हरियाणा के खरखौदा थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग लड़की से रेप और घर से नकदी चोरी करने के मामले में गुरुवार को एएसजे नरेंद्र की अदालत ने आज अपना कठोर फैसला सुनाया। आरोपी को सोनीपत कोर्ट ने 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर सोनीपत कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है। 16 जुलाई 2023 को नाबालिग लड़की ने पुलिस को बताया था कि 5 जुलाई को जब वह घर पर अकेली थी और उसके माता-पिता काम से घर से बाहर गए हुए थे। तभी पड़ोसी भूपेंद्र छत के रास्ते उसके घर में घुस आया। नशीला पदार्थ पिलाकर रेप किया उसने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की और आरोपी ने उसे बहला-फुसलाकर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर रेप किया। इसके अलावा उसने घर से 90 हजार रुपये भी चोरी कर लिए थे। आरोपी ने नाबालिग लड़की को धमकी दी थी कि अगर उसने उसके खिलाफ शिकायत की तो वह उसके परिवार वालों को जान से मार देगा। जिससे नाबालिग लड़की डरी हुई थी। बाद में जब परिजनों को मामले की जानकारी हुई तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। 23 जुलाई को आरोपी को किया था गिरफ्तार पुलिस ने आरोपी भूपेंद्र को 23 जुलाई 2023 को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी ने पुलिस को बताया कि सबूत मिटाने के लिए उसने शीतल पेय की बोतल को नहर में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी। कोर्ट ने सुनाया कठोर फैसला बृहस्पतिवार को एएसजे नरेन्द्र की कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को रेप, चोरी और सबूत मिटाने के आरोप में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास और 62 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि में से 50 हजार रुपए पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है। कोर्ट का ये महत्वपूर्ण फैसला यह मामला समाज के लिए एक गंभीर संदेश है। कोर्ट के इस फैसले से अपराधियों में डर का माहौल बनेगा और महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। हरियाणा के खरखौदा थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग लड़की से रेप और घर से नकदी चोरी करने के मामले में गुरुवार को एएसजे नरेंद्र की अदालत ने आज अपना कठोर फैसला सुनाया। आरोपी को सोनीपत कोर्ट ने 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर सोनीपत कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है। 16 जुलाई 2023 को नाबालिग लड़की ने पुलिस को बताया था कि 5 जुलाई को जब वह घर पर अकेली थी और उसके माता-पिता काम से घर से बाहर गए हुए थे। तभी पड़ोसी भूपेंद्र छत के रास्ते उसके घर में घुस आया। नशीला पदार्थ पिलाकर रेप किया उसने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की और आरोपी ने उसे बहला-फुसलाकर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर रेप किया। इसके अलावा उसने घर से 90 हजार रुपये भी चोरी कर लिए थे। आरोपी ने नाबालिग लड़की को धमकी दी थी कि अगर उसने उसके खिलाफ शिकायत की तो वह उसके परिवार वालों को जान से मार देगा। जिससे नाबालिग लड़की डरी हुई थी। बाद में जब परिजनों को मामले की जानकारी हुई तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। 23 जुलाई को आरोपी को किया था गिरफ्तार पुलिस ने आरोपी भूपेंद्र को 23 जुलाई 2023 को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी ने पुलिस को बताया कि सबूत मिटाने के लिए उसने शीतल पेय की बोतल को नहर में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी। कोर्ट ने सुनाया कठोर फैसला बृहस्पतिवार को एएसजे नरेन्द्र की कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को रेप, चोरी और सबूत मिटाने के आरोप में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास और 62 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि में से 50 हजार रुपए पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है। कोर्ट का ये महत्वपूर्ण फैसला यह मामला समाज के लिए एक गंभीर संदेश है। कोर्ट के इस फैसले से अपराधियों में डर का माहौल बनेगा और महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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