हरियाणा में दो मंजिला भवनों के लिए स्टिल्ट पार्किंग जरूरी:भवन कोड-2017 में बदलाव करेगी सरकार; घरेलू यूज में तीन मंजिला बिल्डिंग में छूट मिलेगी

हरियाणा में दो मंजिला भवनों के लिए स्टिल्ट पार्किंग जरूरी:भवन कोड-2017 में बदलाव करेगी सरकार; घरेलू यूज में तीन मंजिला बिल्डिंग में छूट मिलेगी

हरियाणा के सभी शहरों में अब दो से अधिक मंजिल वाले आवासीय भवनों में स्टिल्ट पार्किंग जरूरी होगी। हालांकि स्वयं के उपयोग के मामले में तीन मंजिला भवन तक स्टिल्ट पार्किंग से छूट दी जाएगी। चार मंजिला सभी भवनों में स्टिल्ट पार्किंग अनिवार्य होगी। इस केस में चाहे अलग-अलग फ्लैट बेचे गए हों या फिर सारी बिल्डिंग किसी एक ही व्यक्ति के पास हो। सरकार ने यह फैसला शहरों में वाहनों की पार्किंग की बढ़ती समस्या को देखते हुए लिया है। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग भी इसके लिए तैयारियों में जुट गया है। इसके लिए विभाग की ओर से भवन कोड-2017 में बदलाव भी सरकार करेगी। लोगों से आपत्तियां मांगी नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की ओर से इसके लिए लोगों से एक फरवरी तक आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। लोगों के द्वारा जो भी सुझाव या आपत्तियां आएंगी उसके बाद उन पर अमल कर सीएम नायब सैनी की मंजूरी के बाद नए नियम लागू कर दिए जाएंगे। NCR एरिया में डस्ट पोर्टल रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा नए नियमों में अलग-अलग फ्लैट वाले दो मंजिल से अधिक बड़े भवनों का पंजीकरण तभी होगगा, जब उसमें स्टिल्ट पार्किंग हो। नई व्यवस्थ्ज्ञा के अनुसार, केवल स्वयं के उपयोग के लिए तीन मंजिल तक स्टिल्ट पार्किंग की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में 500 वर्ग मीटर से बड़े सभी प्लाट निर्माण या तोड़-फोड़ के लिए डस्ट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के संबंध में प्रमाण देना अनिवार्य होगा। स्टिल्ट प्लस फोर का केस हाई कोर्ट में लंबित इससे पहले हरियाणा सरकार की स्टिल्ट प्लस चार मंजिला बिल्डिंग बनाने की पॉलिसी को पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीपी मलिक ने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दे रखी है, जिस पर 22 जनवरी को सुनवाई होनी है। जनरल वीपी मलिक की याचिका में आरोप है कि पंचकूला और आसपास का क्षेत्र भूकंपीय क्षेत्र चार में आता है। ऐसी अनुमति देते समय वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया गया है। हरियाणा के सभी शहरों में अब दो से अधिक मंजिल वाले आवासीय भवनों में स्टिल्ट पार्किंग जरूरी होगी। हालांकि स्वयं के उपयोग के मामले में तीन मंजिला भवन तक स्टिल्ट पार्किंग से छूट दी जाएगी। चार मंजिला सभी भवनों में स्टिल्ट पार्किंग अनिवार्य होगी। इस केस में चाहे अलग-अलग फ्लैट बेचे गए हों या फिर सारी बिल्डिंग किसी एक ही व्यक्ति के पास हो। सरकार ने यह फैसला शहरों में वाहनों की पार्किंग की बढ़ती समस्या को देखते हुए लिया है। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग भी इसके लिए तैयारियों में जुट गया है। इसके लिए विभाग की ओर से भवन कोड-2017 में बदलाव भी सरकार करेगी। लोगों से आपत्तियां मांगी नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की ओर से इसके लिए लोगों से एक फरवरी तक आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। लोगों के द्वारा जो भी सुझाव या आपत्तियां आएंगी उसके बाद उन पर अमल कर सीएम नायब सैनी की मंजूरी के बाद नए नियम लागू कर दिए जाएंगे। NCR एरिया में डस्ट पोर्टल रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा नए नियमों में अलग-अलग फ्लैट वाले दो मंजिल से अधिक बड़े भवनों का पंजीकरण तभी होगगा, जब उसमें स्टिल्ट पार्किंग हो। नई व्यवस्थ्ज्ञा के अनुसार, केवल स्वयं के उपयोग के लिए तीन मंजिल तक स्टिल्ट पार्किंग की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में 500 वर्ग मीटर से बड़े सभी प्लाट निर्माण या तोड़-फोड़ के लिए डस्ट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के संबंध में प्रमाण देना अनिवार्य होगा। स्टिल्ट प्लस फोर का केस हाई कोर्ट में लंबित इससे पहले हरियाणा सरकार की स्टिल्ट प्लस चार मंजिला बिल्डिंग बनाने की पॉलिसी को पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीपी मलिक ने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दे रखी है, जिस पर 22 जनवरी को सुनवाई होनी है। जनरल वीपी मलिक की याचिका में आरोप है कि पंचकूला और आसपास का क्षेत्र भूकंपीय क्षेत्र चार में आता है। ऐसी अनुमति देते समय वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया गया है।   हरियाणा | दैनिक भास्कर