IIT कानपुर में रिसर्च स्कॉलर के यौन उत्पीड़न केस में फंसे ACP मोहसिन खान ने अब हाईकोर्ट की शरण ली है। सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी का केस लड़ने वाले वरिष्ठ वकील इमरानउल्लाह और विक्रम सिंह ने एफआईआर रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट ने मामले में 19 दिसंबर को सुनवाई की तारीख दी है। क्या अब छात्रा का पक्ष रखने के लिए सरकार या पुलिस की ओर से कोई बड़ा एडवोकेट छात्रा की पैरवी के लिए खड़ा किया जाएगा। इस तरह के कई सवाल हैं, जिनके जवाब किसी भी पुलिस अफसर के पास नहीं हैं। अब पहले पूरा मामला पढ़िए
कानपुर कलक्टरगंज ACP मोहसिन खान पर IIT कानपुर की रिसर्च स्कॉलर ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाया। पीड़िता ने कल्याणपुर थाने में 12 दिसंबर 2024 को FIR दर्ज कराई थी। इसके बाद तत्काल प्रभाव से एसीपी मोहसिन खान का ट्रांसफर पुलिस हेड क्वार्टर अटैच कर दिया गया था। ACP कानपुर से रिलीव हो गए और दूसरे दिन पुलिस हेड क्वार्टर में ज्वाइन कर लिया। सूत्रों की मानें तो बीमारी का हवाला देकर छुट्टी पर चले गए हैं। मामले की जांच डीसीपी साउथ अंकिता शर्मा की निगरानी में SIT कर रही है। अरेस्टिंग नहीं होने का फायदा उठाकर एसीपी ने हाईकोर्ट में FIR रद्द करने की मांग की है। ACP मोहसिन खान का केस सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी का केस लड़ने वाले पूर्व एडवोकेट जनरल रहे इरफानउल्लाह और विक्रम सिंह लड़ेंगे। 16 दिसंबर को FIR रद्द करने की यह याचिका दाखिल की गई है। हाईकोर्ट ने याचिका को लिस्ट करते हुए 19 दिसंबर को सुनवाई की तारीख दी है। ACP का पक्ष इस तरह रख सकते हैं अधिवक्ता
एसीपी मोहसिन खान पर आरोप है कि उन्होंने पत्नी को तलाक देकर रिसर्च स्कॉलर से शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया। सूत्रों की मानें तो एसीपी ने अपने वकील से नवंबर 2023 को एक नोटिस पत्नी को तलाक देने का कोर्ट में दिखाकर यह साबित करने का प्रयास कर सकता है कि उन्होंने पीड़िता के साथ कोई छलावा नहीं किया है। उनका तलाक का केस प्रक्रियाधीन है। एक साल पहले उन्होंने पत्नी को तलाक लेने के लिए नोटिस सर्व कराया था। उन्होंने रिसर्च स्कॉलर से कोई झूठा वादा नहीं किया है। अगर एफआईआर रद्द नहीं होगी तो इस तरह के तथ्यों को आधार बनाकर एसीपी मोहसिन खान कोर्ट से मामले में अरेस्टिंग स्टे भी हासिल करने की कोशिश करेंगे। रिसर्च स्कॉलर के शादीशुदा होने का दावा
सूत्रों की मानें तो एसीपी मोहसिन खान ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली रिसर्च स्कॉलर की पूर्व में शादी होने का भी दावा कर रहे हैं। उनका दावा है कि यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली रिसर्च स्कॉलर की वेस्ट बंगाल के पुरबा वर्धमान निवासी इंजीनियर के साथ शादी हो चुकी है। कोर्ट में मैरिज के लिए रजिस्ट्रेशन भी दाखिल किया था, लेकिन इससे पहले ही दोनों का ब्रेकअप हो गया और अलग-अलग हो गए थे। इससे संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य भी उनके पास उपलब्ध हैं। एसीपी के पास मौजूद मैरिज रजिस्ट्रेशन के भरे हुए फॉर्म में दावा किया है कि यह हस्ताक्षर भी रिसर्च स्कॉलर के हैं। इसकी हैंडराइडिंग का मिलान कराया जा सकता है। इस दावे को भी कोर्ट में रखेंगे। रिसर्च स्कॉलर के बयान का अवलोकन हुआ
कोर्ट में छात्रा ने अपने बयान के दौरान एसीपी मोहसिन खान के खिलाफ जमकर बरसी हैं। एसीपी के खिलाफ पूरी मजबूती के साथ बयान दर्ज कराया है। अपने बयान में एफआईआर में लगाए गए किसी भी तथ्य को खारिज नहीं किया है। एफआईआर और मजिस्ट्रेटी बयान दर्ज होने के बाद भी एसीपी की अरेस्टिंग को लेकर पुलिस का कोई एक्शन नहीं लेना पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े करता है। मामले में बात करने पर एडिशनल सीपी हरीश चंदर ने बताया कि मामले की जांच एसआईटी कर रही है। तथ्यों के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। अरेस्टिंग को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं बताया। पढ़िए एसीपी मोहसिन खान के बारे में… 2013 बैच के PPS अफसर, DGP ने दिया सिल्वर मेडल
मोहसिन खान 2013 बैच के पीपीएस अफसर हैं। लखनऊ में घर है। एक जुलाई, 2015 को उन्होंने सर्विस जॉइन की थी। कानपुर में 12 दिसंबर, 2023 से तैनात हैं। कानपुर में तैनाती के दौरान इसी साल एसीपी को 15 अगस्त पर DGP ने सिल्वर मेडल दिया था। वह आगरा और अलीगढ़ में तीन-तीन साल तैनात रहे हैं। …………………… ये खबर भी पढ़िए…
ACP मोहसिन का नाम लेते समय जुबान लड़खड़ाई:कानपुर में रेप पीड़िता ने कहा-मेरे पास कई VIDEO; जज के सामने दर्ज हुए बयान कानपुर के ACP मोहसिन खान के खिलाफ कोर्ट में रेप पीड़िता IIT की छात्रा ने बयान दर्ज कराए। इसके बाद केस की विवेचक एडीसीपी ट्रैफिक अर्चना सिंह ने जज के सामने 16 पन्ने के बयान पढ़े। पढ़िए पूरी खबर IIT कानपुर में रिसर्च स्कॉलर के यौन उत्पीड़न केस में फंसे ACP मोहसिन खान ने अब हाईकोर्ट की शरण ली है। सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी का केस लड़ने वाले वरिष्ठ वकील इमरानउल्लाह और विक्रम सिंह ने एफआईआर रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट ने मामले में 19 दिसंबर को सुनवाई की तारीख दी है। क्या अब छात्रा का पक्ष रखने के लिए सरकार या पुलिस की ओर से कोई बड़ा एडवोकेट छात्रा की पैरवी के लिए खड़ा किया जाएगा। इस तरह के कई सवाल हैं, जिनके जवाब किसी भी पुलिस अफसर के पास नहीं हैं। अब पहले पूरा मामला पढ़िए
कानपुर कलक्टरगंज ACP मोहसिन खान पर IIT कानपुर की रिसर्च स्कॉलर ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाया। पीड़िता ने कल्याणपुर थाने में 12 दिसंबर 2024 को FIR दर्ज कराई थी। इसके बाद तत्काल प्रभाव से एसीपी मोहसिन खान का ट्रांसफर पुलिस हेड क्वार्टर अटैच कर दिया गया था। ACP कानपुर से रिलीव हो गए और दूसरे दिन पुलिस हेड क्वार्टर में ज्वाइन कर लिया। सूत्रों की मानें तो बीमारी का हवाला देकर छुट्टी पर चले गए हैं। मामले की जांच डीसीपी साउथ अंकिता शर्मा की निगरानी में SIT कर रही है। अरेस्टिंग नहीं होने का फायदा उठाकर एसीपी ने हाईकोर्ट में FIR रद्द करने की मांग की है। ACP मोहसिन खान का केस सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी का केस लड़ने वाले पूर्व एडवोकेट जनरल रहे इरफानउल्लाह और विक्रम सिंह लड़ेंगे। 16 दिसंबर को FIR रद्द करने की यह याचिका दाखिल की गई है। हाईकोर्ट ने याचिका को लिस्ट करते हुए 19 दिसंबर को सुनवाई की तारीख दी है। ACP का पक्ष इस तरह रख सकते हैं अधिवक्ता
एसीपी मोहसिन खान पर आरोप है कि उन्होंने पत्नी को तलाक देकर रिसर्च स्कॉलर से शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया। सूत्रों की मानें तो एसीपी ने अपने वकील से नवंबर 2023 को एक नोटिस पत्नी को तलाक देने का कोर्ट में दिखाकर यह साबित करने का प्रयास कर सकता है कि उन्होंने पीड़िता के साथ कोई छलावा नहीं किया है। उनका तलाक का केस प्रक्रियाधीन है। एक साल पहले उन्होंने पत्नी को तलाक लेने के लिए नोटिस सर्व कराया था। उन्होंने रिसर्च स्कॉलर से कोई झूठा वादा नहीं किया है। अगर एफआईआर रद्द नहीं होगी तो इस तरह के तथ्यों को आधार बनाकर एसीपी मोहसिन खान कोर्ट से मामले में अरेस्टिंग स्टे भी हासिल करने की कोशिश करेंगे। रिसर्च स्कॉलर के शादीशुदा होने का दावा
सूत्रों की मानें तो एसीपी मोहसिन खान ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली रिसर्च स्कॉलर की पूर्व में शादी होने का भी दावा कर रहे हैं। उनका दावा है कि यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली रिसर्च स्कॉलर की वेस्ट बंगाल के पुरबा वर्धमान निवासी इंजीनियर के साथ शादी हो चुकी है। कोर्ट में मैरिज के लिए रजिस्ट्रेशन भी दाखिल किया था, लेकिन इससे पहले ही दोनों का ब्रेकअप हो गया और अलग-अलग हो गए थे। इससे संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य भी उनके पास उपलब्ध हैं। एसीपी के पास मौजूद मैरिज रजिस्ट्रेशन के भरे हुए फॉर्म में दावा किया है कि यह हस्ताक्षर भी रिसर्च स्कॉलर के हैं। इसकी हैंडराइडिंग का मिलान कराया जा सकता है। इस दावे को भी कोर्ट में रखेंगे। रिसर्च स्कॉलर के बयान का अवलोकन हुआ
कोर्ट में छात्रा ने अपने बयान के दौरान एसीपी मोहसिन खान के खिलाफ जमकर बरसी हैं। एसीपी के खिलाफ पूरी मजबूती के साथ बयान दर्ज कराया है। अपने बयान में एफआईआर में लगाए गए किसी भी तथ्य को खारिज नहीं किया है। एफआईआर और मजिस्ट्रेटी बयान दर्ज होने के बाद भी एसीपी की अरेस्टिंग को लेकर पुलिस का कोई एक्शन नहीं लेना पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े करता है। मामले में बात करने पर एडिशनल सीपी हरीश चंदर ने बताया कि मामले की जांच एसआईटी कर रही है। तथ्यों के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। अरेस्टिंग को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं बताया। पढ़िए एसीपी मोहसिन खान के बारे में… 2013 बैच के PPS अफसर, DGP ने दिया सिल्वर मेडल
मोहसिन खान 2013 बैच के पीपीएस अफसर हैं। लखनऊ में घर है। एक जुलाई, 2015 को उन्होंने सर्विस जॉइन की थी। कानपुर में 12 दिसंबर, 2023 से तैनात हैं। कानपुर में तैनाती के दौरान इसी साल एसीपी को 15 अगस्त पर DGP ने सिल्वर मेडल दिया था। वह आगरा और अलीगढ़ में तीन-तीन साल तैनात रहे हैं। …………………… ये खबर भी पढ़िए…
ACP मोहसिन का नाम लेते समय जुबान लड़खड़ाई:कानपुर में रेप पीड़िता ने कहा-मेरे पास कई VIDEO; जज के सामने दर्ज हुए बयान कानपुर के ACP मोहसिन खान के खिलाफ कोर्ट में रेप पीड़िता IIT की छात्रा ने बयान दर्ज कराए। इसके बाद केस की विवेचक एडीसीपी ट्रैफिक अर्चना सिंह ने जज के सामने 16 पन्ने के बयान पढ़े। पढ़िए पूरी खबर उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर