यूपी में पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए नया कानून लाएगी योगी सरकार, मिलेगा ये फायदा

यूपी में पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए नया कानून लाएगी योगी सरकार, मिलेगा ये फायदा

<p style=”text-align: justify;”><strong>UP News:</strong> भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान से उत्तर प्रदेश में शरण लेने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर हैं. प्रदेश सरकार इन शरणार्थियों के लिए जमीन पर पूरा हक देने का नया कानून लाने जा रही है. इसके लिए अभी शासन के स्तर पर विचार चल रहा है. प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. इससे विभाजन के बाद यूपी में आए दस हजरार परिवारों के फायदा मिलेगा, जिन्हें अभी तक संक्रमणीय भूमिधर के अधिकार तक मिल नहीं पाए हैं.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>दरअसल सरकारी अनुदान अधिनियम 1895 के समाप्त होने के बाद मौजूदा नियमों के तहत उन्हें ये हक दे पाना संभव नहीं है, इसलिए प्रदेश सरकार इस संबंध में नया क़ानून बनाने पर विचार कर रही है, ताकि इन शरणार्थियों को भी अधिकार मिल सकें. ये शरणार्थी लंबे समय से संक्रमणीय भूमिधर के अधिकारों की मांग कर रहे हैं. अभी तक इनके पास ये अधिकार नहीं हैं इसलिए ये परिवार अपनी जमीन पर बैंक से फसली ऋण के अलावा कोई और कर्ज नहीं ले सकते हैं और न ही उनके पास अपनी ज़मीन बेचने का अधिकार है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए नया कानून</strong><br />दरअसल 1947 में भारत की आजादी के समय बड़ी संख्या में लोग पाकिस्तान छोड़कर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में आए थे, इन्हें यूपी के लखीमपुर खीरी, रामपुर, बिजनौर और पीलीभीत जनपदों में बसाया गया था. इन्हें सरकार की ओर से जमीन भी दी गई थी. इन शरणार्थियों में से ज़्यादातर लोग हिन्दू और सिख समाज से थे. ये परिवार आज भी यहां रह रहे हैं. अब इनती पीढ़ियां भी बड़ी हो गई हैं.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>इन शरणार्थी परिवारों की मांग थी कि उन्हें संक्रमणीय भूमिधर के अधिकार दिए जाएं, जिसे देखते हुए शासन के द्वारा कुछ समय पहले लखीमपुर खीरी एडीएम, मुरादाबाद के कमिश्नर, पीलीभीत के डीएम और शासन के उप सचिव की एक कमेटी बनाई गई थी. जिसके बाद इन जिलों में शासन स्तर पर परीक्षण कर एक रिपोर्ट बनाई गई है. जिसका शासन स्तर पर परीक्षण भी किया जा चुका है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>बता दें कि शरणार्थियों को सरकारी अनुदान अधिनियम, 1895 के तहत ज़मीन दी जा सकती थी लेकिन केंद्र सरकार ने साल 2018 में इस अधिनियम को समाप्त कर दिया. जिसके बाद अब अगर इन शरणार्थियों को अधिकार देने हैं तो नया कानून लाना पड़ेगा. इस संबंध में तमाम जिलों से रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. &nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/up-desi-liquor-rate-increased-200-ml-bottle-is-5-rupees-more-expensive-new-excise-policy-2879394″>यूपी में शराब के शौकीनों के लिए Bad News, इतनी महंगी हो गई देशी दारू</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>UP News:</strong> भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान से उत्तर प्रदेश में शरण लेने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर हैं. प्रदेश सरकार इन शरणार्थियों के लिए जमीन पर पूरा हक देने का नया कानून लाने जा रही है. इसके लिए अभी शासन के स्तर पर विचार चल रहा है. प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. इससे विभाजन के बाद यूपी में आए दस हजरार परिवारों के फायदा मिलेगा, जिन्हें अभी तक संक्रमणीय भूमिधर के अधिकार तक मिल नहीं पाए हैं.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>दरअसल सरकारी अनुदान अधिनियम 1895 के समाप्त होने के बाद मौजूदा नियमों के तहत उन्हें ये हक दे पाना संभव नहीं है, इसलिए प्रदेश सरकार इस संबंध में नया क़ानून बनाने पर विचार कर रही है, ताकि इन शरणार्थियों को भी अधिकार मिल सकें. ये शरणार्थी लंबे समय से संक्रमणीय भूमिधर के अधिकारों की मांग कर रहे हैं. अभी तक इनके पास ये अधिकार नहीं हैं इसलिए ये परिवार अपनी जमीन पर बैंक से फसली ऋण के अलावा कोई और कर्ज नहीं ले सकते हैं और न ही उनके पास अपनी ज़मीन बेचने का अधिकार है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए नया कानून</strong><br />दरअसल 1947 में भारत की आजादी के समय बड़ी संख्या में लोग पाकिस्तान छोड़कर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में आए थे, इन्हें यूपी के लखीमपुर खीरी, रामपुर, बिजनौर और पीलीभीत जनपदों में बसाया गया था. इन्हें सरकार की ओर से जमीन भी दी गई थी. इन शरणार्थियों में से ज़्यादातर लोग हिन्दू और सिख समाज से थे. ये परिवार आज भी यहां रह रहे हैं. अब इनती पीढ़ियां भी बड़ी हो गई हैं.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>इन शरणार्थी परिवारों की मांग थी कि उन्हें संक्रमणीय भूमिधर के अधिकार दिए जाएं, जिसे देखते हुए शासन के द्वारा कुछ समय पहले लखीमपुर खीरी एडीएम, मुरादाबाद के कमिश्नर, पीलीभीत के डीएम और शासन के उप सचिव की एक कमेटी बनाई गई थी. जिसके बाद इन जिलों में शासन स्तर पर परीक्षण कर एक रिपोर्ट बनाई गई है. जिसका शासन स्तर पर परीक्षण भी किया जा चुका है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>बता दें कि शरणार्थियों को सरकारी अनुदान अधिनियम, 1895 के तहत ज़मीन दी जा सकती थी लेकिन केंद्र सरकार ने साल 2018 में इस अधिनियम को समाप्त कर दिया. जिसके बाद अब अगर इन शरणार्थियों को अधिकार देने हैं तो नया कानून लाना पड़ेगा. इस संबंध में तमाम जिलों से रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. &nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/up-desi-liquor-rate-increased-200-ml-bottle-is-5-rupees-more-expensive-new-excise-policy-2879394″>यूपी में शराब के शौकीनों के लिए Bad News, इतनी महंगी हो गई देशी दारू</a></strong></p>  उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड Delhi Election VIP Seat Results Live: दिल्ली की VIP सीटों का लाइव रिजल्ट, थोड़ी देर में पढ़ें पल-पल के अपडेट्स