हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के आनी में एक नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है। रेप के बाद युवती गर्भवती हो गई। पीड़ित युवती के परिजनों को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने आनी पुलिस थाना में FIR कर दी है। आनी पुलिस ने जीरो FIR कर यह मामला रोहड़ू पुलिस को भेज दिया है, क्योंकि आरोपी शिमला जिला के जुब्बल क्षेत्र का रहने वाला है। पीड़ित युवती ने जुब्बल निवासी मनोज कुमार पर दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं। युवती की उम्र 15 साल बताई जा रही है। बहला-फुसलाकर किया दुष्कर्म पुलिस के अनुसार, आरोपी मनोज कुमार ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर कई दिनों तक अपने साथ रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया। इससे वह गर्भवती हो गई। पीड़ित युवती ने आरोपी के परिवार के सदस्यों पर भी गंभीर आरोप जड़े हैं। आरोपी फरार घटना का खुलासा होने के बाद आरोपी फरार हो गया है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के आनी में एक नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है। रेप के बाद युवती गर्भवती हो गई। पीड़ित युवती के परिजनों को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने आनी पुलिस थाना में FIR कर दी है। आनी पुलिस ने जीरो FIR कर यह मामला रोहड़ू पुलिस को भेज दिया है, क्योंकि आरोपी शिमला जिला के जुब्बल क्षेत्र का रहने वाला है। पीड़ित युवती ने जुब्बल निवासी मनोज कुमार पर दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं। युवती की उम्र 15 साल बताई जा रही है। बहला-फुसलाकर किया दुष्कर्म पुलिस के अनुसार, आरोपी मनोज कुमार ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर कई दिनों तक अपने साथ रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया। इससे वह गर्भवती हो गई। पीड़ित युवती ने आरोपी के परिवार के सदस्यों पर भी गंभीर आरोप जड़े हैं। आरोपी फरार घटना का खुलासा होने के बाद आरोपी फरार हो गया है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। हिमाचल | दैनिक भास्कर
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हिमाचल हाईकोर्ट से अडानी पावर को झटका:280 करोड़ का अपफ्रंट प्रीमियम राशि लौटाने से इनकार; प्रदेश सरकार को राहत हिमाचल हाईकोर्ट (HC) ने जंगी थोपन पवारी हाइड्रो प्रोजेक्ट से जुड़े केस में अडानी पावर को झटका और प्रदेश सरकार को बड़ी राहत प्रदान की है। HC की डिवीजन बैंच ने वीरवार को सिंगल बैंच के पूर्व में आए फैसले को पलटते हुए अडानी पावर को 280 करोड़ रुपए की अपफ्रंट प्रीमियम राशि लौटाने के फैसले को पलट डाला है। जस्टिस विवेक ठाकुर और बिपिन चंद्र नेगी की बेंच ने कहा, प्रीमियम राशि के लिए अडानी समूह हकदार नहीं है, जबकि हाईकोर्ट की सिंगल बैंच ने सरकार को आदेश दिए थे कि दो माह में राशि वापस करे, नहीं तो सालाना 9 फीसदी ब्याज सहित राशि देनी होगी। दरअसल, हिमाचल सरकार ने टैंडर के आधार पर जंगी थोपन प्रोजेक्ट 2006 में ब्रैकल कंपनी को दिया था। तब कंपनी ने 280 करोड़ रुपए सरकार को अपफ्रंट प्रीमियम के तौर पर सरकार के पास जमा कराए थे। हिमाचल के एडवोकेट जनरल अनूप रत्न ने कहा, ब्रैकल कंपनी ने जंगी थोपन प्रोजेक्ट फ्रॉड करके हासिल किया था। यह फ्रॉड अदालत में भी साबित हो चुका है। इसके बाद रिलायंस को प्रोजेक्ट दिया गया। मगर 2016 में रिलायंस ने इस प्रोजेक्ट को बनाने से इनकार कर दिया। इस मामले में नया मोड़ तब आया, जब अडानी पावर कंपनी ने 280 करोड़ रुपए का अपफ्रंट प्रीमियम प्रदेश सरकार से ब्याज सहित मांगा। प्रदेश सरकार ने अडानी समूह की इस मांग को खारिज कर दिया और कहा, अडानी पावर से प्रदेश सरकार का कोई संबंध नहीं। इसके खिलाफ अडानी पावर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट की सिंगल बैंच ने कुछ समय पहले अडानी पावर के पक्ष में फैसला सुनाया। कहा कि प्रदेश सरकार 280 करोड़ अडानी पावर को वापस करें। सिंगल बैंच के फैसले को सरकार ने दी चुनौती सिंगल बैंच के इसी फैसले को प्रदेश सरकार ने डबल बैंच में चुनौती दी। प्रदेश सरकार ने अदालत में कहा कि ब्रैकल कंपनी ने फ्रॉड करके प्रोजेक्ट हासिल किया है। सरकार ने अदालत में कहा, हिमाचल गवर्नमेंट और अडानी पावर के बीच कभी भी कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। सरकार ने ब्रैकल कंपनी के साथ जरूर एग्रीमेंट किया था। ऐसे में अडानी समूह अपफ्रंट प्रीमियम का हकदार नहीं है। अगर अपफ्रंट प्रीमियम बनता है तो वह ब्रैकल का बनता था। मगर ब्रैकल का फ्रॉड साबित होने के बाद यह कंपनी भी प्रीमियम की हकदार नहीं रही। पुराना है ब्रैकल और जंगी थोपन का विवाद ब्रैकल कंपनी और जंगी थोपन पावर प्रोजेक्ट का विवाद वर्षों पुराना है। वर्ष 2006 में राज्य सरकार ने जंगी थोपन प्रोजेक्ट का आवंटन ब्रेकल को किया था। 960 मेगावाट क्षमता के इस प्रोजेक्ट के लिए बिड में रिलायंस दूसरे स्थान पर थी। तत्कालीन धूमल सरकार को जब मालूम पड़ा कि कंपनी ने फर्जी दस्तावेज जमा किए है तो धूमल सरकार ने इसकी जांच का जिम्मा विजिलेंस को सौंपा। इसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ और पूर्व वीरभद्र सरकार ने जंगी थोपन प्रोजेक्ट अडानी को देने का निर्णय लिया। लेकिन जयराम सरकार ने कंपनी पर वित्तीय बिड में गलती का आरोप लगाते हुए अपफ्रंट मनी लौटाए बगैर यह प्रोजेक्ट सतलुज जल विद्युत निगम (SJVNL) को दे दिया। इसके बाद अडानी समूह हाईकोर्ट में अपफ्रंट मनी को लेकर लड़ाई लड़ता रहा। सिंगल बैंच में अडानी लड़ाई जीत गया। मगर डबल बैंच में हार गया। सरकार को करोड़ों की राजस्व हानि इस प्रोजेक्ट के कारण राज्य सरकार को करोड़ों रुपए की राजस्व हानि हुई है। यदि प्रोजेक्ट समय पर तैयार हो गया होता इससे सरकार को रॉयल्टी के तौर पर करोड़ों की राशि सरकारी खजाने में मिल गई होती। अनूप रत्न ने कहा, इस प्रोजेक्ट के निर्माण में देरी की वजह से 9 से 10 हजार करोड़ रुपए का सरकार को नुकसान हो चुका है।
धौलाधार पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी कप इंडिया-2024:चौथा दिन पुरूष वर्ग में स्पेन के डेविड पहले स्थान पर, महिला वर्ग में भारत की तरन्नुम ठाकुर टॉप
धौलाधार पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी कप इंडिया-2024:चौथा दिन पुरूष वर्ग में स्पेन के डेविड पहले स्थान पर, महिला वर्ग में भारत की तरन्नुम ठाकुर टॉप धौलाधार पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी कप इंडिया-2024 का आयोजन एडवेंचर स्पोर्ट्स फेडरेशन आफ हिमाचल प्रदेश (एएसएफ) और नरवाणा एडवेंचर क्लब (नरवाणा पैरा ग्लाइडिंग एसोसिएशन) द्वारा करवाया जा रहा है। आज प्रतियोगिता के चौथे दिन पैराग्लाइडर पायलट्स ने टेक आफ साइट से 3 राउंड उड़ान भरी और लैंडिंग स्थल पर बनाए गए गोले के अंदर मार्क पर उतरने की कोशिश की। जिसमें कुछ पायलट्स मार्क के नजदीक उतरे तो कुछ पायलट्स गोले के बाहर ही उतरे। जिस पर उन्हें उसके अनुसार अंक दिए गए। टेकऑफ साइट से उड़ कर लैंडिंग साइट पर बनाए गए गोले के बीच बनाए गए मार्क पर उतरने की 3 राउंड के टास्क को पूरा करने के आधार पर पुरूष वर्ग में स्पेन के डेविड कॉन्ट्रेरास लाज़ारो 95 अंक लेकर लगातार तीसरे दिन भी पहले स्थान पर, भारत के जिला चंबा के खजियार के अक्षय कुमार 101 अंक लेकर दूसरे व नेपाल के अमन थापा 122 अंक लेकर तीसरे स्थान पर रहे। भारत के राम थापा 5वें स्थान पर खिसके भारत के राम भगवान थापा जो तीसरे दिन तीसरे स्थान पर थे आज 210 अंक लेकर पांचवें स्थान पर फिसल गए। महिला वर्ग में भारत की तरन्नुम ठाकुर 618 अंक लेकर प्रथम, भारत की अलिशा कटोच 1601 लेकर दूसरे व जीन लोफ्लर 2850 अंक लेकर तीसरे स्थान पर रही। टीम वर्ग में फ्लाई इन स्काई 470 अंक लेकर पहले स्थान पर, कजाकिस्तान की टीम 1212 अंक लेकर दूसरे व भारत टीम 1242 अंक लेकर तीसरे स्थान पर रही। आसाम राइफल टीम 1588 अंक लेकर तीसरे स्थान से चौथे स्थान पर फिसल गई। बुधवार को होगा समापन मुनीष कपूर, प्रवक्ता नरवाणा एडवेंचर क्लब, ने बताया कि पैरा ग्लाइडिंग एक्यूरेसी कप में ओवर ऑल कैटेगरी के विजेता को 1000 यूरो, इंडियन नेशनल कैटेगरी विजेता को 500 यूरो, जबकि टीम कैटेगरी को 600 यूरो का पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं महिला वर्ग में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल करने वालों को क्रमशः 50 हजार, 30 हजार व 20 हजार रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। पांच दिवसीय पैरा ग्लाइडिंग एक्यूरेसी कप का समापन बुधवार को होगा। समापन समारोह में धर्मशाला के विधायक एवं एडवेंचर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश और नरवाणा एडवेंचर क्लब के चेयरमैन सुधीर शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। यहां देखें पैराग्लाइडिंग से जुड़ी तस्वीरें-
राज्यसभा चुनाव की चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई आज:महाजन की अर्जी खारिज कर चुकी अदालत; मुकाबला बराबरी पर छूटने को दे रखी चुनौती
राज्यसभा चुनाव की चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई आज:महाजन की अर्जी खारिज कर चुकी अदालत; मुकाबला बराबरी पर छूटने को दे रखी चुनौती हिमाचल हाईकोर्ट में आज राज्यसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। बीते 9 जुलाई की हियरिंग में अदालत ने राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन की उस एप्लिकेशन को अस्वीकार किया था, जिसमें उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका को खारिज करने का कोर्ट से आग्रह किया गया है। आज अदालत में सिंघवी की याचिका पर बहस शुरू होगी। आपको बता दें कि, अभिषेक मनु सिंघवी ने राज्यसभा चुनाव को हिमाचल हाईकोर्ट में एक याचिका डालकर चुनौती दी है। इसमें उन्होंने मुकाबला बराबरी पर छूटने के बाद पर्ची से विजय घोषित करने के नियम को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि यदि दो प्रत्याशी को बराबर-बराबर वोट मिलते हैं, उस सूरत में लॉटरी निकालने का जो फॉर्मूला है, वह गलत है। हारा हुआ डिक्लेयर किया अभिषेक मनु सिंघवी के अनुसार, नियम की एक धारणा को उन्होंने याचिका में चुनौती दी है। जब मुकाबला टॉय होता है, उसके बाद पर्ची निकाली जाती है। जिसकी पर्ची निकलती है, उसे विनर डिक्लेयर होना चाहिए। मगर, अभी जिसकी पर्ची निकलती है, उसे हारा हुआ डिक्लेयर किया गया है। यह धारणा कानूनी रूप से गलत है। राज्यसभा चुनाव में सिंघवी व महाजन को मिले थे बराबर वोट बकौल सिंघवी पर्ची में जिसका नाम निकलता है, उसकी जीत होनी चाहिए। नियम में जिसने भी यह धारणा दी है, वो गलत है। कहा कि एक्ट में ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन नियम में यह धारणा है। उसे चुनौती दी गई है। यदि यह धारणा गलत है तो जो चुनाव हुए हैं, उसमे जो परिणाम घोषित हुआ है, वो भी गलत है। सिंघवी ने इलेक्शन को लीगल ग्राउंड पर चैलेंज किया है। सिंघवी और महाजन को मिले थे 34-34 वोट दरअसल, प्रदेश में बीते 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी और भाजपा के हर्ष महाजन को 34-34 वोट मिले थे। मुकाबला टॉय होने के बाद लॉटरी से हर्ष महाजन चुनाव जीत गए थे, क्योंकि पर्ची अभिषेक मनु सिंघवी की निकली थी। इस केस में पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता पक्ष की दलीलें सुनने के बाद BJP सांसद एवं प्रतिवादी बनाए गए हर्ष महाजन को नोटिस जारी किया था। तब कोर्ट ने 9 जुलाई की सुनवाई से पहले जवाब देने के निर्देश दिए थे।