शिमला मस्जिद की निचली 2 स्टोरी पर फैसला आज:निगम आयुक्त कोर्ट में सुनवाई; 3 मंजिल तोड़ने से जुड़ी स्टेट्स रिपोर्ट देगी संजौली मस्जिद कमेटी

शिमला मस्जिद की निचली 2 स्टोरी पर फैसला आज:निगम आयुक्त कोर्ट में सुनवाई; 3 मंजिल तोड़ने से जुड़ी स्टेट्स रिपोर्ट देगी संजौली मस्जिद कमेटी

शिमला स्थित संजौली मस्जिद मामले में आज नगर निगम आयुक्त कोर्ट में सुनवाई होगी। इसमें निगम आयुक्त नीचे की दो मंजिल को लेकर फैसला सुना सकते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी 8 सप्ताह के भीतर निगम आयुक्त को केस निपटाने के आदेश दे रखे है। निगम आयुक्त ने संजौली मस्जिद के ऊपर की 3 मंजिल पहले ही तोड़ने के आदेश दे रखे है। आज निचली 2 मंजिल को लेकर सुनवाई होगी। इसी तरह आज की सुनवाई में संजौली मस्जिद कमेटी अवैध हिस्से को तोड़े जाने से संबंधित स्टेटस रिपोर्ट भी अदालत में रखेगी। आज की सुनवाई में संलौजी मस्जिद कमेटी एक अर्जी देगी, जिसमे मस्जिद को तोड़ने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की जाएगी। इसके पीछे मस्जिद कमेटी की ओर से बजट की कमी का तर्क दिया जा रहा है, क्योंकि मस्जिद कमेटी इसे अपने पैसे से तोड़ रही है। मस्जिद तोड़ने में बजट की कमी आड़े आ रही मस्जिद को बनाते वक्त बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय से सेब कारोबारियों ने पैसा दे दिया था। मगर इसे तोड़ने के लिए पैसा नहीं मिल रहा। इससे वजह से लगभग ढाई महीने में दो मंजिल भी पूरी तरह से नहीं हटाई जा सकी। ऊपर की दो मंजिल की केवल दीवारों को तोड़ा जा सका है। 5 अक्टूबर को 3 मंजिल तोड़ने के आदेश बता दें कि निगम आयुक्त ने बीते 5 अक्टूबर को 2 महीने के भीतर संजौली मस्जिद पर अवैध रूप से बनाई गई 3 मंजिलों को तोड़ने के आदेश दिए थे। निचली दो मंजिल को लेकर अभी निगम आयुक्त कोर्ट का फैसला आना बाकी है। हाईकोर्ट ने केस निपटाने के आदेश दे रखे शिमला नगर निगम कमिश्नर की कोर्ट में यह केस साल 2010 से चल रहा है। 21 अक्टूबर को स्थानीय लोगों ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। जिसमें कहा कि नगर निगम कमिश्नर को इस केस में जल्दी फैसला सुनाने के निर्देश दिए जाएं। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कमिश्नर को 8 हफ्ते के अंदर केस निपटाने के आदेश दे रखे हैं। इन आदेशों के अनुसार, नगर निगम कमिश्नर को भी 20 दिसंबर तक संजौली मस्जिद केस को निपटाना है। ऐसे में आज दो मंजिल को लेकर भी निगम कोर्ट फैसला सुना सकता है। संजौली मस्जिद से पूरे प्रदेश में हुआ था विवाद संजौली मस्जिद के कारण पूरे प्रदेश में बवाल मचा था। शिमला के बाद सोलन, मंडी, कुल्लू और सिरमौर जिला में भी जगह-जगह मस्जिद मामले में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किए और अवैध रूप से बनी मस्जिदों को गिराने की मांग उठाई। इससे पूरे प्रदेश में माहौल तनावपूर्ण हो गया था। 12 सितंबर को संजौली मस्जिद कमेटी ने खुद नगर निगम कमिश्नर से मिलकर अवैध रूप से बनी ऊपर की मंजिल को हटाने की पेशकश की। इसके बाद हिंदू संगठन शांत हुए। कमिश्नर के 3 मंजिल तोड़ने के आदेश के बाद यह मामला शांत हो गया था। शिमला स्थित संजौली मस्जिद मामले में आज नगर निगम आयुक्त कोर्ट में सुनवाई होगी। इसमें निगम आयुक्त नीचे की दो मंजिल को लेकर फैसला सुना सकते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी 8 सप्ताह के भीतर निगम आयुक्त को केस निपटाने के आदेश दे रखे है। निगम आयुक्त ने संजौली मस्जिद के ऊपर की 3 मंजिल पहले ही तोड़ने के आदेश दे रखे है। आज निचली 2 मंजिल को लेकर सुनवाई होगी। इसी तरह आज की सुनवाई में संजौली मस्जिद कमेटी अवैध हिस्से को तोड़े जाने से संबंधित स्टेटस रिपोर्ट भी अदालत में रखेगी। आज की सुनवाई में संलौजी मस्जिद कमेटी एक अर्जी देगी, जिसमे मस्जिद को तोड़ने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की जाएगी। इसके पीछे मस्जिद कमेटी की ओर से बजट की कमी का तर्क दिया जा रहा है, क्योंकि मस्जिद कमेटी इसे अपने पैसे से तोड़ रही है। मस्जिद तोड़ने में बजट की कमी आड़े आ रही मस्जिद को बनाते वक्त बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय से सेब कारोबारियों ने पैसा दे दिया था। मगर इसे तोड़ने के लिए पैसा नहीं मिल रहा। इससे वजह से लगभग ढाई महीने में दो मंजिल भी पूरी तरह से नहीं हटाई जा सकी। ऊपर की दो मंजिल की केवल दीवारों को तोड़ा जा सका है। 5 अक्टूबर को 3 मंजिल तोड़ने के आदेश बता दें कि निगम आयुक्त ने बीते 5 अक्टूबर को 2 महीने के भीतर संजौली मस्जिद पर अवैध रूप से बनाई गई 3 मंजिलों को तोड़ने के आदेश दिए थे। निचली दो मंजिल को लेकर अभी निगम आयुक्त कोर्ट का फैसला आना बाकी है। हाईकोर्ट ने केस निपटाने के आदेश दे रखे शिमला नगर निगम कमिश्नर की कोर्ट में यह केस साल 2010 से चल रहा है। 21 अक्टूबर को स्थानीय लोगों ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। जिसमें कहा कि नगर निगम कमिश्नर को इस केस में जल्दी फैसला सुनाने के निर्देश दिए जाएं। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कमिश्नर को 8 हफ्ते के अंदर केस निपटाने के आदेश दे रखे हैं। इन आदेशों के अनुसार, नगर निगम कमिश्नर को भी 20 दिसंबर तक संजौली मस्जिद केस को निपटाना है। ऐसे में आज दो मंजिल को लेकर भी निगम कोर्ट फैसला सुना सकता है। संजौली मस्जिद से पूरे प्रदेश में हुआ था विवाद संजौली मस्जिद के कारण पूरे प्रदेश में बवाल मचा था। शिमला के बाद सोलन, मंडी, कुल्लू और सिरमौर जिला में भी जगह-जगह मस्जिद मामले में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किए और अवैध रूप से बनी मस्जिदों को गिराने की मांग उठाई। इससे पूरे प्रदेश में माहौल तनावपूर्ण हो गया था। 12 सितंबर को संजौली मस्जिद कमेटी ने खुद नगर निगम कमिश्नर से मिलकर अवैध रूप से बनी ऊपर की मंजिल को हटाने की पेशकश की। इसके बाद हिंदू संगठन शांत हुए। कमिश्नर के 3 मंजिल तोड़ने के आदेश के बाद यह मामला शांत हो गया था।   हिमाचल | दैनिक भास्कर