3 नगर कौंसिल में 10 मार्च तक होंगे चुनाव:पंजाब इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट में दिया जवाब, 27 जनवरी को होगी सुनवाई

3 नगर कौंसिल में 10 मार्च तक होंगे चुनाव:पंजाब इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट में दिया जवाब, 27 जनवरी को होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी तीन नगर काउंसिलों तलवाड़ा, डेरा बाबा नानक और तरनतारन के चुनाव न करवाने के मामले की आज (17 जनवरी) को पंजाब एंड हरियाणा में सुनवाई हुई। इस दौरान स्टेट निर्वाचन आयोग ने अदालत को बताया कि तीनों काउंसिलों के चुनाव 10 मार्च तक करवाएं जाएंगे। वहीं, उच्च अदालत ने कहा कि अगर याची चाहता है कि तो वह इस बारे में मानहानि का केस दायर कर सकता है। क्योंकि अदालत के आदेशों का पालन नहीं हुआ है। अदालत में ऐसे चली सुनवाई एडवोकेट भीष्म किंगर की तरफ से इसके खिलाफ उच्च अदालत में जनहित याचिका दायर की गई थी। गत सुनवाई पर हाईकोर्ट ने पंजाब व राज्य निर्वाचन आयोग को सख्त फटकार लगाते हुए कहा था कि इस तरह लोकतंत्र का मजाक न उड़ाया है। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने अपना जवाब दाखिल किया। लेकिन जब आज निर्वाचन आयोग ने कहा कि 10 मार्च तक चुनाव करवाए जाएंगे। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि यह सीधे तौर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की उल्लंघना है। वहीं, कहा कि जब तक पंजाब सरकार और निर्वाचन आयोग के खिलाफ मानहानि की याचिका दायर कर सकते हैं। वहीं, अब अदालत ने मामले की सुनवाई 27 जनवरी तक मुल्तवी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि (11 नवंबर को) पंजाब सरकार को कुल 10 हफ्तों में चुनाव करवाने को कहा है। शीर्ष अदालत ने 15 दिनों में चुनाव की नोटिफिकेशन और अगले 8 हफ्तों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए हैं।​​​​​​ राज्य सरकार की तरफ से 6 नवंबर को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इसके बाद दिसंबर में चुनाव हो गए थे। लेकिन इसके बाद भी चुनाव नहीं हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी तीन नगर काउंसिलों तलवाड़ा, डेरा बाबा नानक और तरनतारन के चुनाव न करवाने के मामले की आज (17 जनवरी) को पंजाब एंड हरियाणा में सुनवाई हुई। इस दौरान स्टेट निर्वाचन आयोग ने अदालत को बताया कि तीनों काउंसिलों के चुनाव 10 मार्च तक करवाएं जाएंगे। वहीं, उच्च अदालत ने कहा कि अगर याची चाहता है कि तो वह इस बारे में मानहानि का केस दायर कर सकता है। क्योंकि अदालत के आदेशों का पालन नहीं हुआ है। अदालत में ऐसे चली सुनवाई एडवोकेट भीष्म किंगर की तरफ से इसके खिलाफ उच्च अदालत में जनहित याचिका दायर की गई थी। गत सुनवाई पर हाईकोर्ट ने पंजाब व राज्य निर्वाचन आयोग को सख्त फटकार लगाते हुए कहा था कि इस तरह लोकतंत्र का मजाक न उड़ाया है। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने अपना जवाब दाखिल किया। लेकिन जब आज निर्वाचन आयोग ने कहा कि 10 मार्च तक चुनाव करवाए जाएंगे। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि यह सीधे तौर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की उल्लंघना है। वहीं, कहा कि जब तक पंजाब सरकार और निर्वाचन आयोग के खिलाफ मानहानि की याचिका दायर कर सकते हैं। वहीं, अब अदालत ने मामले की सुनवाई 27 जनवरी तक मुल्तवी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि (11 नवंबर को) पंजाब सरकार को कुल 10 हफ्तों में चुनाव करवाने को कहा है। शीर्ष अदालत ने 15 दिनों में चुनाव की नोटिफिकेशन और अगले 8 हफ्तों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए हैं।​​​​​​ राज्य सरकार की तरफ से 6 नवंबर को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इसके बाद दिसंबर में चुनाव हो गए थे। लेकिन इसके बाद भी चुनाव नहीं हुए थे।   पंजाब | दैनिक भास्कर