हरियाणा के खरखौदा थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग लड़की से रेप और घर से नकदी चोरी करने के मामले में गुरुवार को एएसजे नरेंद्र की अदालत ने आज अपना कठोर फैसला सुनाया। आरोपी को सोनीपत कोर्ट ने 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर सोनीपत कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है। 16 जुलाई 2023 को नाबालिग लड़की ने पुलिस को बताया था कि 5 जुलाई को जब वह घर पर अकेली थी और उसके माता-पिता काम से घर से बाहर गए हुए थे। तभी पड़ोसी भूपेंद्र छत के रास्ते उसके घर में घुस आया। नशीला पदार्थ पिलाकर रेप किया उसने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की और आरोपी ने उसे बहला-फुसलाकर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर रेप किया। इसके अलावा उसने घर से 90 हजार रुपये भी चोरी कर लिए थे। आरोपी ने नाबालिग लड़की को धमकी दी थी कि अगर उसने उसके खिलाफ शिकायत की तो वह उसके परिवार वालों को जान से मार देगा। जिससे नाबालिग लड़की डरी हुई थी। बाद में जब परिजनों को मामले की जानकारी हुई तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। 23 जुलाई को आरोपी को किया था गिरफ्तार पुलिस ने आरोपी भूपेंद्र को 23 जुलाई 2023 को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी ने पुलिस को बताया कि सबूत मिटाने के लिए उसने शीतल पेय की बोतल को नहर में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी। कोर्ट ने सुनाया कठोर फैसला बृहस्पतिवार को एएसजे नरेन्द्र की कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को रेप, चोरी और सबूत मिटाने के आरोप में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास और 62 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि में से 50 हजार रुपए पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है। कोर्ट का ये महत्वपूर्ण फैसला यह मामला समाज के लिए एक गंभीर संदेश है। कोर्ट के इस फैसले से अपराधियों में डर का माहौल बनेगा और महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। हरियाणा के खरखौदा थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग लड़की से रेप और घर से नकदी चोरी करने के मामले में गुरुवार को एएसजे नरेंद्र की अदालत ने आज अपना कठोर फैसला सुनाया। आरोपी को सोनीपत कोर्ट ने 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर सोनीपत कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है। 16 जुलाई 2023 को नाबालिग लड़की ने पुलिस को बताया था कि 5 जुलाई को जब वह घर पर अकेली थी और उसके माता-पिता काम से घर से बाहर गए हुए थे। तभी पड़ोसी भूपेंद्र छत के रास्ते उसके घर में घुस आया। नशीला पदार्थ पिलाकर रेप किया उसने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की और आरोपी ने उसे बहला-फुसलाकर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर रेप किया। इसके अलावा उसने घर से 90 हजार रुपये भी चोरी कर लिए थे। आरोपी ने नाबालिग लड़की को धमकी दी थी कि अगर उसने उसके खिलाफ शिकायत की तो वह उसके परिवार वालों को जान से मार देगा। जिससे नाबालिग लड़की डरी हुई थी। बाद में जब परिजनों को मामले की जानकारी हुई तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। 23 जुलाई को आरोपी को किया था गिरफ्तार पुलिस ने आरोपी भूपेंद्र को 23 जुलाई 2023 को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी ने पुलिस को बताया कि सबूत मिटाने के लिए उसने शीतल पेय की बोतल को नहर में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी। कोर्ट ने सुनाया कठोर फैसला बृहस्पतिवार को एएसजे नरेन्द्र की कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को रेप, चोरी और सबूत मिटाने के आरोप में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास और 62 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि में से 50 हजार रुपए पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है। कोर्ट का ये महत्वपूर्ण फैसला यह मामला समाज के लिए एक गंभीर संदेश है। कोर्ट के इस फैसले से अपराधियों में डर का माहौल बनेगा और महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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हरियाणा की 20 सीटों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा:याचिकाकर्ता ने दोबारा वोटिंग की मांग की; EVM की बैटरी चार्जिंग को आधार बनाया
हरियाणा की 20 सीटों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा:याचिकाकर्ता ने दोबारा वोटिंग की मांग की; EVM की बैटरी चार्जिंग को आधार बनाया हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान 20 सीटों पर वोटिंग में गड़बड़ी का आरोप वाली शिकायत अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि चुनाव के दौरान EVM में छेड़छाड़ हुई है। इसकी जांच के आदेश भारतीय चुनाव आयोग को दिए जाएं। साथ ही याचिका में यह भी कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी ने भी चुनाव में गड़बड़ी की शिकायत ECI से की थी, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। याचिकाकर्ता ने उन 20 सीटों पर दोबारा चुनाव कराने की मांग की है। EVM में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस भी सवाल उठा चुकी है। हालांकि, भारतीय चुनाव आयोग के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार कह चुके हैं कि EVM बिल्कुल सुरक्षित हैं। उनके नतीजे एकदम सही हैं। इनमें गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। EVM में काउंटिंग वाले दिन भी 99% बैटरी थी
जानकारी के अनुसार, प्रिया मिश्रा और विकास बंसल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है। एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा के माध्यम से दी गई याचिका में कहा गया है कि ECI ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) के माध्यम से हरियाणा में चुनाव कराए हैं, और उसी के आधार पर रिजल्ट भी घोषित किए हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि कुछ EVM 99 प्रतिशत बैटरी क्षमता पर काम कर रही थीं, जबकि कुछ EVM 60-70 और 80 प्रतिशत से कम बैटरी क्षमता पर काम कर रही थीं। कुछ EVM में काउंटिंग वाले दिन भी 99 प्रतिशत बैटरी थी। वोटिंग के दौरान ही पकड़ी थी EVM की गड़बड़ी
याचिका में कहा गया है कि कुछ पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग और काउंटिंग के दौरान ही EVM की गड़बड़ी पकड़ ली गई थी। मौके पर मौजूद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने EVM की गड़बड़ी को वहां मौजूद चुनाव अधिकारी को बताया भी था, लेकिन कांग्रेस के लोग ज्यादा नहीं थे, इसलिए उनकी सुनवाई नहीं हुई। ECI ने वोटिंग के बाद काउंटिंग के एक दिन पहले तक वोटिंग परसेंटेज को लगातार अपडेट किया। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि हरियाणा की जिन 20 विधानसभा सीटों पर EVM में गड़बड़ी की संभावना है, उन सीटों पर दोबारा चुनाव कराए जाएं। ECI चीफ जवाब दे चुके
इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के लिए आयोजित की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि EVM में कोई गड़बड़ी नहीं है। उन्होंने कहा कि EVM की बैटरी कैलकुलेटर बैटरी की तरह सिंगल यूज बैटरी होती है। यह मोबाइल बैटरी की तरह नहीं है। आयोग ने कहा है कि EVM में एक प्रावधान है कि मशीनों को कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है। कमीशनिंग के बाद जब मॉक पोल होता है तो शुरू में 99% बैटरी दिखती है। इसके साथ ही जब यह 7.4% से कम वोल्टेज होता है तो यह कम बैटरी दिखाता है। आयोग की ओर से यह भी कहा गया है कि हमने सभी रिटर्निंग ऑफिसर से उन 20 निर्वाचन क्षेत्रों में कौन-कौन मौजूद था, इसकी पूरी जानकारी देने को कहा है। ECI चीफ की ओर से कही गईं 3 खास बातें… ECI चीफ ने कहा कि इसे लेकर 20 शिकायतें आई हैं। हम हर सवाल का फैक्चुअल जवाब देंगे। जल्दी देंगे। अगला भी कुछ आएगा, वह भी रुकेगा नहीं।