हरियाणा के जींद के में 3 साल पहले जमीन की निशानदेही की एवज में पांच हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ धरे कानूनगो को कोर्ट ने पांच साल कैद और 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषी को 6 माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयबीर सिंह की कोर्ट ने दिया है। कोर्ट में चले केस के अनुसार दो जून 2022 को गांव गतौली निवासी हरिओम ने एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को शिकायत दी थी कि वह सेना से कैप्टन के पद से रिटायर्ड हैं। उसने साल 2021 में उसकी पत्नी कमला देवी के नाम से 4 कनाल 2 मरले जमीन खरीदी थी। वह इस जमीन की निशानदेही करवाना चाहता था और उसने 11 मई 2022 को तहसीलदार जुलाना के पास आवेदन किया था। जहां पर तहसीलदार ने निशानदेही की सरकारी फीस तीन हजार रुपए निर्धारित की और इसके लिए हलका कानूनगो जसबीर की ड्यूटी लगा दी। उसने तीन हजार रुपए सरकारी फीस भरकर रसीद ले ली और 13 मई 2022 को निशानदेही करने का समय दिया गया, लेकिन कानूनगो जसबीर निशानदेही के लिए नहीं आया। इसके बाद वह कानूनगो से उनके कार्यालय में मिला और उसने 20 मई 2022 को निशानदेही करने का समय दिया। बिना रिश्वत के जमीन की निशानदेही नहीं होगी शिकायत में बताया कि इसके बाद हरिओम ने कानूनगो से संपर्क किया, तो 26 मई 2022 को कानूनगो खेत में आया और उसने पांच हजार रुपए की रिश्वत मांगी। अगर पांच हजार रुपए की रिश्वत देता है, तो 30 मई को वह निशानदेही के लिए आएगा और बिना रिश्वत के जमीन की निशानदेही नहीं होगी। 30 मई को फिर से संपर्क किया, तो कानूनगो जसबीर ने कहा कि वह एडीसी के साथ बैठक में गए हुए हैं, इसलिए वह दो जून 2022 को निशानदेही करने के लिए आएगा और तब तक पांच हजार रुपए तैयार रखना। एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था इसी बीच में उसने एसीबी की टीम को शिकायत दे दी। जहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रेडिंग पार्टी का गठन किया। शिकायककर्ता द्वारा पांच हजार रुपए की रिश्वत देते ही उसको दबोच लिया गया। उसके पास से रिश्वत की राशि को बरामद कर लिया गया और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। हरियाणा के जींद के में 3 साल पहले जमीन की निशानदेही की एवज में पांच हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ धरे कानूनगो को कोर्ट ने पांच साल कैद और 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषी को 6 माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयबीर सिंह की कोर्ट ने दिया है। कोर्ट में चले केस के अनुसार दो जून 2022 को गांव गतौली निवासी हरिओम ने एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को शिकायत दी थी कि वह सेना से कैप्टन के पद से रिटायर्ड हैं। उसने साल 2021 में उसकी पत्नी कमला देवी के नाम से 4 कनाल 2 मरले जमीन खरीदी थी। वह इस जमीन की निशानदेही करवाना चाहता था और उसने 11 मई 2022 को तहसीलदार जुलाना के पास आवेदन किया था। जहां पर तहसीलदार ने निशानदेही की सरकारी फीस तीन हजार रुपए निर्धारित की और इसके लिए हलका कानूनगो जसबीर की ड्यूटी लगा दी। उसने तीन हजार रुपए सरकारी फीस भरकर रसीद ले ली और 13 मई 2022 को निशानदेही करने का समय दिया गया, लेकिन कानूनगो जसबीर निशानदेही के लिए नहीं आया। इसके बाद वह कानूनगो से उनके कार्यालय में मिला और उसने 20 मई 2022 को निशानदेही करने का समय दिया। बिना रिश्वत के जमीन की निशानदेही नहीं होगी शिकायत में बताया कि इसके बाद हरिओम ने कानूनगो से संपर्क किया, तो 26 मई 2022 को कानूनगो खेत में आया और उसने पांच हजार रुपए की रिश्वत मांगी। अगर पांच हजार रुपए की रिश्वत देता है, तो 30 मई को वह निशानदेही के लिए आएगा और बिना रिश्वत के जमीन की निशानदेही नहीं होगी। 30 मई को फिर से संपर्क किया, तो कानूनगो जसबीर ने कहा कि वह एडीसी के साथ बैठक में गए हुए हैं, इसलिए वह दो जून 2022 को निशानदेही करने के लिए आएगा और तब तक पांच हजार रुपए तैयार रखना। एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था इसी बीच में उसने एसीबी की टीम को शिकायत दे दी। जहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रेडिंग पार्टी का गठन किया। शिकायककर्ता द्वारा पांच हजार रुपए की रिश्वत देते ही उसको दबोच लिया गया। उसके पास से रिश्वत की राशि को बरामद कर लिया गया और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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