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मुस्लिमों की एक से अधिक पत्नी हैं तो किसे मिलेगी पारिवारिक पेंशन? आया हाईकोर्ट का अहम फैसला
मुस्लिमों की एक से अधिक पत्नी हैं तो किसे मिलेगी पारिवारिक पेंशन? आया हाईकोर्ट का अहम फैसला <p style=”text-align: justify;”><strong>Allahabad High Court:</strong> इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम कर्मचारी की एक से ज्यादा पत्नी होने पर पेंशन को लेकर अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में पहली पत्नी ही पेंशन की हकदार है. कोर्ट ने इसे लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति को दो महीने में निर्णय लेने का आदेश दिया है. याची के वकील ने दलील देते हुए कहा कि केंद्र सरकार के नियम के मुताबिक पहली ही पत्नी ही पारिवारिक पेंशन की अधिकारी होती है. </p>
<p style=”text-align: justify;”>इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये याचिका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड कर्मचारी मोहम्मद इशाक की पहली पत्नी सुल्ताना बेगम ने डाली थी, इस मामले में जज प्रकाश पाडिया ने सुनवाई करते हुए ये अहम फैसला सुनाया है. मोहम्मद इशाक ने तीन शादियां की थी. दूसरी पत्नी की मौत हो गई है. इस बीत इशाक की मौत के बाद पेंशन तीसरी पत्नी सादमा को मिलने लगी थी. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>पेंशन को लेकर सुनाया अहम फैसला</strong><br />सुल्ताना बेगम ने इस संबंध में पहले एएमयू के कुलपति को चिट्ठी लिखकर पारिवारिक पेंशन देने की मांग की थी लेकिन, जब वहां सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता सुल्ताना बेगम की ओर से दलील पेश करते हुए वकील डीसी द्विवेदी ने कहा कि गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसला का उदाहरण देते हुए बताया कि ऐसे ही एक मामले में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने तय किया कि मुस्लिम लॉ में पहली ही पत्नी को पारिवारिक पेंशन पाने का हकदार बताया गया है. </p>
<p style=”text-align: justify;”>याची के वकील ने कहा कि केंद्र सरकार के पारिवारिक पेंशन नियम के अनुसार भी पहली ही पत्नी को पारिवारिक पेंशन मिलने का अधिकारी बताया गया है. इसके हिसाब से मोहम्मद इशाक की पहली पत्नी होने के नाते सुल्ताना बेगम को ही पेंशन का लाभ मिलना चाहिए. जिसके बाद कोर्ट ने इस संबंध में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति को दो माह में निर्णय लेने का आदेश दिया है. </p>
<p style=”text-align: justify;”><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/cm-yogi-adityanath-target-priyanka-gandhi-and-mallikarjun-kharge-on-slogan-batoge-to-katoge-2825138″><strong>सीएम योगी ने क्यों किया प्रियंका गांधी और खरगे से ये सवाल, कहा- ‘वे क्यों सच्चाई नहीं बताते'</strong></a></p>
अंबाला में जबरदस्ती पंचायती जमीन की बोली रोकी:महिला सरपंच को जान से मारने की धमकी दी, BDPO ने दर्ज कराई FIR
अंबाला में जबरदस्ती पंचायती जमीन की बोली रोकी:महिला सरपंच को जान से मारने की धमकी दी, BDPO ने दर्ज कराई FIR हरियाणा के अंबाला जिले में पंचायती जमीन की बोली के दौरान बहसबाजी कर जबरदस्ती बोली को रूकवाना और महिला सरपंच को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। इसकी शिकायत शहजादपुर की BDPO ने पुलिस को शिकायत सौंपी है। पुलिस ने पंच समेत 12 लोगों को नामजद करते हुए मामला दर्ज किया है। शहजादपुर की BDPO नेहा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि खंड कार्यालय में 28 जून को गांव नेकनावां की पंचायती जमीन की बोली कराई जा रही थी। गांव तानका माजरा के चमन लाल, गांव नेकनावां निवासी प्यारा सिंह, अवतार सिंह, हरपाल सिंह, राजकुमार उर्फ राजू राणा, गांव तानका माजरा निवासी अमित राणा, रोहित कुमार, शुभम, पंच जसविंद्र सिंह, नंबरदार सुमित कुमार, हुकम सिंह व जन्म सिंह ने बोली में बहसबाजी की। बोली को जबरदस्ती रोक दिया। पंचायत इससे पहले भी 4 बार बोली करा चुकी है, लेकिन सभी आरोपियों ने बोली में पहले भी खलल डाला। महिला सरपंच के साथ अभद्र व्यवहार किया गया व मारने की धमकी भी दी। मौके पर मौजूद कर्मचारियों को बोली बाबत मर्डर करने की धमकी भी दी गई। आरोपियों ने सम्मानित पंचायत सदस्यों के साथ अभद्र व्यवहार किया है। सरकारी कार्य में बाधा डाली, जिसकी वजह से पंचायत को वित्तीय नुकसान हुआ। पुलिस ने BDPO की शिकायत पर धारा 504,506,509,186 व 353 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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