ACP पर दर्ज यौन उत्पीड़न की FIR रद्द नहीं होगी:हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई, पीड़ित IIT छात्रा बोली- सब मिले हैं

ACP पर दर्ज यौन उत्पीड़न की FIR रद्द नहीं होगी:हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई, पीड़ित IIT छात्रा बोली- सब मिले हैं

कानपुर IIT की छात्रा से यौन उत्पीड़न मामले में ACP मोहसिन खान के खिलाफ दर्ज FIR रद्द नहीं होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान यह फैसला दिया। हालांकि, कोर्ट ने ACP मोहसिन की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। पुलिस ने केस की पूरी डिटेल कोर्ट में पेश किया। इधर, पीड़ित छात्रा ने पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाया। कहा- अगर न्याय नहीं मिला तो मैं क्या कर लूंगी, मुझे भी पता नहीं है। सब मिले हैं, इसीलिए ACP की गिरफ्तारी नहीं हो रही। इन तथ्यों और सबूतों पर मिला अरेस्टिंग स्टे
ACP ने 16 दिसंबर को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। वकील ने हाईकोर्ट में उनका पक्ष रखते हुए कहा- 1 साल पहले मोहसिन ने पत्नी को तलाक का नोटिस भिजवाया था। यह मामला अभी कोर्ट में है। कोर्ट में एक दस्तावेज पेश किया, जिसमें कोर्ट मैरिज का भरा हुआ फॉर्म था। रिसर्च स्कॉलर छात्रा की वेस्ट बंगाल के पुरबा वर्धमान निवासी वैज्ञानिक के साथ शादी होने का दावा किया गया। मैरिज रजिस्ट्रेशन की भी तैयारी थी, लेकिन इससे पहले दोनों अलग हो गए थे। इस फॉर्म से दावा किया कि छात्रा शादीशुदा थी। हांलाकि मैरिज रजिस्ट्रेशन का कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सके। इस फॉर्म में छात्रा के हस्ताक्षर भी हैं। इन्हीं सब तथ्यों को देखते हुए हाईकोर्ट ने ACP मोहसिन को फिलहाल अरेस्टिंग स्टे दिया है। 12 दिसंबर को ACP पर यौन शोषण की FIR
कानपुर कलक्टरगंज एसीपी मोहसिन खान पर आईआईटी कानपुर की रिसर्च स्कॉलर ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए कल्याणपुर थाने में 12 दिसंबर 2024 को एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके बाद तत्काल प्रभाव से एसीपी मोहसिन खान का ट्रांसफर पुलिस हेड क्वार्टर अटैच कर दिया गया था। मामले की जांच डीसीपी साउथ अंकिता शर्मा की निगरानी में एसआईटी कर रही है। अरेस्टिंग नहीं होने का फायदा उठाकर एसीपी ने हाईकोर्ट में एफआईआर रद्द करने की मांग की है। हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए 19 दिसंबर की तारीख तय की है। एसीपी मोहसिन खान का केस जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी का केस लड़ने वाले अधिवक्ता पूर्व एडवोकेट जनरल रहे इरफानउल्लाह और विक्रम सिंह लड़ेंगे। अगर एफआईआर रद्द नहीं हुई तो अरेस्टिंग स्टे लेने के फिराक में आरोपी प्रयासरत है। पुलिस ने भी हाईकोर्ट में छात्रा की ओर से अपना पक्ष रखेगी। इससे कि मोहसिन राहत नहीं मिल सके। छात्रा बोली- अब मुझे भी झूठे केस में फंसाने की कोशिश
पीड़ित छात्रा का कहना है कि एसीपी को जानबूझकर अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। सब मिले हुए हैं, किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। पुलिस उसके मामले में कोई अपडेट भी नहीं दे रही है। छात्रा ने यह भी बताया कि उसपर शादीशुदा होने का झूठा आरोप लगाया जा रहा है। जबकि उसने कभी शादी नहीं की है। मैं पुलिस नहीं ऊपर वाले के भरोसे हूं। अगर न्याय नहीं मिला तो मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या कर लूंगी। छात्रा इतनी डरी सहमी है कि उसका कहना है कि वर्दी पर दाग लगा है। इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि उसे भी किसी झूठे मामले में फंसाकर कॅरियर बर्बाद करने का प्रयास किया जाए। एसीपी पत्नी को तलाक का नोटिस बनाएंगे आधार
एसीपी के अधिवक्ता गौरव दीक्षित ने बताया कि उन्होंने छात्रा से कोई झूठ नहीं बोला है। बीते साल नवंबर 2023 में पत्नी को तलाक देने का नोटिस भी दिया था। तलाक लेने का मामला प्रक्रियाधीन है। इसी को आधार बनाकर साबित करने का प्रयास कर सकता है कि उन्होंने पीड़िता के साथ कोई छलावा नहीं किया है। उनका तलाक का केस प्रक्रियाधीन है। एक साल पहले उन्होंने पत्नी को तलाक लेने के लिए नोटिस सर्व कराया था। उन्होंने रिसर्च स्कॉलर से कोई झूठा वादा नहीं किया है। अब एसीपी का दावा कोर्ट में कितनी देर टिकता है यह तो समय ही बताएगा। रिसर्च स्कॉलर के शादीशुदा होने का दावा
एसीपी मोहसिन खान ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली रिसर्च स्कॉलर की पूर्व में शादी होने का भी दावा कर रहे हैं। उनका दावा है कि यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली रिसर्च स्कॉलर की वेस्ट बंगाल के पुरबा वर्धमान निवासी इंजीनियर के साथ शादी हो चुकी है। कोर्ट में मैरिज के लिए रजिस्ट्रेशन भी दाखिल किया था, लेकिन इससे पहले ही दोनों का ब्रेकअप हो गया और अलग-अलग हो गए थे। इससे संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य भी उनके पास उपलब्ध हैं। एसीपी के पास मौजूद मैरिज रिजस्ट्रेशन के भरे हुए फॉर्म में दावा किया है कि यह हस्ताक्षर भी रिसर्च स्कॉलर के हैं। इसकी हैंडराइटिंग का मिलान कराया जा सकता है। —————– ये खबर भी पढ़िए- कांग्रेसी प्रभात के अंतिम संस्कार में पुलिस से झड़प:गोरखपुर में अजय राय पहुंचे तो लोगों ने किया हंगामा, बोले- हत्यारे वापस जाओ; यहां कोई नौटंकी नहीं लखनऊ में बुधवार को प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभात पांडेय की मौत हो गई। आज गुरुवार को प्रभात का शव गोरखपुर पहुंचा तो मां रोते-रोते बेसुध हो गई। पिता दीपक ने कहा- ये मेरे कर्मों का दोष है। मेरा इकलौता बेटा चला गया। अंतिम संस्कार में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय शामिल होने पहुंचे तो लोगों ने विरोध जताया। अजय राय वापस जाओ… हत्यारा पार्टी वापस जाओ… राहुल गांधी मुर्दाबाद…प्रियंका गांधी वापस जाओ के नारे लगाए। पुलिस की लोगों से झड़प भी हुई। लोगों ने कहा- चले जाओ। यहां कोई नौटंकी नहीं होनी चाहिए। अजय राय ने कहा- विरोध जताने वाले ये भाजपा के लोग हैं। पढ़ें पूरी खबर… कानपुर IIT की छात्रा से यौन उत्पीड़न मामले में ACP मोहसिन खान के खिलाफ दर्ज FIR रद्द नहीं होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान यह फैसला दिया। हालांकि, कोर्ट ने ACP मोहसिन की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। पुलिस ने केस की पूरी डिटेल कोर्ट में पेश किया। इधर, पीड़ित छात्रा ने पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाया। कहा- अगर न्याय नहीं मिला तो मैं क्या कर लूंगी, मुझे भी पता नहीं है। सब मिले हैं, इसीलिए ACP की गिरफ्तारी नहीं हो रही। इन तथ्यों और सबूतों पर मिला अरेस्टिंग स्टे
ACP ने 16 दिसंबर को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। वकील ने हाईकोर्ट में उनका पक्ष रखते हुए कहा- 1 साल पहले मोहसिन ने पत्नी को तलाक का नोटिस भिजवाया था। यह मामला अभी कोर्ट में है। कोर्ट में एक दस्तावेज पेश किया, जिसमें कोर्ट मैरिज का भरा हुआ फॉर्म था। रिसर्च स्कॉलर छात्रा की वेस्ट बंगाल के पुरबा वर्धमान निवासी वैज्ञानिक के साथ शादी होने का दावा किया गया। मैरिज रजिस्ट्रेशन की भी तैयारी थी, लेकिन इससे पहले दोनों अलग हो गए थे। इस फॉर्म से दावा किया कि छात्रा शादीशुदा थी। हांलाकि मैरिज रजिस्ट्रेशन का कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सके। इस फॉर्म में छात्रा के हस्ताक्षर भी हैं। इन्हीं सब तथ्यों को देखते हुए हाईकोर्ट ने ACP मोहसिन को फिलहाल अरेस्टिंग स्टे दिया है। 12 दिसंबर को ACP पर यौन शोषण की FIR
कानपुर कलक्टरगंज एसीपी मोहसिन खान पर आईआईटी कानपुर की रिसर्च स्कॉलर ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए कल्याणपुर थाने में 12 दिसंबर 2024 को एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके बाद तत्काल प्रभाव से एसीपी मोहसिन खान का ट्रांसफर पुलिस हेड क्वार्टर अटैच कर दिया गया था। मामले की जांच डीसीपी साउथ अंकिता शर्मा की निगरानी में एसआईटी कर रही है। अरेस्टिंग नहीं होने का फायदा उठाकर एसीपी ने हाईकोर्ट में एफआईआर रद्द करने की मांग की है। हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए 19 दिसंबर की तारीख तय की है। एसीपी मोहसिन खान का केस जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी का केस लड़ने वाले अधिवक्ता पूर्व एडवोकेट जनरल रहे इरफानउल्लाह और विक्रम सिंह लड़ेंगे। अगर एफआईआर रद्द नहीं हुई तो अरेस्टिंग स्टे लेने के फिराक में आरोपी प्रयासरत है। पुलिस ने भी हाईकोर्ट में छात्रा की ओर से अपना पक्ष रखेगी। इससे कि मोहसिन राहत नहीं मिल सके। छात्रा बोली- अब मुझे भी झूठे केस में फंसाने की कोशिश
पीड़ित छात्रा का कहना है कि एसीपी को जानबूझकर अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। सब मिले हुए हैं, किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। पुलिस उसके मामले में कोई अपडेट भी नहीं दे रही है। छात्रा ने यह भी बताया कि उसपर शादीशुदा होने का झूठा आरोप लगाया जा रहा है। जबकि उसने कभी शादी नहीं की है। मैं पुलिस नहीं ऊपर वाले के भरोसे हूं। अगर न्याय नहीं मिला तो मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या कर लूंगी। छात्रा इतनी डरी सहमी है कि उसका कहना है कि वर्दी पर दाग लगा है। इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि उसे भी किसी झूठे मामले में फंसाकर कॅरियर बर्बाद करने का प्रयास किया जाए। एसीपी पत्नी को तलाक का नोटिस बनाएंगे आधार
एसीपी के अधिवक्ता गौरव दीक्षित ने बताया कि उन्होंने छात्रा से कोई झूठ नहीं बोला है। बीते साल नवंबर 2023 में पत्नी को तलाक देने का नोटिस भी दिया था। तलाक लेने का मामला प्रक्रियाधीन है। इसी को आधार बनाकर साबित करने का प्रयास कर सकता है कि उन्होंने पीड़िता के साथ कोई छलावा नहीं किया है। उनका तलाक का केस प्रक्रियाधीन है। एक साल पहले उन्होंने पत्नी को तलाक लेने के लिए नोटिस सर्व कराया था। उन्होंने रिसर्च स्कॉलर से कोई झूठा वादा नहीं किया है। अब एसीपी का दावा कोर्ट में कितनी देर टिकता है यह तो समय ही बताएगा। रिसर्च स्कॉलर के शादीशुदा होने का दावा
एसीपी मोहसिन खान ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली रिसर्च स्कॉलर की पूर्व में शादी होने का भी दावा कर रहे हैं। उनका दावा है कि यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली रिसर्च स्कॉलर की वेस्ट बंगाल के पुरबा वर्धमान निवासी इंजीनियर के साथ शादी हो चुकी है। कोर्ट में मैरिज के लिए रजिस्ट्रेशन भी दाखिल किया था, लेकिन इससे पहले ही दोनों का ब्रेकअप हो गया और अलग-अलग हो गए थे। इससे संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य भी उनके पास उपलब्ध हैं। एसीपी के पास मौजूद मैरिज रिजस्ट्रेशन के भरे हुए फॉर्म में दावा किया है कि यह हस्ताक्षर भी रिसर्च स्कॉलर के हैं। इसकी हैंडराइटिंग का मिलान कराया जा सकता है। —————– ये खबर भी पढ़िए- कांग्रेसी प्रभात के अंतिम संस्कार में पुलिस से झड़प:गोरखपुर में अजय राय पहुंचे तो लोगों ने किया हंगामा, बोले- हत्यारे वापस जाओ; यहां कोई नौटंकी नहीं लखनऊ में बुधवार को प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभात पांडेय की मौत हो गई। आज गुरुवार को प्रभात का शव गोरखपुर पहुंचा तो मां रोते-रोते बेसुध हो गई। पिता दीपक ने कहा- ये मेरे कर्मों का दोष है। मेरा इकलौता बेटा चला गया। अंतिम संस्कार में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय शामिल होने पहुंचे तो लोगों ने विरोध जताया। अजय राय वापस जाओ… हत्यारा पार्टी वापस जाओ… राहुल गांधी मुर्दाबाद…प्रियंका गांधी वापस जाओ के नारे लगाए। पुलिस की लोगों से झड़प भी हुई। लोगों ने कहा- चले जाओ। यहां कोई नौटंकी नहीं होनी चाहिए। अजय राय ने कहा- विरोध जताने वाले ये भाजपा के लोग हैं। पढ़ें पूरी खबर…   उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर