मोहाली में कुराली-चंडीगढ़ हाईवे पर बाइक सवार एक युवक पतंग डोर की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया है। व्यक्ति के गले पर डोर से गहरा जख्म आया है। उसके गले पर आठ टांके लगाए गए हैं। हालांकि जानी नुकसान होने से बचाव हो गया। वहीं, इस मामले में एसडीएम खरड़ गुरमंदर सिंह ने कहा कि हमारी टीमें चाइना डोर के खिलाफ लगातार चेकिंग कर रही है। वहीं, उन्होंंने लोगों से अपील है कि इस तरह की डोर का प्रयोग करने से बचे। ऐसे आया युवक डोर की चपेट में बाइक सवार भूपिंदर सिंह ने बताया कि वह गांव ठाना का रहने वाला है। वह अपने रिश्तेदारों से मिलने आया था। जब वह कुराली फ्लाईओवर ब्रिज के पास से गुजरा तो पतंग की डोर उसके गले और चेहरे में फस गई। बाइक तेज होने से डोर ने उसके गले तो काट दिया। बड़ी मुश्किल से उसने अपना बचाव किया है। इस तरह की घटनाएं पहले भी आ रही है। 10 से 15 लाख का है जुर्माना पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से कहा गया है कि, पंजाब में नायलॉन, प्लास्टिक, चाइना डोर/मांझा और किसी भी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बनी पतंग उड़ाने वाली डोर और किसी भी सिंथेटिक डोर जिस पर कोई कांच या नुकीला पदार्थ न हो और पतंग उड़ाने वाली डोर के निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद, आपूर्ति, आयात और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश के मुताबिक कोई भी व्यक्ति पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों या इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत जारी निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उस पर कम से कम 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा जिसे बढ़ाकर 15 लाख रुपए किया जा सकता है। मोहाली में कुराली-चंडीगढ़ हाईवे पर बाइक सवार एक युवक पतंग डोर की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया है। व्यक्ति के गले पर डोर से गहरा जख्म आया है। उसके गले पर आठ टांके लगाए गए हैं। हालांकि जानी नुकसान होने से बचाव हो गया। वहीं, इस मामले में एसडीएम खरड़ गुरमंदर सिंह ने कहा कि हमारी टीमें चाइना डोर के खिलाफ लगातार चेकिंग कर रही है। वहीं, उन्होंंने लोगों से अपील है कि इस तरह की डोर का प्रयोग करने से बचे। ऐसे आया युवक डोर की चपेट में बाइक सवार भूपिंदर सिंह ने बताया कि वह गांव ठाना का रहने वाला है। वह अपने रिश्तेदारों से मिलने आया था। जब वह कुराली फ्लाईओवर ब्रिज के पास से गुजरा तो पतंग की डोर उसके गले और चेहरे में फस गई। बाइक तेज होने से डोर ने उसके गले तो काट दिया। बड़ी मुश्किल से उसने अपना बचाव किया है। इस तरह की घटनाएं पहले भी आ रही है। 10 से 15 लाख का है जुर्माना पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से कहा गया है कि, पंजाब में नायलॉन, प्लास्टिक, चाइना डोर/मांझा और किसी भी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बनी पतंग उड़ाने वाली डोर और किसी भी सिंथेटिक डोर जिस पर कोई कांच या नुकीला पदार्थ न हो और पतंग उड़ाने वाली डोर के निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद, आपूर्ति, आयात और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश के मुताबिक कोई भी व्यक्ति पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों या इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत जारी निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उस पर कम से कम 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा जिसे बढ़ाकर 15 लाख रुपए किया जा सकता है। पंजाब | दैनिक भास्कर
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