Bihar: रेप मामले में बिहार सरकार और IPS अधिकारी को नोटिस जारी, महिला पुलिसकर्मी ने लगाया था ये आरोप

Bihar: रेप मामले में बिहार सरकार और IPS अधिकारी को नोटिस जारी, महिला पुलिसकर्मी ने लगाया था ये आरोप

<p style=”text-align: justify;”><strong>Bihar Latest News:</strong> सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार पुलिस की एक महिला अधिकारी की पटना हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उस याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें एक आईपीएस अधिकारी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया गया है. महिला पुलिसकर्मी ने आरोप लगाया है कि आईपीएस अधिकारी ने शादी का झूठा वादा कर उसके साथ रेप किया था. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च के लिए तय की है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने मामले पर बिहार सरकार और आईपीएस अधिकारी पुष्कर आनंद को नोटिस जारी किया. महिला की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे ने दलील दी कि 19 सितंबर, 2024 का हाई कोर्ट का आदेश &lsquo;&lsquo;किसी भी कानूनी कसौटी पर खरा नहीं उतरने वाला और मामले के तथ्यों से परे है.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>29 दिसंबर 2014 को कैमूर थाने में दर्ज हुआ था केस</strong><br />बता दें कि महिला अधिकारी की शिकायत पर 29 दिसंबर, 2014 को बिहार के कैमूर में महिला पुलिस थाने में आईपीएस अधिकारी और उनके माता-पिता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. आनंद के खिलाफ रेप और आपराधिक धमकी का मामला दर्ज किया गया था, जबकि उनके माता-पिता पर अपराध को बढ़ावा देने का मामला दर्ज किया गया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>महिला ने अपनी शिकायत में कहा था कि भभुआ में डिप्टी एसपी के पद पर नियुक्ति के दो दिन बाद आनंद ने सोशल मीडिया के जरिए उससे संपर्क करना शुरू किया. उनका रिश्ता पहले शादी की ओर बढ़ रहा था वो शारीरिक संबंध में बदल गया. हालांकि जब उनकी कुंडली मेल नहीं खाई तो शादी का प्रस्ताव विफल हो गया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>पटना हाई कोर्ट ने इस मामले में अपने फैसले में कहा था कि महिला और आनंद के बीच स्वेच्छा से शारीरिक संबंध बने थे. अगर किसी कारणों से दोनों का रिश्ता नहीं हो पाया तो आईपीसी की धारा 376 के तहत रेप के लिए आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का औचित्य नहीं रखती.</p>
<p style=”text-align: justify;”><iframe title=”YouTube video player” src=”https://www.youtube.com/embed/0JJgs0nMxDA?si=6SabCgeDmWpS693P” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यह भी पढ़ें: <a title=” बिहार में इन यात्रियों को रेलवे स्टेशन में नहीं मिलेगी एंट्री, पटना के 3 स्टेशनों पर SDRF तैनात” href=”https://www.abplive.com/states/bihar/bihar-passengers-without-valid-tickets-not-allowed-to-enter-railway-station-sdrf-deployed-at-patna-rajendra-nagar-danapur-station-2886764″ target=”_blank” rel=”noopener”> बिहार में इन यात्रियों को रेलवे स्टेशन में नहीं मिलेगी एंट्री, पटना के 3 स्टेशनों पर SDRF तैनात</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Bihar Latest News:</strong> सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार पुलिस की एक महिला अधिकारी की पटना हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उस याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें एक आईपीएस अधिकारी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया गया है. महिला पुलिसकर्मी ने आरोप लगाया है कि आईपीएस अधिकारी ने शादी का झूठा वादा कर उसके साथ रेप किया था. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च के लिए तय की है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने मामले पर बिहार सरकार और आईपीएस अधिकारी पुष्कर आनंद को नोटिस जारी किया. महिला की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे ने दलील दी कि 19 सितंबर, 2024 का हाई कोर्ट का आदेश &lsquo;&lsquo;किसी भी कानूनी कसौटी पर खरा नहीं उतरने वाला और मामले के तथ्यों से परे है.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>29 दिसंबर 2014 को कैमूर थाने में दर्ज हुआ था केस</strong><br />बता दें कि महिला अधिकारी की शिकायत पर 29 दिसंबर, 2014 को बिहार के कैमूर में महिला पुलिस थाने में आईपीएस अधिकारी और उनके माता-पिता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. आनंद के खिलाफ रेप और आपराधिक धमकी का मामला दर्ज किया गया था, जबकि उनके माता-पिता पर अपराध को बढ़ावा देने का मामला दर्ज किया गया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>महिला ने अपनी शिकायत में कहा था कि भभुआ में डिप्टी एसपी के पद पर नियुक्ति के दो दिन बाद आनंद ने सोशल मीडिया के जरिए उससे संपर्क करना शुरू किया. उनका रिश्ता पहले शादी की ओर बढ़ रहा था वो शारीरिक संबंध में बदल गया. हालांकि जब उनकी कुंडली मेल नहीं खाई तो शादी का प्रस्ताव विफल हो गया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>पटना हाई कोर्ट ने इस मामले में अपने फैसले में कहा था कि महिला और आनंद के बीच स्वेच्छा से शारीरिक संबंध बने थे. अगर किसी कारणों से दोनों का रिश्ता नहीं हो पाया तो आईपीसी की धारा 376 के तहत रेप के लिए आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का औचित्य नहीं रखती.</p>
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<p style=”text-align: justify;”><strong>यह भी पढ़ें: <a title=” बिहार में इन यात्रियों को रेलवे स्टेशन में नहीं मिलेगी एंट्री, पटना के 3 स्टेशनों पर SDRF तैनात” href=”https://www.abplive.com/states/bihar/bihar-passengers-without-valid-tickets-not-allowed-to-enter-railway-station-sdrf-deployed-at-patna-rajendra-nagar-danapur-station-2886764″ target=”_blank” rel=”noopener”> बिहार में इन यात्रियों को रेलवे स्टेशन में नहीं मिलेगी एंट्री, पटना के 3 स्टेशनों पर SDRF तैनात</a></strong></p>  बिहार उदित राज ने बसपा के बीजेपीकरण का लगाया आरोप, कहा- आंदोलन को बचाने की चुनौती