अमृतसर में पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने आज भगोड़े प्राइवेट ठेकेदार को भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम विकास खन्ना है। जानकारी के अनुसार, आरोपी ने कई बार अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट (एआईटी), में निर्धारित कीमत से काफी कम रेट पर प्लॉट अलॉट करवाए और धोखे से सरकारी टेंडर भी हासिल किए थे। ब्यूरो ने बताया कि जांच के दौरान विजिलेंस ब्यूरो को पता चला कि आरोपी ठेकेदार ने अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के तत्कालीन चेयरमैन की मिलीभगत से 200 वर्ग गज का प्लॉट बाजार दर से बहुत कम कीमत पर अपने नाम अलॉट कराया, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। आरोपी ने धोखाधड़ी से अपनी फर्म को ट्रस्ट में दर्ज कराया और निर्धारित नियमों और शर्तों का उल्लंघन कर सरकारी टेंडर हासिल किए। इसके अलावा आरोपी ने धोखाधड़ी से एक वेरका मिल्क बूथ भी अपने नाम पर स्वीकृत कराया। ट्रायल कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया
ब्यूरो ने आगे बताया कि इस जांच के आधार पर विजिलेंस ब्यूरो थाना, अमृतसर रेंज में एफआईआर दिनांक 6 जुलाई 2022 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 409, 201, 120-बी, 13(2) और 7 के तहत मामला दर्ज किया गया था। यह आरोपी भगोड़ा था और ट्रायल कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित किया गया था। विजिलेंस ब्यूरो की टीमों ने आरोपी को पकड़ने के लिए कई छापेमारी की, जिसके चलते उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आरोपी को केंद्रीय जेल अमृतसर से प्रोडक्शन वारंट पर लाकर गिरफ्तार किया गया है। इस मामले के सभी पहलुओं की आगे पूछताछ के लिए कोर्ट से एक दिन का रिमांड भी लिया गया है। अमृतसर में पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने आज भगोड़े प्राइवेट ठेकेदार को भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम विकास खन्ना है। जानकारी के अनुसार, आरोपी ने कई बार अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट (एआईटी), में निर्धारित कीमत से काफी कम रेट पर प्लॉट अलॉट करवाए और धोखे से सरकारी टेंडर भी हासिल किए थे। ब्यूरो ने बताया कि जांच के दौरान विजिलेंस ब्यूरो को पता चला कि आरोपी ठेकेदार ने अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के तत्कालीन चेयरमैन की मिलीभगत से 200 वर्ग गज का प्लॉट बाजार दर से बहुत कम कीमत पर अपने नाम अलॉट कराया, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। आरोपी ने धोखाधड़ी से अपनी फर्म को ट्रस्ट में दर्ज कराया और निर्धारित नियमों और शर्तों का उल्लंघन कर सरकारी टेंडर हासिल किए। इसके अलावा आरोपी ने धोखाधड़ी से एक वेरका मिल्क बूथ भी अपने नाम पर स्वीकृत कराया। ट्रायल कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया
ब्यूरो ने आगे बताया कि इस जांच के आधार पर विजिलेंस ब्यूरो थाना, अमृतसर रेंज में एफआईआर दिनांक 6 जुलाई 2022 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 409, 201, 120-बी, 13(2) और 7 के तहत मामला दर्ज किया गया था। यह आरोपी भगोड़ा था और ट्रायल कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित किया गया था। विजिलेंस ब्यूरो की टीमों ने आरोपी को पकड़ने के लिए कई छापेमारी की, जिसके चलते उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आरोपी को केंद्रीय जेल अमृतसर से प्रोडक्शन वारंट पर लाकर गिरफ्तार किया गया है। इस मामले के सभी पहलुओं की आगे पूछताछ के लिए कोर्ट से एक दिन का रिमांड भी लिया गया है। पंजाब | दैनिक भास्कर