बीड सरंपच मर्डर केस के बाद धनंजय मुंडे के लिए एक और मुसीबत, अब कोर्ट ने दिया ये बड़ा आदेश

बीड सरंपच मर्डर केस के बाद धनंजय मुंडे के लिए एक और मुसीबत, अब कोर्ट ने दिया ये बड़ा आदेश

<p style=”text-align: justify;”><strong>Dhananjay Munde Court Case:</strong> पिछले कई दिनों से चर्चा में रहे महाराष्ट्र के मंत्री धनजंय मुंडे की दिक्कतें और बढ़ती नजर आ रही हैं. पहले ही धनंजय मुंडे से सरपंच संतोष देशमुख हत्या मामले में इस्तीफे की मांग की जा रही है. अब धनजंय मुंडे की दूसरी पत्नी करुणा शर्मा की याचिका पर कोर्ट ने धनजंय मुंडे को आंशिक रूप से दोषी ठहराया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>बांद्रा न्यायालय ने करुणा शर्मा द्वारा दायर याचिका पर आज सुनवाई हुई. न्यायालय ने धनंजय मुंडे पर पारिवारिक हिंसा का आरोप आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए उन्हें करुणा शर्मा को 2 लाख रुपये देने का आदेश दिया है. इसके साथ ही करुणा शर्मा को 1 लाख 25 हजार रुपये की मासिक पेंशन और उनकी बेटी शिवानी को उसकी शादी तक 75 हजार रुपये प्रति माह देने का आदेश भी दिया गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इस निर्णय के बाद करुणा शर्मा ने भावुक होते हुए न्यायालय का आभार व्यक्त किया और कहा कि सत्य की जीत हुई है. उन्होंने यह भी कहा, &ldquo;लोगों को लगता है कि न्यायालय में न्याय नहीं मिलता, लेकिन मुझे न्याय मिला है. पिछले 26 साल से मैं उनके साथ रही हूं लेकिन बाद मैं असलियत सामने आने लगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>इसे भी पढ़ें: <a href=”https://www.abplive.com/states/maharashtra/msrtc-chairman-sanjay-sethi-maharashtra-devendra-fadnavis-government-appointed-ias-officer-2878582″>परंपरा से हटकर देवेंद्र फडणवीस ने इस IAS अधिकारी को दी MSRTC की कमान, एकनाथ शिंदे को झटका?</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Dhananjay Munde Court Case:</strong> पिछले कई दिनों से चर्चा में रहे महाराष्ट्र के मंत्री धनजंय मुंडे की दिक्कतें और बढ़ती नजर आ रही हैं. पहले ही धनंजय मुंडे से सरपंच संतोष देशमुख हत्या मामले में इस्तीफे की मांग की जा रही है. अब धनजंय मुंडे की दूसरी पत्नी करुणा शर्मा की याचिका पर कोर्ट ने धनजंय मुंडे को आंशिक रूप से दोषी ठहराया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>बांद्रा न्यायालय ने करुणा शर्मा द्वारा दायर याचिका पर आज सुनवाई हुई. न्यायालय ने धनंजय मुंडे पर पारिवारिक हिंसा का आरोप आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए उन्हें करुणा शर्मा को 2 लाख रुपये देने का आदेश दिया है. इसके साथ ही करुणा शर्मा को 1 लाख 25 हजार रुपये की मासिक पेंशन और उनकी बेटी शिवानी को उसकी शादी तक 75 हजार रुपये प्रति माह देने का आदेश भी दिया गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इस निर्णय के बाद करुणा शर्मा ने भावुक होते हुए न्यायालय का आभार व्यक्त किया और कहा कि सत्य की जीत हुई है. उन्होंने यह भी कहा, &ldquo;लोगों को लगता है कि न्यायालय में न्याय नहीं मिलता, लेकिन मुझे न्याय मिला है. पिछले 26 साल से मैं उनके साथ रही हूं लेकिन बाद मैं असलियत सामने आने लगी.</p>
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