दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हरियाणा सरकार FIR दर्ज कराएगी। CM नायब सिंह सैनी के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने इसकी पुष्टि की है। विपुल गोयल का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने राजनीति गर्माने के लिए यमुना में जहर मिलाने का जो आरोप लगाया है उसको लेकर सरकार उन पर FIR कराई जाएगी। सोनीपत में चीफ ज्यूडिशियल कोर्ट (CJM) की कोर्ट में डिजास्टर मैनेजमेंट की धारा 2D ,154 के तहत मामला दर्ज करवाया जाएगा। गोयल ने कहा, केजरीवाल ने हरियाणा और दिल्ली की जनता में पैनिक फैलाने का काम किया है। राष्ट्रपति-PM भी यमुना का पानी पीते हैं गोयल ने कहा, आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि यमुना में हरियाणा सरकार ने जहर मिलाया है, जबकि प्रधानमंत्री भी कहते है कि वे यमुना का पानी पीते हैं। राष्ट्रपति भी इस पानी को पीती हैं, तो क्या हरियाणा जहरीला पानी देगा?केजरीवाल ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, हरियाणा सरकार उन्हें इसके लिए बिल्कुल माफ नहीं करेगी। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। जिन धाराओं में FIR उनमें क्या होता है 1. क्या होती है धारा 2(D) आपदा” का अर्थ किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से, या दुर्घटना या लापरवाही से उत्पन्न होने वाली आपदा, दुर्घटना, विपत्ति या गंभीर घटना है जिसके परिणामस्वरूप जीवन या मानव पीड़ा का पर्याप्त नुकसान होता है या संपत्ति की क्षति और विनाश होता है। या पर्यावरण को क्षति, या क्षरण, और ऐसी प्रकृति या परिमाण का है कि प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की मुकाबला करने की क्षमता से परे है। 2. IPC की धारा 154 इसलिए लगती है इस धारा का उद्देश्य किसी भी प्रकार की गैरकानूनी जनसमूह को रोकने के लिए उस जगह के मालिक या स्वामी को दंडित करना होता है, जिस जगह पर उस गैरकानूनी जनसमूह को अंजाम दिया जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति अपनी ही संपत्ति में ऐसी गैरकानूनी गतिविधि में लिप्त है, या फिर अन्य लोगों के साथ अपनी संपत्ति में उस गैरकानूनी जनसमूह को एकत्र किये हुए है, तो ऐसे व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 154 के अनुसार दंडित किया जाता है। CM कह चुके-मानहानि का केस करूंगा दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल के यमुना नदी में जहर मिलाए जाने के बयान पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें चुनौती दे चुके हैं। सैनी ने कहा है- ‘वह अपने बयान के लिए हरियाणा और दिल्ली के लोगों से तुरंत माफी मांगें, नहीं तो हम उनके खिलाफ मानहानि का केस करेंगे। सैनी ने कहा कि हरियाणा के लोग यमुना की पूजा करते हैं। वे भला नदी के पानी में जहर क्यों मिलाएंगे। ‘सैनी के बयान के बाद केजरीवाल ने कहा- ‘सैनी साहब पानी के ऊपर राजनीति ना करो, पाप चढ़ेगा तुमको। लोगों की बद्दुआएं लगेंगी। केस करना है तो करो। वैसे भी कोई कसर छोड़ी है क्या? अब क्या फांसी पर चढ़ाओगे?’ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हरियाणा सरकार FIR दर्ज कराएगी। CM नायब सिंह सैनी के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने इसकी पुष्टि की है। विपुल गोयल का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने राजनीति गर्माने के लिए यमुना में जहर मिलाने का जो आरोप लगाया है उसको लेकर सरकार उन पर FIR कराई जाएगी। सोनीपत में चीफ ज्यूडिशियल कोर्ट (CJM) की कोर्ट में डिजास्टर मैनेजमेंट की धारा 2D ,154 के तहत मामला दर्ज करवाया जाएगा। गोयल ने कहा, केजरीवाल ने हरियाणा और दिल्ली की जनता में पैनिक फैलाने का काम किया है। राष्ट्रपति-PM भी यमुना का पानी पीते हैं गोयल ने कहा, आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि यमुना में हरियाणा सरकार ने जहर मिलाया है, जबकि प्रधानमंत्री भी कहते है कि वे यमुना का पानी पीते हैं। राष्ट्रपति भी इस पानी को पीती हैं, तो क्या हरियाणा जहरीला पानी देगा?केजरीवाल ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, हरियाणा सरकार उन्हें इसके लिए बिल्कुल माफ नहीं करेगी। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। जिन धाराओं में FIR उनमें क्या होता है 1. क्या होती है धारा 2(D) आपदा” का अर्थ किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से, या दुर्घटना या लापरवाही से उत्पन्न होने वाली आपदा, दुर्घटना, विपत्ति या गंभीर घटना है जिसके परिणामस्वरूप जीवन या मानव पीड़ा का पर्याप्त नुकसान होता है या संपत्ति की क्षति और विनाश होता है। या पर्यावरण को क्षति, या क्षरण, और ऐसी प्रकृति या परिमाण का है कि प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की मुकाबला करने की क्षमता से परे है। 2. IPC की धारा 154 इसलिए लगती है इस धारा का उद्देश्य किसी भी प्रकार की गैरकानूनी जनसमूह को रोकने के लिए उस जगह के मालिक या स्वामी को दंडित करना होता है, जिस जगह पर उस गैरकानूनी जनसमूह को अंजाम दिया जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति अपनी ही संपत्ति में ऐसी गैरकानूनी गतिविधि में लिप्त है, या फिर अन्य लोगों के साथ अपनी संपत्ति में उस गैरकानूनी जनसमूह को एकत्र किये हुए है, तो ऐसे व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 154 के अनुसार दंडित किया जाता है। CM कह चुके-मानहानि का केस करूंगा दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल के यमुना नदी में जहर मिलाए जाने के बयान पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें चुनौती दे चुके हैं। सैनी ने कहा है- ‘वह अपने बयान के लिए हरियाणा और दिल्ली के लोगों से तुरंत माफी मांगें, नहीं तो हम उनके खिलाफ मानहानि का केस करेंगे। सैनी ने कहा कि हरियाणा के लोग यमुना की पूजा करते हैं। वे भला नदी के पानी में जहर क्यों मिलाएंगे। ‘सैनी के बयान के बाद केजरीवाल ने कहा- ‘सैनी साहब पानी के ऊपर राजनीति ना करो, पाप चढ़ेगा तुमको। लोगों की बद्दुआएं लगेंगी। केस करना है तो करो। वैसे भी कोई कसर छोड़ी है क्या? अब क्या फांसी पर चढ़ाओगे?’ हरियाणा | दैनिक भास्कर
Related Posts
BJP सांसद की पत्नी चुनाव लड़ने की तैयारी में:मंत्री की सीट, जिंदल ने CM से मिलकर दावेदारी ठोकी; मां की उम्मीदवारी की भी चर्चा
BJP सांसद की पत्नी चुनाव लड़ने की तैयारी में:मंत्री की सीट, जिंदल ने CM से मिलकर दावेदारी ठोकी; मां की उम्मीदवारी की भी चर्चा हरियाणा की हिसार सीट पर BJP की टिकट को लेकर सीएम नायब सैनी सरकार के मंत्री कमल गुप्ता और कारोबारी जिंदल परिवार आमने-सामने है। इस बीच कुरूक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल ने दिल्ली में मुख्यमंत्री नायब सैनी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि नवीन जिंदल अपनी मां सावित्री जिंदल को चुनाव न लड़वाकर पत्नी शालू जिंदल या करीबी को चुनाव लड़वा सकते हैं। हालांकि जिंदल हाउस ऐसी किसी चर्चा से मना कर रहा है, जबकि गुप्ता खेमे का कहना है कि जिंदल हाउस ने चुनाव से कदम पीछे खींच लिए हैं। मगर भाजपा सूत्रों का दावा है कि हिसार की टिकट जिंदल हाउस के पास ही रहेगी। जिंदल हाउस ने कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर दिया है और प्रचार भी शुरू कर दिया है। जिस तरह से कुरुक्षेत्र में नवीन जिंदल का चुनाव लड़ा गया, इसी तरह ही हिसार में भी वही टीम चुनाव प्रचार का जिम्मा उठाएगी। हिसार BJP की सेफ सीट
हिसार विधानसभा BJP की सेफ सीट मानी जाती है। डॉ. कमल गुप्ता यहां से 2 बार विधायक रह चुके हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में हिसार से भाजपा को 36605 की लीड मिली थी। इस कारण यहां दावेदारी जताने वालों में ऐसा नेता भी है जिनका धरातल पर कोई जनाधार भी नहीं है। मगर मौजूदा विधायक खुद के तैयार ग्राउंड पर किसी ओर को बैटिंग नहीं करना देना चाहते। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के करीबी माने जाने वाले डॉ. कमल गुप्ता ने अपनी दावेदारी को लेकर पूरी ताकत झोंक रखी है। मगर केंद्रीय मंत्री अमित शाह की सर्वे रिपोर्ट में मौजूदा विधायक की हालत खराब है। इस कारण उनका टिकट कटना तय माना जा रहा है। हिसार में दोनों नेताओं की दावेदारी मजबूत क्यों? कमल गुप्ता लगातार 2 चुनाव जीते, सावित्री जिंदल को भी हराया
कमल गुप्ता 2 बार हिसार सीट से चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने 2014 के बाद 2019 में भी लगातार चुनाव जीता। खास बात यह है कि 2014 में तो कमल गुप्ता ने सावित्री जिंदल को ही हराया था। उस समय सावित्री ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था। चूंकि, गुप्ता सरकार में मंत्री हैं और सावित्री जिंदल को भी हरा चुके हैं, इसलिए वह मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। सावित्री जिंदल हिसार से 2 बार चुनाव जीत चुकीं, मंत्री भी रहीं
हिसार सीट पर सावित्री जिंदल का भी रसूख अच्छा है। वह 2 बार हिसार से चुनाव जीतकर विधायक बन चुकी हैं। पहला चुनाव उन्होंने 2005 में जीता था। तब उपचुनाव जीतकर वह भूपेंद्र हुड्डा की अगुआई वाली सरकार में शामिल हुई थीं। 2009 में हुए विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने जीत हासिल की। 2013 में भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में उन्हें राज्यमंत्री बनाया गया था। गुप्ता-जिंदल परिवार में तनातनी के 3 उदाहरण 1. तिरंगा यात्रा में मंत्री ने सावित्री जिंदल का इंतजार नहीं किया
हाल ही में भाजपा की ओर से प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकाली गई। हिसार विधानसभा में डॉ. कमल गुप्ता ने यात्रा की अगुआई की। इस यात्रा में सावित्री जिंदल देरी से पहुंचीं। जिंदल के आने से पहले ही कमल गुप्ता यात्रा लेकर आगे निकल पड़े। पूर्व मंत्री ने तिरंगा हाथ में लिया। फिर वह कुछ देर रुक कर वहां से नाराजगी जाहिर करते हुए निकल गईं। 2. मंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट का विरोध किया
हिसार के बस स्टैंड के शिफ्टिंग को लेकर भी दोनों में मतभेद नजर आए। कमल गुप्ता बस स्टैंड को शहर से बाहर शिफ्ट करना चाहते थे। यह उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। बस स्टैंड शिफ्टिंग का व्यापारियों ने विरोध किया। सावित्री जिंदल की घर पर व्यापारियों की मीटिंग भी हुई। इसके बाद कमल गुप्ता नाराज हो गए और उन्हें प्रोजेक्ट टालना पड़ा। 3. एक-दूसरे को निमंत्रण नहीं भेज रहे
दोनों नेताओं के समर्थक अपने-अपने कार्यक्रमों में एक-दूसरे को निमंत्रण नहीं भेज रहे। ऐसे पार्षद और नेता जो सावित्री जिंदल के समर्थक थे और अब कमल गुप्ता के साथ हैं, वह गुप्ता से दूरी बनाए हुए हैं। कमल गुप्ता के समर्थक भी सावित्री जिंदल के कार्यक्रमों से दूरी बनाकर चल रहे हैं। दोनों नेता भी एक-दूसरे को कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं कर रहे।
करनाल में दो स्पा सेंटरों पर पुलिस की रेड:10 लड़किया व 3 लड़को को लिया हिरासत में, देह व्यापार का भंडाफोड़
करनाल में दो स्पा सेंटरों पर पुलिस की रेड:10 लड़किया व 3 लड़को को लिया हिरासत में, देह व्यापार का भंडाफोड़ हरियाणा में करनाल के सेक्टर 12 स्थित सुपर मॉल में दो स्पा सेंटर पर शुक्रवार देर शाम को पुलिस ने रेड की। रेड के दौरान पुलिस ने 10 युवतियां और 3 युवकों को हिरासत में लिया गया। सुपर मॉल में काफी समय से कई मसाज पार्लर चल रहे थे। शिकायत भी मिली थी कि यहां पर गलत काम होता है। वेश्यावृत्ति का धंधा भी चलता है, लेकिन पुलिस इस बात को दरकिनार कर रही थी। शुक्रवार देर को सुपर मॉल में उस समय अफरा तफरी मच गई। जब पुलिस वहां पर पहुंची। स्पा सेंटर से कंडोम, शराब की बोतलें, बियर की बोतलें भी बरामद हुई हैं। सभी हिरासत में लिए गए युवक युवतियों को मेडिकल के लिए लेकर जाया जाएगा। दूसरे राज्यों की लड़कियां करती हैं काम सूत्रों की मांने तो लड़कियां दूसरे राज्यों से आकर यहां पर स्पा सेंटर में काम करने लग जाती हैं और ज़्यादा पैसे के लालच में स्पा सेंटर में गलत काम शुरू हो जाता है। इसके चलते शुक्रवार को पुलिस की तरफ से ये रेड की गई है। सुपर मॉल करनाल के पॉश इलाके में सेक्टर 12 में पड़ता है। DSP भी रहे मौजूद शुक्रवार देर शाम को सिविल लाईन थाना पुलिस के साथ महिला पुलिसकर्मी व डीएसपी नायब सिंह पूरी टीम के साथ सुपर मॉल में पहुंचे थे। इस दौरान दो स्पा सेंटर खुले मिले जिसके बाद पुलिस ने वहां से 10 लड़कियों व 3 लड़कों को हिरासत में लिया। पूछताछ कर रही है पुलिस सिविल लाइन थाना के SHO श्री भगवान ने बताया कि पुलिस कप्तान गंगा राम पूनिया के आदेश अनुसार यह कार्रवाई की गई है। काफी समय से सूचना मिल रही थी कि स्पा सेंटर की आड में यहां पर गलत काम होता है। 10 युवती व 2 युवकों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है।
हरियाणा सरकार को मंत्रिमंडल पर नोटिस:14 मंत्री बनाए जाने पर जवाब मांगा; याचिका में आरोप- तय सीमा से ज्यादा मिनिस्टर
हरियाणा सरकार को मंत्रिमंडल पर नोटिस:14 मंत्री बनाए जाने पर जवाब मांगा; याचिका में आरोप- तय सीमा से ज्यादा मिनिस्टर हरियाणा में 14 मंत्री बनाए जाने के विरोध में दाखिल याचिका पर मंगलवार (5 नवंबर) को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने हरियाणा और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 17 अक्टूबर को नायब सैनी के अलावा 13 मंत्रियों ने शपथ ली थी। इसके बाद 18 अक्टूबर को एडवोकेट जगमोहन भट्टी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की। याचिका में आरोप लगाया गया कि मंत्रिमंडल में अधिकतम मंत्री 13.5 हो सकते हैं, लेकिन हरियाणा में इस समय 14 मंत्री हैं। संविधान के 91वें संशोधन के तहत राज्य में कैबिनेट मंत्रियों की संख्या विधानसभा के कुल विधायकों की संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। मंत्रियों को बनाया गया है प्रतिवादी
याचिका में भट्टी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, अनिल विज, कृष्णलाल पंवार, राव नरबीर, महिपाल ढांडा, विपुल गोयल, डॉ. अरविंद शर्मा, श्याम सिंह राणा, रणबीर गंगवा, कृष्ण कुमार बेदी, श्रुति चौधरी, आरती राव, राजेश नागर और गौरव गौतम के अलावा केंद्र सरकार व हरियाणा विधानसभा को प्रतिवादी बनाया है। आरोप- विधायकों को खुश करने के लिए बढ़ाई संख्या
याचिका में आरोप लगाया गया है कि हरियाणा सरकार द्वारा जो मंत्री पद और कैबिनेट रैंक बांटी गई है, उसका सीधा असर जनता पर पड़ रहा है। विधायकों को खुश करने के लिए मंत्रियों की संख्या बढ़ाई जा रही है और उनको भुगतान जनता की कमाई से किया जाता है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से अपील करते हुए कहा कि तय संख्या से अधिक मंत्री होने के चलते अतिरिक्त मंत्रियों को हटाया जाए। याचिका पेंडिंग रहने तक उन्हें मिलने वाले लाभ पर भी रोक लगाई जाए। भट्टी पहले भी लगा चुके याचिका
इससे पहले भी एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी ने तेरहवीं व चौदहवीं विधानसभा के दौरान 15 फीसदी से ज्यादा मंत्री बनाए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था।