<p style=”text-align: justify;”><strong>Sambhal News:</strong> उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद जियाउर्रहमान बर्क को बगैर नक्शा पास कराए घर निर्माण के मामले में अब 16 जनवरी तक नोटिस का जवाब देना होगा. एसडीएम वंदना मिश्रा ने बताया कि सांसद को 16 जनवरी का एक नोटिस दिया गया है. जिसमें वह पक्ष प्रस्तुत करेंगे. पहले उनके पास 27 दिसंबर तक का समय था. इस दौरान उनके द्वारा एक आपत्ति प्रस्तुत की गई. जिसके बाद पुनः उन्हें अब 16 जनवरी को जवाब देना है. एसडीएम ने कहा कि अगर वह दी गई तिथि में जवाब नहीं देते हैं, तो जो भी नियमानुसार कार्यवाही होगी उसको अमल में लाया जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>प्रशासन के इस कदम से सांसद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि इसके अलावा उनके खिलाफ पहले ही कई मामले दर्ज हो चुके हैं. सांसद के खिलाफ पुलिस ने पहले हिंसा भड़काने का मुकदमा दर्ज किया था और फिर गाड़ी से संबंधित आदेश की जांच शुरू की थी. इसके बाद, बिजली चोरी के मामले में उन पर जुर्माना भी लगाया गया था. इसके अलावा उनके पिता पर भी जूनियर इंजीनियर को धमकाने का मामला दर्ज किया गया था.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>इलाहाबाद कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने से किया इंकार<br /></strong>उधर संभल में 24 नवंबर को जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा के लिए लोगों को भड़काने के आरोपी समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर्रहमान बर्क के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंकार कर दिया है. यद्यपि कोर्ट ने पुलिस की जांच में सहयोग की नसीहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है. एक के बाद एक नया मुकादमा उनकी राजनीति छवि को धूमिल कर सकता है. ऐसे में अब उनको 16 जनवरी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है. </p>
<p style=”text-align: justify;”>यह भी पढ़ें- <strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/varanasi-kashi-vishwanath-temple-touch-darshan-banned-till-maha-kumbh-2025-decisions-by-temple-management-ann-2855783″>महाकुंभ आयोजन तक काशी विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन पर रहेगी रोक, जानें क्यों लिया ये फैसला</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Sambhal News:</strong> उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद जियाउर्रहमान बर्क को बगैर नक्शा पास कराए घर निर्माण के मामले में अब 16 जनवरी तक नोटिस का जवाब देना होगा. एसडीएम वंदना मिश्रा ने बताया कि सांसद को 16 जनवरी का एक नोटिस दिया गया है. जिसमें वह पक्ष प्रस्तुत करेंगे. पहले उनके पास 27 दिसंबर तक का समय था. इस दौरान उनके द्वारा एक आपत्ति प्रस्तुत की गई. जिसके बाद पुनः उन्हें अब 16 जनवरी को जवाब देना है. एसडीएम ने कहा कि अगर वह दी गई तिथि में जवाब नहीं देते हैं, तो जो भी नियमानुसार कार्यवाही होगी उसको अमल में लाया जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>प्रशासन के इस कदम से सांसद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि इसके अलावा उनके खिलाफ पहले ही कई मामले दर्ज हो चुके हैं. सांसद के खिलाफ पुलिस ने पहले हिंसा भड़काने का मुकदमा दर्ज किया था और फिर गाड़ी से संबंधित आदेश की जांच शुरू की थी. इसके बाद, बिजली चोरी के मामले में उन पर जुर्माना भी लगाया गया था. इसके अलावा उनके पिता पर भी जूनियर इंजीनियर को धमकाने का मामला दर्ज किया गया था.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>इलाहाबाद कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने से किया इंकार<br /></strong>उधर संभल में 24 नवंबर को जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा के लिए लोगों को भड़काने के आरोपी समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर्रहमान बर्क के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंकार कर दिया है. यद्यपि कोर्ट ने पुलिस की जांच में सहयोग की नसीहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है. एक के बाद एक नया मुकादमा उनकी राजनीति छवि को धूमिल कर सकता है. ऐसे में अब उनको 16 जनवरी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है. </p>
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