केजरीवाल के खिलाफ FIR कराएगी हरियाणा सरकार:सोनीपत CJM कोर्ट में देगी एप्लिकेशन; विपुल गोयल बोले- उन्होंने हरियाणा-दिल्ली में पैनिक फैलाया

केजरीवाल के खिलाफ FIR कराएगी हरियाणा सरकार:सोनीपत CJM कोर्ट में देगी एप्लिकेशन; विपुल गोयल बोले- उन्होंने हरियाणा-दिल्ली में पैनिक फैलाया

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हरियाणा सरकार FIR दर्ज कराएगी। CM नायब सिंह सैनी के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने इसकी पुष्टि की है। विपुल गोयल का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने राजनीति गर्माने के लिए यमुना में जहर मिलाने का जो आरोप लगाया है उसको लेकर सरकार उन पर FIR कराई जाएगी। सोनीपत में चीफ ज्यूडिशियल कोर्ट (CJM) की कोर्ट में डिजास्टर मैनेजमेंट की धारा 2D ,154 के तहत मामला दर्ज करवाया जाएगा। गोयल ने कहा, केजरीवाल ने हरियाणा और दिल्ली की जनता में पैनिक फैलाने का काम किया है। राष्ट्रपति-PM भी यमुना का पानी पीते हैं गोयल ने कहा, आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि यमुना में हरियाणा सरकार ने जहर मिलाया है, जबकि प्रधानमंत्री भी कहते है कि वे यमुना का पानी पीते हैं। राष्ट्रपति भी इस पानी को पीती हैं, तो क्या हरियाणा जहरीला पानी देगा?केजरीवाल ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, हरियाणा सरकार उन्हें इसके लिए बिल्कुल माफ नहीं करेगी। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। जिन धाराओं में FIR उनमें क्या होता है 1. क्या होती है धारा 2(D) आपदा” का अर्थ किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से, या दुर्घटना या लापरवाही से उत्पन्न होने वाली आपदा, दुर्घटना, विपत्ति या गंभीर घटना है जिसके परिणामस्वरूप जीवन या मानव पीड़ा का पर्याप्त नुकसान होता है या संपत्ति की क्षति और विनाश होता है। या पर्यावरण को क्षति, या क्षरण, और ऐसी प्रकृति या परिमाण का है कि प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की मुकाबला करने की क्षमता से परे है। 2. IPC की धारा 154 इसलिए लगती है इस धारा का उद्देश्य किसी भी प्रकार की गैरकानूनी जनसमूह को रोकने के लिए उस जगह के मालिक या स्वामी को दंडित करना होता है, जिस जगह पर उस गैरकानूनी जनसमूह को अंजाम दिया जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति अपनी ही संपत्ति में ऐसी गैरकानूनी गतिविधि में लिप्त है, या फिर अन्य लोगों के साथ अपनी संपत्ति में उस गैरकानूनी जनसमूह को एकत्र किये हुए है, तो ऐसे व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 154 के अनुसार दंडित किया जाता है। CM कह चुके-मानहानि का केस करूंगा दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल के यमुना नदी में जहर मिलाए जाने के बयान पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें चुनौती दे चुके हैं। सैनी ने कहा है- ‘वह अपने बयान के लिए हरियाणा और दिल्ली के लोगों से तुरंत माफी मांगें, नहीं तो हम उनके खिलाफ मानहानि का केस करेंगे। सैनी ने कहा कि हरियाणा के लोग यमुना की पूजा करते हैं। वे भला नदी के पानी में जहर क्यों मिलाएंगे। ‘सैनी के बयान के बाद केजरीवाल ने कहा- ‘सैनी साहब पानी के ऊपर राजनीति ना करो, पाप चढ़ेगा तुमको। लोगों की बद्दुआएं लगेंगी। केस करना है तो करो। वैसे भी कोई कसर छोड़ी है क्या? अब क्या फांसी पर चढ़ाओगे?’ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हरियाणा सरकार FIR दर्ज कराएगी। CM नायब सिंह सैनी के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने इसकी पुष्टि की है। विपुल गोयल का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने राजनीति गर्माने के लिए यमुना में जहर मिलाने का जो आरोप लगाया है उसको लेकर सरकार उन पर FIR कराई जाएगी। सोनीपत में चीफ ज्यूडिशियल कोर्ट (CJM) की कोर्ट में डिजास्टर मैनेजमेंट की धारा 2D ,154 के तहत मामला दर्ज करवाया जाएगा। गोयल ने कहा, केजरीवाल ने हरियाणा और दिल्ली की जनता में पैनिक फैलाने का काम किया है। राष्ट्रपति-PM भी यमुना का पानी पीते हैं गोयल ने कहा, आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि यमुना में हरियाणा सरकार ने जहर मिलाया है, जबकि प्रधानमंत्री भी कहते है कि वे यमुना का पानी पीते हैं। राष्ट्रपति भी इस पानी को पीती हैं, तो क्या हरियाणा जहरीला पानी देगा?केजरीवाल ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, हरियाणा सरकार उन्हें इसके लिए बिल्कुल माफ नहीं करेगी। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। जिन धाराओं में FIR उनमें क्या होता है 1. क्या होती है धारा 2(D) आपदा” का अर्थ किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से, या दुर्घटना या लापरवाही से उत्पन्न होने वाली आपदा, दुर्घटना, विपत्ति या गंभीर घटना है जिसके परिणामस्वरूप जीवन या मानव पीड़ा का पर्याप्त नुकसान होता है या संपत्ति की क्षति और विनाश होता है। या पर्यावरण को क्षति, या क्षरण, और ऐसी प्रकृति या परिमाण का है कि प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की मुकाबला करने की क्षमता से परे है। 2. IPC की धारा 154 इसलिए लगती है इस धारा का उद्देश्य किसी भी प्रकार की गैरकानूनी जनसमूह को रोकने के लिए उस जगह के मालिक या स्वामी को दंडित करना होता है, जिस जगह पर उस गैरकानूनी जनसमूह को अंजाम दिया जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति अपनी ही संपत्ति में ऐसी गैरकानूनी गतिविधि में लिप्त है, या फिर अन्य लोगों के साथ अपनी संपत्ति में उस गैरकानूनी जनसमूह को एकत्र किये हुए है, तो ऐसे व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 154 के अनुसार दंडित किया जाता है। CM कह चुके-मानहानि का केस करूंगा दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल के यमुना नदी में जहर मिलाए जाने के बयान पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें चुनौती दे चुके हैं। सैनी ने कहा है- ‘वह अपने बयान के लिए हरियाणा और दिल्ली के लोगों से तुरंत माफी मांगें, नहीं तो हम उनके खिलाफ मानहानि का केस करेंगे। सैनी ने कहा कि हरियाणा के लोग यमुना की पूजा करते हैं। वे भला नदी के पानी में जहर क्यों मिलाएंगे। ‘सैनी के बयान के बाद केजरीवाल ने कहा- ‘सैनी साहब पानी के ऊपर राजनीति ना करो, पाप चढ़ेगा तुमको। लोगों की बद्दुआएं लगेंगी। केस करना है तो करो। वैसे भी कोई कसर छोड़ी है क्या? अब क्या फांसी पर चढ़ाओगे?’   हरियाणा | दैनिक भास्कर