसके माध्यम से नए कानून में निहित प्रावधानों को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकता है। उन्होंने मीटिंग में केस डायरी माड्यूल, तथा चांस रिकवरी व प्लेनड रिकवरी की वीडियोग्राफी आदि के बारे में भी बताया। इसके साथ ही उन्होंने प्रशिक्षण के महत्व पर बल दिया। नए कानून से न्याय प्रणाली सुदृढ़ बनेगी और लोगों को त्वरित न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि तीन नए कानूनों को लागू करने के लिए सभी प्रकार के रिसोर्सेज हरियाणा पुलिस के पास उपलब्ध है और भविष्य में आवश्यकता अनुसार और अधिक रिसोर्सेस उपलब्ध करवाए जाएंगे। 3. क्राइम होने से पहले ही इंतजाम करें मीटिंग में कपूर ने अपराध नियंत्रण को लेकर भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने दोहराया कि अपराध नियंत्रण के लिए जरूरी है कि उसके घटित होने से पहले ही आवश्यक प्रबंध किए जाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्ती करनी है और उन पर कड़ी कार्रवाई करनी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति किसी को नहीं है। मीटिंग में अपराधियों द्वारा अपनाए जाने वाले नए तौर तरीकों से निपटने को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। 10 दिसंबर को दिल्ली में शाह ने की थी मीटिंग
हरियाणा में 31 मार्च तक तीनों नए आपराधिक कानून पूरी तरह लागू करने के लिए 10 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ मीटिंग की थी। इस मीटिंग में शाह ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लेकर चर्चा की थी। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने हरियाणा में पुलिस, जेल, कोर्ट, अभियोजन और फॉरेंसिक से संबंधित नए प्रविधानों के कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा भी की थी। मीटिंग में सीएम के साथ केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, राज्य के मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी और पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर के साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। हरियाणा में फरवरी 2025 तक 3 आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दिए गए टास्क को हरियाणा सरकार एक महीने में पूरा करेगी। इन कानूनों को लागू करने के लिए केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में दिल्ली में सीएम नायब सैनी के साथ बैठक में मार्च तक का समय दिया था। अब पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) शत्रुजीत कपूर ने मार्च से पहले फरवरी में ही तीनों कानूनों को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। डीजीपी ने इसके लिए रविवार को छुट्टी वाले दिन बैठक भी की। इस बैठक में कपूर ने तीनों नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन, हिंसक अपराध नियंत्रण और नशामुक्ति को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस बैठक में प्रदेश के पुलिस अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। तीनों क्रिमिनल लॉ को लेकर डीजीपी ने ये दिए टिप्स… 1. गांवों में विजिट करेंगे DSP उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि एसएचओ तथा डीएसपी गांवों में विजिट करते रहे और चौपाल में लोगों से बातचीत करें इससे उन्हें काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी और कई मुद्दों के बारे में पता लगेगा जिससे उन्हें अपने क्षेत्र को नशामुक्त करने में सुविधा होगी। मीटिंग में कपूर ने 3 नए कानूनो को प्रभावी तरीके से लागू करने को लेकर भी अधिकारियों से चर्चा की। कपूर ने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा नए कानूनो को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए हरियाणा को एक मॉडल के रूप में विकसित करने का लक्ष्य दिया गया है। 2. 28 फरवरी तक की डेड लाइन डीजीपी ने स्पष्ट कहा कि निर्धारित लक्ष्य अनुसार 28 फरवरी तक इन कानूनों को हरियाणा में पूरी तरह से लागू करना है। उन्होंने बैठक में अधिकारियों को इसे लागू करने के लिए इस्तेमाल होने वाली ई-साक्ष्य एप्प व इसके इस्तेमाल करने बारे में विस्तार से बताया गया। उन्होंने कहा कि ई-साक्ष्य एक बहुत अच्छी ऐप है जिसके माध्यम से नए कानून में निहित प्रावधानों को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकता है। उन्होंने मीटिंग में केस डायरी माड्यूल, तथा चांस रिकवरी व प्लेनड रिकवरी की वीडियोग्राफी आदि के बारे में भी बताया। इसके साथ ही उन्होंने प्रशिक्षण के महत्व पर बल दिया। नए कानून से न्याय प्रणाली सुदृढ़ बनेगी और लोगों को त्वरित न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि तीन नए कानूनों को लागू करने के लिए सभी प्रकार के रिसोर्सेज हरियाणा पुलिस के पास उपलब्ध है और भविष्य में आवश्यकता अनुसार और अधिक रिसोर्सेस उपलब्ध करवाए जाएंगे। 3. क्राइम होने से पहले ही इंतजाम करें मीटिंग में कपूर ने अपराध नियंत्रण को लेकर भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने दोहराया कि अपराध नियंत्रण के लिए जरूरी है कि उसके घटित होने से पहले ही आवश्यक प्रबंध किए जाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्ती करनी है और उन पर कड़ी कार्रवाई करनी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति किसी को नहीं है। मीटिंग में अपराधियों द्वारा अपनाए जाने वाले नए तौर तरीकों से निपटने को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। 10 दिसंबर को दिल्ली में शाह ने की थी मीटिंग
हरियाणा में 31 मार्च तक तीनों नए आपराधिक कानून पूरी तरह लागू करने के लिए 10 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ मीटिंग की थी। इस मीटिंग में शाह ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लेकर चर्चा की थी। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने हरियाणा में पुलिस, जेल, कोर्ट, अभियोजन और फॉरेंसिक से संबंधित नए प्रविधानों के कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा भी की थी। मीटिंग में सीएम के साथ केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, राज्य के मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी और पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर के साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।   हरियाणा | दैनिक भास्कर