<p style=”text-align: justify;”><strong>Delhi News:</strong> बारामूला सांसद राशिद इंजीनियर ने दिल्ली हाई कोर्ट से संसद के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति मांगी है. उन्होंने याचिका दायर कर अंतिरम जमानत की मांग की. राशिद इंजीनियर की याचिका पर सुनवाई करते हुई अदालत ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जवाब मांगा है. बता दें कि सांसद राशिद इंजीनियर पर टेरर फंडिंग का आरोप है. मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी. एनआईए ने राशिद इंजीनियर की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>एजेंसी का कहना है कि पहले भी सांसद को चुनाव प्रचार, शपथ ग्रहण और पिता की सेहत के आधार पर अंतरिम जमानत मिल चुकी है. अदालत उचित समझे तो राशिद की नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई की जा सकती है. राशिद इंजीनियर के वकील ने तर्क दिया है कि मुवक्किल ने पहले मिली अंतरिम जमानत की शर्तों का कभी उल्लंघन नहीं किया और न ही किसी गवाह को प्रभावित किया. उन्होंने अदालत को बताया कि सांसद पप्पू यादव को भी संसद सत्र में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>जेल में बंद सांसद राशिद इंजीनियर पहुंचे हाई कोर्ट</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>वकील ने अदालत से संसद सत्र के दौरान मुवक्किल को अंतरिम जमानत देने का आग्रह किया. एनआईए ने अदालत को सूचित किया है कि सितंबर में दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को अर्जी देकर स्पेशल एनआईए कोर्ट को स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट का दर्जा देने की मांग की गई थी. हालांकि, अर्जी पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है. राशिद के वकील ने देरी पर सवाल उठाया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>याचिका दायर कर की अंतरिम जमानत की मांग</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने कहा कि राशिद इंजीनियर की नियमित जमानत याचिका सितंबर से लंबित होने के कारण संसदीय क्षेत्र का संसद में प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है. राशिद इंजीनियर को 2019 में टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था. आरोप है कि उन्होंने आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराया. वर्तमान में सांसद तिहाड़ जेल में बंद हैं. देखना होगा कि अदालत जेल में बंद सांसद की अंतरिम जमानत याचिका पर क्या फैसला लेती है. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें-</strong></p>
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<p style=”text-align: justify;”>एजेंसी का कहना है कि पहले भी सांसद को चुनाव प्रचार, शपथ ग्रहण और पिता की सेहत के आधार पर अंतरिम जमानत मिल चुकी है. अदालत उचित समझे तो राशिद की नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई की जा सकती है. राशिद इंजीनियर के वकील ने तर्क दिया है कि मुवक्किल ने पहले मिली अंतरिम जमानत की शर्तों का कभी उल्लंघन नहीं किया और न ही किसी गवाह को प्रभावित किया. उन्होंने अदालत को बताया कि सांसद पप्पू यादव को भी संसद सत्र में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी.</p>
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<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने कहा कि राशिद इंजीनियर की नियमित जमानत याचिका सितंबर से लंबित होने के कारण संसदीय क्षेत्र का संसद में प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है. राशिद इंजीनियर को 2019 में टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था. आरोप है कि उन्होंने आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराया. वर्तमान में सांसद तिहाड़ जेल में बंद हैं. देखना होगा कि अदालत जेल में बंद सांसद की अंतरिम जमानत याचिका पर क्या फैसला लेती है. </p>
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