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दशहरा के जश्न के बीच भोपाल में रूट डायवर्जन, निकलने से पहले देख लें ट्रैफिक एडवाइजरी
दशहरा के जश्न के बीच भोपाल में रूट डायवर्जन, निकलने से पहले देख लें ट्रैफिक एडवाइजरी <p style=”text-align: justify;”><strong>Bhopal Traffic Advisory on Dussehra 2024:</strong> मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज (शनिवार, 12 अक्टूबर) दशहरा पर्व पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाएगा. कई स्थानों पर रावण दहन होगा. इस दौरान करीब 20 से 25 स्थानों रावण के बड़े पुतलों का दहन होगा. शहर में श्रीराम विजय रथयात्रा भी निकाली जाएगी. </p>
<p style=”text-align: justify;”>यात्रा को देखते हुए ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है. रथ यात्रा अशोक गार्डन, छोला क्षेत्र, शाहजहांनाबाद, कोतवाली, तलैया, बुधवारा, मंगलवारा, हनुमानगंज क्षेत्र से होगी गुजरेगी. साथ ही रावण दहन कार्यक्रम के चलते शाम 5 बजे से 60 क्षेत्रों में ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा. </p>
<p style=”text-align: justify;”>श्रीराम विजय रथ यात्रा मारवाड़ी रोड स्थित बांके बिहारी मंदिर से शुरू होगी, जो चिंतामन चौराहा, यूनानी शफाखाना तरफ से सुल्तानिया रोड, घोड़ा नक्कास, नादरा बस स्टैंड, छोला रोड, अग्रवाल धर्मशाला होते हुए छोला दशहरा मैदान में समाप्त होगी. यातायात पुलिस ने टै्रफिक को सुगम बनाने के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की है. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यह मार्ग रहेंगे डायवर्ट</strong><br />- भानपुर चौराहे से छोला दशहरा मैदान की ओर केवल दो पहिया और हल्के चार पहिया वाहन जा सकेंगे, जो छोला दशहरा मैदान में रावण दहन कार्यक्रम में शामिल होंगे. नादरा बस स्टैंड अथवा डीआईजी बंगला की ओर जाने वाले सभी वाहन बेस्ट प्राइज तिराहा, कृषि उपज मंडी, जेपी नगर तिराहा, डीआईजी बंगला चौराहा व गणेश मंदिर छोला अंडर ब्रिज से होकर नादरा की ओर जा सकेंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”>- विदिशा या बैरसिया की ओर से नादरा और पुतली घट बस स्टैंड की तरपु जाने वाली सभी बसें भानपुर चौराहा या बेस्ट प्राइज तिराहे तक ही आ सकेंगे. शाम 6 बजे से बसें नादरा, पुतलीघर बस स्टैंड की ओर नहीं जाएंगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>- श्रीराम विजय रथ यात्रा जब नादरा बस स्टैंड पहुंचेगी, तब भोपाल टॉकीज चौराहा एवं अल्पना तिराहा से सभी वाहन नादरा बस स्टैंड की ओर आ-जा नहीं सकेंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”>- रथ यात्रा के छोला रोड पर प्रवेश करने पर जो लोग छोला दशहरा मैदान की ओर जाना चाहते हैं, वह काजी कैंप, डीआईजी बंगला से जेपी नगर तिराहा, कृषि मंडी के सामने से बेस्ट प्राइज होते हुए वहां पहुंच सकेंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”>- छोला दशहरा मैदान जाने वाले वाहन रेलवे गोदाम, टिंबर मार्केट, स्टेडियम के पास पार्क होंगे. </p>
<p style=”text-align: justify;”>- चेतक ब्रिज से अवधपुरी जाने वाले वाहन अन्ना नगर से दाएं मुडक़र हबीबगंज मस्जिद तिराहा फिर बाएं होकर जवाहर लाल नेहरू गुलाब उद्यान और फिर बाएं मुड़ कर भेल से अवधपुरी की ओर आवाजाही कर सकेंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यह भी पढ़ें: <a title=”‘मैं एक मतदाता हूं और मेरा अधिकार है…’, हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद दिग्विजय सिंह ने EVM पर उठाया सवाल” href=”https://www.abplive.com/states/madhya-pradesh/mp-digvijaya-singh-raised-questions-on-evm-for-congress-defeat-in-haryana-assembly-election-2024-2801922″ target=”_blank” rel=”noopener”>’मैं एक मतदाता हूं और मेरा अधिकार है…’, हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद दिग्विजय सिंह ने EVM पर उठाया सवाल</a></strong></p>
घरौंडा में टीचर ने छात्रों को बेरहमी से पीटा:बच्चे की हाथ पर लगी गंभीर चोट, परिजनों ने की कार्रवाई की मांग
घरौंडा में टीचर ने छात्रों को बेरहमी से पीटा:बच्चे की हाथ पर लगी गंभीर चोट, परिजनों ने की कार्रवाई की मांग हरियाणा में करनाल जिला के घरौंडा में सरकारी प्राइमरी स्कूल में एक अध्यापिका द्वारा नन्हें छात्रों को बेहरमी से डंडा मारने का मामला सामने आया है। टीचर की मार से एक छात्र अपनी हाथ ठीक से नहीं उठा पा रहा है, वहीं छात्रा के जांघों पर टीचर ने डंडे से मारा है, जिससे उसके निशान दिखाई दे रहे हैं। छात्रों के परिजनों ने शिक्षा विभाग के अधिकारी से महिला टीचर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। स्कूल के प्रिंसिपल अस्पताल में बच्चों से मिलने पहुंचे बताया जा रहा है कि टीचर ने एक नहीं बल्कि कई छात्रों को पिटा है। छात्र रोते हुए घर पहुंचे और अपने साथ हुई मारपीट के बारे में परिजनों को बताया। जिसके बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने घरौंडा के सरकारी अस्पताल में पहुंचकर दोनों बच्चों का मेडिकल करवाया। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मामले की भनक लगी, तो मॉडल संस्कृति स्कूल के प्रिंसिपल सरकारी अस्पताल में बच्चों से मिलने के लिए पहुंचे, जहां अभिभावकों ने अपना गुस्सा जाहिर किया और टीचर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। झूठी कंप्लेंट पर की पिटाई राजकीय मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूल घरौंडा-2 की छात्रा श्वेता पांचवी कक्षा में पढ़ती है और गोल्डी भी पांचवी कक्षा का छात्र है। शनिवार को दोनों स्कूल में गए थे। छात्र गोल्डी का कहना है कि किसी ने मेरी झूठी कंप्लेंट कर दी थी कि मैं ऊपर वाले रूम में जा रहा हूं। तभी मीनू टीचर आई और मुझे डंडे से मारा। मेरी बाजू पर डंडा लगा है और मेरी बाजू उठ तक नहीं रही है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। रोते हुए छात्रा पहुंची थी घर वहीं छात्र के ताऊ कलीराम सैनी ने बताया कि हम वार्ड नं. 17 के रहने वाले हैं और घरौंडा के सरकारी स्कूल में गोल्डी पढ़ता है। टीचर ने बेरहमी से हमारे बच्चे को मारा है। ऐसी टीचर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। छात्रा श्वेता का कहना है कि हमें किसी ने बोल दिया कि छुट्टी हो गई। सभी बच्चे क्लास रूम से बाहर आ गए। तभी मीनू टीचर आई और मेरे पटों पर उसने डंडा मारा। श्वेता की बहन प्रियंका का कहना है कि श्वेता मेरे मामा की लड़की है और मेरे पास ही पढ़ती है। वह रोते हुए घर आई थी, जब मैने उसकी टांगों को देखा तो उस पर डंडे के निशान थे। टीचर ने बहुत गलत किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शिक्षा अधिकारी बोले- नियमानुसार होगी कार्रवाई खंड शिक्षा अधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि छात्रों के साथ मारपीट का मामला मेरे संज्ञान में आया है। मैंने प्रिंसिपल इंद्रजीत की ड्यूटी लगाई है। पूरे मामले की जानकारी ली जा रही है। मंगलवार को कार्यालय खुलेगा तो टीचर को तलब किया जाएगा। नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
संभल हिंसा: 10 दिसंबर तक धारा 163 लागू, रैली या धरना समेत इन कामों पर रहेगी रोक
संभल हिंसा: 10 दिसंबर तक धारा 163 लागू, रैली या धरना समेत इन कामों पर रहेगी रोक <p style=”text-align: justify;”><strong>Sambhal Violence:</strong> उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हिंसा के कई दिन बाद इंटरनेट सेवा शुक्रवार को बहाल कर दी गई. हालांकि डीएम संभल डॉ. राजेंद्र पेंसिया ने देर रात जिले में BNSS की धारा 163 लागू करने का आदेश दे दिया है. इसके लागू होने के बाद अब 5 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है. जिले में धारा 163 आगामी 10 दिसंबर तक लागू की गई है. </p>
<p style=”text-align: justify;”>डीएम के आदेश के अनुसार, अब कोई भी मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना न तो 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का किसी प्रकार जुलूस निकलेगा, न ही सार्वजनिक स्थानों पर 5 या उससे ज्यादा लोग का समूह बनाया जाएगा. इसके अलावा रैली, धरना प्रदर्शन और घेराव पर भी रोक लगा दी गई है. हालांकि विवाद, शव यात्रा या यूपी सरकार के किसी कार्यक्रम को इससे अलग रखा जाएगा.</p>