कैथल में अतिरिक्त सैशन जज नंदिता कौशिक की अदालत ने रिश्वत के एक मामले में पुलिस के एक एएसआई सुखबीर सिंह को को चार साल की कैद और 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इसी केस में एक अन्य एसआई धर्मपाल को बरी कर दिया गया है। इस बारे में शमशेर सिंह निवासी चीका ने एंटी करप्शन ब्यूरो अंबाला में भ्रष्टïाचार विरोधी अधिनियम की धारा 7 के तहत 4 अक्तूबर 2022 को मुकदमा नंबर 26 दर्ज करवाया था। धर्मपाल के वकील सचिन जैन ने बताया कि चीका पुलिस ने 2 अक्तूबर 2022 को चीका निवासी सिंगारा सिंह के खिलाफ एनडीपीएस की धारा 15-बी के तहत मुकदमा नंबर 408 दर्ज किया था। इस केस में पुलिस ने सिंगारा सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद सिंगारा सिंह का बेटा शमशेर सिंह थाना चीका में गया तो वहां पर एसआई धर्मपाल और एएसआई सुखबीर सिंह नें उससे कहा कि तेरा नाम भी हमें धारा 29 के तहत केस में डालना है। अगर बचना है तो हमें 60,000 रुपए दे। इस पर शमशेर घबरा गया और उसी शाम उनको 45 हजार रुपए दे आया। इसके बाद दोनों पुलिस कर्मी शमशेर से 10,000 रुपए मांगने लगे। शमशेर ने कहा कि पैसे थोड़े कम कर लो तो एसआई धर्मपाल व एएसआई सुखबीर सिहं ने कहा कि चलो 8000 रुपए दे दो। इसकी शिकायत शमशेर ने स्टेट विजिलैंस बयूरो कुरुक्षेत्र को कर दी। वह रिश्वत के पैसे उन्हें देना नहीं चाहता था। एसवीबी ने योजनाबद्ध तरीके से शमशेर को 8000 रुपए देकर धर्मपाल व सुखबीर के पास भेजा ताकि उनके रंगे हाथों पकड़ा जा सके। इस प्रकार केस में फंसाने का डर दिखाकर रिश्वत मांगने के आरोप में धर्मपाल व सुखबीर को गिरफ्तार कर लिया गया। एसीबी ने चालान तैयार करके अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एएसआई सुखीर को रिश्वत का दोषी पाया तथा उसे चार साल के कारावास तथा 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। एसआई धर्मपाल को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया है। कैथल में अतिरिक्त सैशन जज नंदिता कौशिक की अदालत ने रिश्वत के एक मामले में पुलिस के एक एएसआई सुखबीर सिंह को को चार साल की कैद और 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इसी केस में एक अन्य एसआई धर्मपाल को बरी कर दिया गया है। इस बारे में शमशेर सिंह निवासी चीका ने एंटी करप्शन ब्यूरो अंबाला में भ्रष्टïाचार विरोधी अधिनियम की धारा 7 के तहत 4 अक्तूबर 2022 को मुकदमा नंबर 26 दर्ज करवाया था। धर्मपाल के वकील सचिन जैन ने बताया कि चीका पुलिस ने 2 अक्तूबर 2022 को चीका निवासी सिंगारा सिंह के खिलाफ एनडीपीएस की धारा 15-बी के तहत मुकदमा नंबर 408 दर्ज किया था। इस केस में पुलिस ने सिंगारा सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद सिंगारा सिंह का बेटा शमशेर सिंह थाना चीका में गया तो वहां पर एसआई धर्मपाल और एएसआई सुखबीर सिंह नें उससे कहा कि तेरा नाम भी हमें धारा 29 के तहत केस में डालना है। अगर बचना है तो हमें 60,000 रुपए दे। इस पर शमशेर घबरा गया और उसी शाम उनको 45 हजार रुपए दे आया। इसके बाद दोनों पुलिस कर्मी शमशेर से 10,000 रुपए मांगने लगे। शमशेर ने कहा कि पैसे थोड़े कम कर लो तो एसआई धर्मपाल व एएसआई सुखबीर सिहं ने कहा कि चलो 8000 रुपए दे दो। इसकी शिकायत शमशेर ने स्टेट विजिलैंस बयूरो कुरुक्षेत्र को कर दी। वह रिश्वत के पैसे उन्हें देना नहीं चाहता था। एसवीबी ने योजनाबद्ध तरीके से शमशेर को 8000 रुपए देकर धर्मपाल व सुखबीर के पास भेजा ताकि उनके रंगे हाथों पकड़ा जा सके। इस प्रकार केस में फंसाने का डर दिखाकर रिश्वत मांगने के आरोप में धर्मपाल व सुखबीर को गिरफ्तार कर लिया गया। एसीबी ने चालान तैयार करके अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एएसआई सुखीर को रिश्वत का दोषी पाया तथा उसे चार साल के कारावास तथा 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। एसआई धर्मपाल को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया है। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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हरियाणा में रोहतक की कलानौर विधानसभा से भाजपा की उम्मीदवार रेनू डाबला ने कहा कि विधायक शकुंतला खटक ने 15 साल में जनता की आवाज नहीं उठाई, जिसके कारण लोग नाराज हैं। वहीं उनको टिकट मिलने से पार्टी के नेताओं की नाराजगी पर भी चुटकी ली। रेनू डाबला ने कहा कि पार्टी छोड़ने वालों ने खुद को नुकसान किया है। जो भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता हैं, वे ऐसा कभी फैसला नहीं लेते। रेनू डाबला से खास बातचीत सवाल : किन मुद्दों को लेकर प्रचार कर रही हैं? रेनू डाबला : भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को लेकर लोगों के बीच जाया जा रहा है। भाजपा ने जो संकल्प पत्र जारी किया है, उसको लेकर जनता के बीच जा रही हैं। सवाल: 3 बार की विधायक से मुकाबला है और पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं। क्या देखती हैं ? रेनू डाबला: कांग्रेस से 3 बार की विधायक है। चुनाव को चुनाव की तरह से ही लड़ना ठीक रहता है। कभी किसी को कमजोर समझना ठीक नहीं रहता। जनता के मन से चमत्कार होते हैं। सवाल: किन कारणों से खुद को बेहतर मानती हैं ? रेनू डाबला: 2 या 3 उम्मीदवार हैं तो उनकी ख़ासियत देखी जाती है। जनता एक तरीके से थोड़ा सोचती है। जिसको व्यवहार व काम करने का तरिका पसंद आता है तो उसे चुना जाता है। सवाल: कलानौर विधायक 15 साल से हैं, उन्होंने क्या काम किए ? क्या लगता है ? रेनू डाबला: कलानौर विधानसभा क्षेत्र में जहां तक कामों की बात है, तो 10 साल से भाजपा की सरकार है। भाजपा ने कभी असमानता का काम कभी नहीं किया। चाहे सरकार के विधायक थे या ना थे। अगर कहीं जनता को दुख है तो इस बात का है कि कलानौर की विधायिका उनकी आवाज नहीं बन पाई। उनकी बातें व समस्याएं व सुख-दुख थे, वे कमजोर महसूस करवाते हैं। कलानौर की जनता ने मन बनाया है कि उन्हें सशक्त विधायक चाहिए। जो उनकी आवाज चंडीगढ़ जाकर विधानसभा में पहुंचा सके (पढ़िए पूरा इंटरव्यू)
हरियाणा में पुलिस व बदमाशों से मुठभेड़:काका राणा गैंग के दो युवकों को लगी टांग पर गोली, तीन जगह की थी फायरिंग
हरियाणा में पुलिस व बदमाशों से मुठभेड़:काका राणा गैंग के दो युवकों को लगी टांग पर गोली, तीन जगह की थी फायरिंग हरियाणा में करनाल के कैमला- गढ़ी मुल्तान रोड पर कुरुक्षेत्र सीआईए पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई हैं। मुठभेड़ में तीनों बदमाशों को पकड़ लिया गया हैं। तीनों काका राणा गैंग से जुड़े हुए हैं। काका राणा गैंग ने ही घरौंडा के JMD मोबाइल शो रूम, पीपली में अनाज मंडी व कुरुक्षेत्र के इमिग्रेशन सेंटर पर फायरिंग की घटनाओं को अंजाम दिया था। सुबह 3 बजे की घटना शनिवार अगल सुबह करीब 3 बजे सीआईए कुरूक्षेत्र को कैमला-गढ़ी मुल्तान रोड पर तीन बदमाशों के होने की सूचना मिली। जिसके बाद पुलिस हरकत में आ गई और मौके पर पहुंच गई। जहां पर पुलिस को एक बाइक पर तीन युवक नजर आये तीनों ने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया और भागते हुए पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जिसके बाद पुलिस को भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। बदमाशों से दो पिस्टल भी बरामद की गई। दो की टांग पर लगी गोली टीम के इंचार्ज मोहन लाल ने बताया कि इस मुठभेड़ में दो बदमाशों की टांग में गोली लगी हैं, जबकि एक घायल हुआ हैं। बदमाशों में दोनों का नाम संदीप हैं। जिनमे से एक हिसार का हैं और दूसरा फ़रीदाबाद का रहने वाला हैं। तीसरे बदमाश का नाम ऋतिक हैं, यह भिवानी का रहने वाला हैं। फिरौती मांगने का करते है काम मोहन लाल ने बताया कि अबतक पूछताछ में सामने आया है कि तीनों बदमाश काका राणा गैंग से जुड़े हुए हैं और तीनों का काम फिरौती मांगने का था। काका राणा विदेश में बैठकर अपना गैंग चला रहा हैं और विदेश से बैठकर ही देश में व्यापारियों को फिरौती के लिए कॉल करता हैं और उन्हें जान से मारने की धमकी देता हैं। मोहन लाल ने बताया कि दो बदमाशों का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है जबकि तीसरे बदमाश से पूछताछ की जा रही है।
हरियाणा में मां-बेटी ने जहर निगला, दोनों की मौत:मायके वालों का आरोप- जर्मनी से लौटे पति के अवैध संबंध, तलाक दे रहा था
हरियाणा में मां-बेटी ने जहर निगला, दोनों की मौत:मायके वालों का आरोप- जर्मनी से लौटे पति के अवैध संबंध, तलाक दे रहा था हरियाणा के जिले करनाल में एक महिला ने पति और ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर अपनी 10 वर्षीय बेटी के साथ जहर खा लिया। पति जर्मनी से लौटने के बाद उसे घर छोड़ने और तलाक देने का दबाव बना रहा था। महिला ने अपने पिता को फोन कर परेशानी की जानकारी दी थी। जब पिता समझाने पहुंचे, तो महिला के पति और ससुरालीजनों ने महिला को घर ले जाने की बात कही। कुछ दिन बाद पति ने फोन पर बताया कि महिला ने जहर खा लिया है। आनन-फानन में उसे अस्पताल में ले जाया गया, जबकि बेटी को करनाल के कल्पना चावला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान मां-बेटी दोनों की मौत हो गई। महिला के पिता ने दामाद और उसके परिवार पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। पुलिस ने पति, सास और अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पति के अवैध संबंधों से शुरू हुई समस्या
महिला के मायके वालों ने बताया है कि कुरुक्षेत्र निवासी अंजु देवी (30) की शादी करनाल में बसताड़ा के कुलदीप से करीब 12 साल पहले हुई थी। अंजु के 3 बच्चे थे। 10 वर्षीय बेटी जैस्मिन, 9 वर्षीय जानवी और 7 वर्षीय बेटा सम्राट। महिला के परिजनों ने आरोप लगाया कि करीब 4 सालों से कुलदीप का किसी अन्य महिला के साथ संबंध था। इसके चलते कुलदीप ने अंजु को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। 2 साल पहले वह विदेश चला गया और पत्नी-बच्चों का खर्च उठाना भी बंद कर दिया। 31 दिसंबर 2024 को जर्मनी से लौटने के बाद उसने अंजु को घर से निकालने और तलाक देने की बात कही। समझाने पर भी नहीं माना पति और ससुरालीजन
अंजु ने अपने पिता बलवान सिंह को फोन कर अपनी समस्या बताई। पिता 5 जनवरी 2025 को अपनी बेटी के ससुराल पहुंचे और कुलदीप व उसके परिवार से घर बसाने की बात की। हालांकि, कुलदीप और उसके परिवार ने इसे सिरे से नकारते हुए अंजु को अपने साथ ले जाने की बात कही। कुलदीप की मां निर्मला और चाचा कृष्ण ने यहां तक कह दिया कि वे कुलदीप की शादी उस महिला से कराएंगे, जिससे उसके संबंध हैं। फोन पर दी जहर खाने की सूचना
10 जनवरी 2025 की शाम करीब 4:30 बजे कुलदीप ने अंजु के पिता बलवान सिंह को फोन कर बताया कि अंजु ने जहर खा लिया है। बलवान सिंह तुरंत अपनी पत्नी और बेटे के साथ अर्पणा अस्पताल, मधुबन पहुंचे। यहां डॉक्टरों ने बताया कि अंजु ने जहरीला पदार्थ खा लिया था और उसकी हालत गंभीर है। इसी दौरान अंजु की बड़ी बेटी जैस्मिन की तबीयत भी बिगड़ गई। उसे करनाल के कल्पना चावला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अंजु और बेटी की मौत
शिकायतकर्ता ने बताया कि अंजु देवी की मौत इलाज के दौरान अर्पणा अस्पताल, मधुबन में हुई। वहीं, जैस्मिन ने भी करनाल में दम तोड़ दिया। अंजु के पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी और नातिन को कुलदीप, उसकी मां निर्मला, चाचा कृष्ण और चाची गीता ने प्रताड़ित किया, जिसके चलते दोनों ने यह कदम उठाया। पुलिस ने दर्ज किया मामला
अंजु देवी और जैस्मिन की मौत के बाद पुलिस ने बलवान सिंह की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। जांच अधिकारी लछमन सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर धारा 108 BNS के तहत कुलदीप, उसकी मां, चाचा और चाची के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद जांच शुरू कर दी है।