मोहाली में रजिस्ट्री कराने वालों को दो महीने का टाइम:उप रजिस्ट्रार करेंगे लोगों को जागरुक, डीसी ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

मोहाली में रजिस्ट्री कराने वालों को दो महीने का टाइम:उप रजिस्ट्रार करेंगे लोगों को जागरुक, डीसी ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

चंडीगढ़ से सटे मोहाली जिले में अनधिकृत कॉलोनियों में स्थित 500 वर्ग गज तक के प्लॉट मालिकों को जिला प्रशासन ने बड़ी राहत दी है। अब उन्हें प्लॉटों के रजिस्ट्रेशन में दिक्कत नहीं आएगी। डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने जिला राजस्व अधिकारी अमनदीप चावला को नोडल अधिकारी नामित किया है। इस संबंध में कोई भी शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर 0172-2219506 भी जारी किया है। अधिकारियों से मीटिंग कर बनाई स्ट्रेटजी डीसी आशिका जैन ने इस मामले को लेकर अधिकारियों से मीटिंग की। उन्होंने कहा कि 1 दिसंबर 2024 से प्रभावी पंजाब अपार्टमेंट और संपत्ति विनियमन (संशोधन) अधिनियम 2024 के तहत अनधिकृत कॉलोनी में स्थित अपने भूखंडों के पंजीकरण के लिए प्लॉट धारकों को राहत देने के उद्देश्य से पेश किया गया है। मोहाली जिले के सभी तहसीलों और उप तहसीलों के उप रजिस्ट्रार और संयुक्त उप रजिस्ट्रार को लोगों को योजना के बारे में जागरूक करने का निर्देश दिया गया है। फरवरी महीने तक यह यह छूट लागू है आवास एवं शहरी विकास व स्थानीय निकाय विभागों से एनओसी की छूट केवल 28 फरवरी, 2025 तक ही वैध है, इसलिए लाभार्थी अधिसूचना के अनुसार 28 फरवरी, 2025 से पहले या उसके अंत तक अपना पंजीकरण अवश्य करवा लें। अधिसूचना के अनुसार, कोई भी व्यक्ति, जिसने 31 जुलाई, 2024 तक किसी अनाधिकृत कॉलोनी में स्थित 500 वर्ग गज तक के क्षेत्र के लिए स्टांप पेपर पर बेचने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी या समझौता किया है या भूमि के शीर्षक से संबंधित कोई पंजीकृत दस्तावेज है, वह रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार या संयुक्त उप-रजिस्ट्रार के समक्ष ऐसे भूखंड का पंजीकरण करवाने का हकदार होगा। चंडीगढ़ से सटे मोहाली जिले में अनधिकृत कॉलोनियों में स्थित 500 वर्ग गज तक के प्लॉट मालिकों को जिला प्रशासन ने बड़ी राहत दी है। अब उन्हें प्लॉटों के रजिस्ट्रेशन में दिक्कत नहीं आएगी। डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने जिला राजस्व अधिकारी अमनदीप चावला को नोडल अधिकारी नामित किया है। इस संबंध में कोई भी शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर 0172-2219506 भी जारी किया है। अधिकारियों से मीटिंग कर बनाई स्ट्रेटजी डीसी आशिका जैन ने इस मामले को लेकर अधिकारियों से मीटिंग की। उन्होंने कहा कि 1 दिसंबर 2024 से प्रभावी पंजाब अपार्टमेंट और संपत्ति विनियमन (संशोधन) अधिनियम 2024 के तहत अनधिकृत कॉलोनी में स्थित अपने भूखंडों के पंजीकरण के लिए प्लॉट धारकों को राहत देने के उद्देश्य से पेश किया गया है। मोहाली जिले के सभी तहसीलों और उप तहसीलों के उप रजिस्ट्रार और संयुक्त उप रजिस्ट्रार को लोगों को योजना के बारे में जागरूक करने का निर्देश दिया गया है। फरवरी महीने तक यह यह छूट लागू है आवास एवं शहरी विकास व स्थानीय निकाय विभागों से एनओसी की छूट केवल 28 फरवरी, 2025 तक ही वैध है, इसलिए लाभार्थी अधिसूचना के अनुसार 28 फरवरी, 2025 से पहले या उसके अंत तक अपना पंजीकरण अवश्य करवा लें। अधिसूचना के अनुसार, कोई भी व्यक्ति, जिसने 31 जुलाई, 2024 तक किसी अनाधिकृत कॉलोनी में स्थित 500 वर्ग गज तक के क्षेत्र के लिए स्टांप पेपर पर बेचने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी या समझौता किया है या भूमि के शीर्षक से संबंधित कोई पंजीकृत दस्तावेज है, वह रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार या संयुक्त उप-रजिस्ट्रार के समक्ष ऐसे भूखंड का पंजीकरण करवाने का हकदार होगा।   पंजाब | दैनिक भास्कर